शनिवार, 16 दिसंबर 2023

लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया

लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया
इकबाल अंसारी 
अंबेडकरनगर। एंटी करप्शन की टीम ने 20 हजार की रिश्वत लेते अकबरपुर तहसील के एक लेखपाल को रंगे हाथों दबोच लिया। वह लेखपाल संगठन का अकबरपुर तहसील अध्यक्ष भी है। गिरफ्तारी के बाद अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही आरोपी को स्थानीय पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया। दरअसल इस मामले का न्याय क्षेत्र गोरखपुर ही है, लिहाजा आज गोरखपुर कोर्ट में पेश किया गया।
अकबरपुर तहसील में कार्यरत लेखपाल रूपेश यादव ने सोमवार दोपहर करीब सोनगांव निवासी हरेंद्र कुमार को फोन कर चनवा चौराहे पर आने को कहा। वह वहां एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद था। एक निर्माण जारी रखने के लिए उसने जैसे ही हरेंद्र से 20 हजार रुपये लिए, वहां मौजूद एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को पकड़ लिया। वह उस समय अपनी कार में मौजूद था। उसने हरेंद्र को भी मेडिकल स्टोर पहुंचने के बाद अपनी कार में बैठा लिया था। उसी में रकम लेने के बाद पहले से घेराबंदी कर रही टीम के हाथ कामयाबी लग गई।
एंटी करप्शन टीम के प्रभारी अयोध्या से आए निरीक्षक रायसाहब द्विवेदी के नेतृत्व में टीम ने लेखपाल को फौरन अपने वाहन में बैठाया और अकबरपुर कोतवाली लेकर आ गए। यहां रायसाहब की तहरीर पर भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखा गया। आरोपी लेखपाल को कोतवाली पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया। उधर तहसील अध्यक्ष की गिरफ्तारी होते ही एसडीएम, सीओ व तहसीलदार भी अकबरपुर कोतवाली पहुंचे। कई लेखपालों के साथ पहुंचे जिलाध्यक्ष अभिषेक वर्मा ने कहा कि लेखपाल को साजिशन फंसाया गया है। नियम के अनुसार घूस देने वाले पर भी कार्रवाई हो। ऐसा न हुआ तो संगठन आंदोलन करेगा।
यह है पूरा मामला
सोनगांव निवासी सुरेंद्र कुमार यादव व संजय कुमार निषाद ने बीते दिनों शिकायत की थी कि उन्होंने गांव निवासी सितई निषाद से भूमि का बैनामा लिया है। उस पर निर्माण करा रहे हैं। लेखपाल द्वारा निर्माण जारी रखने के लिए अवैध रकम मांगी जा रही है। अधिकारियों से की गई शिकायत में कहा गया कि बगल में पुलिसकर्मी की भूमि होने का हवाला देकर लेखपाल द्वारा दबाव बनाया जा रहा जबकि पुलिसकर्मी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी बैरीकेडिंग के बाहर निर्माण हो रहा है। इसी मामले में अब सुरेंद्र के भाई हरेंद्र द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत देते लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया।

पश्चिम प्रदेश की मांग, केन्द्रीय मंत्री को दिया ज्ञापन

पश्चिम प्रदेश की मांग, केन्द्रीय मंत्री को दिया ज्ञापन
भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। पश्चिम प्रदेश संयुक्त निर्माण मोर्चा के द्वारा 9 दिसंबर को मां शाकुंभरी देवी से एक यात्रा का शुभारंभ किया गया था। जिसमें 27 जनपदों से यात्रा होकर गुजरेगी। पश्चिम प्रदेश निर्माण की इस यात्रा के द्वारा मांग की जा रही है।
केंद्रीय राज्य मंत्री आज संजीव बालियान के आवास पर यात्रा पहुंची। अलग प्रदेश निर्माण को लेकर एक ज्ञापन केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को भी सौपा। संयुक्त मोर्चे के लोग काफी समय से अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड को अलग प्रदेश बनाया गया।
ऐसे ही संसद में यह प्रस्ताव पास हो पश्चिम निर्माण प्रदेश बने। 9 साल से संगठन के लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस यात्रा का समापन गाजियाबाद में होगा। 27 सांसदों से इस यात्रा के दौरान बात की जाएगी।

हत्या में चार आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्या में चार आरोपियों को आजीवन कारावास
संदीप मिश्र 
कानपुर। मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13 पॉक्सो एक्ट बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सभी चारों आरोपियों को दोषसिद् ठहराया था।
यूपी के घाटमपुर क्षेत्र में करीब तीन साल पहले संतान की चाहत रखने वाले दंपती ने तांत्रिक के कहने पर एक मासूम की हत्या कर कलेजा खाया था। इसमें दंपती का भतीजा व उसका दोस्त भी शामिल था। दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो का मामला अपर जिला जज की अदालत में चला। शनिवार को अदालत ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा, प्रदीप पांडेय प्रथम व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी सात वर्षीय मासूम पुत्री 14 नवंबर 2020 को घर के बाहर खेलते समय कहीं गायब हो गई थी। अगले दिन उसकी लाश क्षतविक्षत हालत में गांव के बाहर खेत में मिली थी।
मामले में पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर गांव के रहने वाले अंकुल, वंशलाल, कमलराम, बाबूराम और सुरेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। दौरान विवेचना पुलिस ने वीरेन और अंकुल उर्फ हूला के खिलाफ मासूम से दुष्कर्म, हत्या करने और दंपती परशुराम और सुनैना के खिलाफ संतान प्राप्ति के लिए तंत्र विद्या के लिए मासूम की हत्या करने में सहभागी बनने के साक्ष्य पाते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। वहीं अन्य आरोपियों में वंशलाल, कमलराम, बाबूराम व सुरेश के खिलाफ घटना में शामिल होने के कोई साक्ष्य न मिलने पर उनका नाम विवेचना में हटा दिए थे।
मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13 पॉक्सो एक्ट बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सभी चारों आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराया था। शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी अंकुल उर्फ हूला और वीरन को हत्या, दुष्कर्म के आरोप में अंतिम समय का आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं दोषी दंपती परशुराम व सुनैना को हत्या, साजिश में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

सवारी से भारी निजी बस में युवती से दुष्कर्म

सवारी से भारी निजी बस में युवती से दुष्कर्म
नरेश राघानी 
जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कानोता थाना इलाके में एक युवती के साथ रेप का केस दर्ज हुआ है। युवती के साथ रेप चलती बस में हुआ है। बताया जा रहा है कि बस को कंडक्टर चला रहा था। इस दौरान बस ड्राइवर ने केबिन में बैठी युवती के साथ रेप किया। इस घटना के दौरान बस में सवारी भी बैठी थी। पुलिस ने बताया चलती बस में ड्राइवर ने एक युवती के साथ रेप किया है। कंडक्टर बस चलाता रहा और ड्राइवर स्पीकर की तेज आवाज के बीच युवती के साथ रेप करता रहा।
पुलिस ने मामला दर्ज करते ही तत्कालीन आरोपी कंडक्टर आरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। मेन आरोपी ड्राइवर ललित कुमार घटना के बाद से फरार है। दोनों ही आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि यह पुरा मामला 9 दिसंबर की शाम का है। पीड़िता यूपी के कानपुर की रहने वाली है। मामले की शिकायत जयपुर के कानोता पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। इस पुरे मामले की जांच एसीपी फूलचन्द मीणा कर रहे हैं।
ये है पूरा मामला
पुलिस ने बताया कि 19 वर्षीय युवती ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दी है। पीड़िता के मुताबिक 9 दिसंबर को शाम सात बजे वह कानपुर से जयपुर आने के लिए एक प्राइवेट बस में बैठी थी। बस रवाना होने के करीब आधा घंटे बाद ड्राइवर ने युवती से कहा कि आपकी सीट के पास शराबी युवक बैठे हैं। आप मेरे पास केबिन में बैठ जाओ। इस पर युवती केबिन में बैठ गई।
सवारियों की मौजूदगी में रेप
पीड़िता ने बताया कि वह केबिन में बनी स्लीपर सीट पर बैठ गई। रात करीब दो बजे चालक उसके पास आया और सो गया। ड्राइवर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान कंडक्टर बस चालाता रहा। कंडक्टर ने बस में लगे स्पीकर की तेज कर दी और केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद चालक ने उसके साथ रेप किया।
सवारियों ने की आरोपी की पिटाई
पीड़िता ने बताया कि जब वह जोर से चिल्लाई तो सवारियों ने केबिन का दरवाजा खुलवाया। सवारियों ने ही पीड़िता को चालक के कब्जे से छुड़वाया और उसकी पिटाई की। पुलिस ने 1आरोपी को गिरफ्त में लेकर मामले की जांच कर रही है।

पुलिस भर्ती, 6 लाख 51 हजार आवेदन मिलें

पुलिस भर्ती, 6 लाख 51 हजार आवेदन मिलें
अविनाश श्रीवास्तव 
पटना। बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 17 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से किया जाएगा। बिहार पुलिस में एसआई के कुल 1275 पदों पर भर्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। एडमिट कार्ड पहले ही जारी किया जा चुका है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया है। वह आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in के जरिए हाॅल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
बता दें कि पहली पाली में परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एग्जाम में 6 लाख 61 हजार से अधिक कैंडिडेट्स शामिल होंगे।
और जानें
इतने समय बाद नहीं होगी एंट्री
कमीशन की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार एग्जाम शुरू होने के 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। गेट बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे में कैंडिडेट निर्धारित समय पर ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचे नहीं तो परीक्षा छूट जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 200 नंबरों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा का समय दो घंटे निर्धारित किया गया है। परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी गाइडलाइंस को चेक कर सकते हैं।
इसे ले जाना है अनिवार्य
हाॅल टिकट के साथ परीक्षार्थियों को एक वैध फोटो आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी लेकर जाना होगा। एडमिट कार्ड से फोटो आईडी की पहचान की जाएगी और फिर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
इन पर है प्रतिबंध
परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि चीजें लेकर जानें पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर से चीजें किसी भी अभ्यर्थी के पास से बरामद होती हैं, तो उसे तुरंत परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा।

यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखें भारतीय महिला

यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखें भारतीय महिला
हरिओम उपाध्याय 
बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात ने एक महिला जज ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को खत लिखकर एक जिला न्यायाधीश  पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। साथ ही महिला जज ने सीजेआई से सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन खत्म करने की अनुमति मांगी।
खत के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला का संज्ञान लेते हुए सीजेआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सूत्रों के अनुसार, सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने बृहस्पतिवार देर रात सुप्रीम कोर्ट के महासचिव अतुल एम कुरहेकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगने को कहा।
कुरहेकर ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर महिला जज की सारी शिकायतों की जानकारी मांगी है। साथ ही शिकायत से निपटने वाली आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही की स्थिति के बारे में पूछा है। सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने भी सार्वजनिक पत्र का संज्ञान लिया है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को महिला जज की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि आंतरिक समिति इस मामले को देख रही है, लिहाजा इसमें दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता। आठ सेकंड के अंदर अपनी याचिका खारिज होने से दुखी महिला जज ने सीजेआई के नाम दो पेज का खत लिखा।
इसमें लिखा कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उनका पहला प्रयास असफल रहा। सीजेआई को ‘सबसे बड़े अभिभावक’ के रूप में संबोधित करते उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मांगी, और उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है।
महिला जज ने आरोप लगाया कि बाराबंकी में तैनाती के दौरान एक विशेष जिला न्यायाधीश और उनके सहयोगियों ने मेरा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया। मुझे रात में जिला जज से मिलने के लिए कहा गया। मैंने 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रशासनिक न्यायाधीश (हाईकोर्ट के न्यायाधीश) से शिकायत की लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
किसी ने भी मुझसे यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने लिखा कि वह केवल निष्पक्ष जांच चाहती थीं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने इस महीने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसे बुधवार को आठ सेकंड के अंदर खारिज कर दिया गया।
‘मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया है। मैं किसी कीड़े जैसी महसूस कर रही हूं और मैं दूसरों को न्याय दिलाना चाहती थी। मैं कितनी भोली हूं! मैं भारत की सभी कामकाजी महिलाओं से कहना चाहती हूं, यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीख लें। यह हमारे जीवन का सच है।

5 साल बाद कोर्ट ने राहुल को तलब किया

5 साल बाद कोर्ट ने राहुल को तलब किया
आदर्श श्रीवास्तव 
सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की एमपी/एलएलबी कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में 5 साल पूर्व याचिका दर्ज हुई थी। सुल्तानपुर की एमपी/एलएलबी कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमित शाह पर 5 वर्ष पूर्व अभद्र टिप्पणी के मामले में पुनः 6 जनवरी को तलब किया है।
18 नवंबर को कोर्ट में तलबी बहस हुई थी और 16 दिसंबर को इसका फैसला आना था। याची के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने बताया कि बीते 18 नवंबर को एमपी/एलएलबी कोर्ट के जज योगेश यादव ने तलबी पर सुनवाई की थी। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 27 नवंबर की तिथि नियत की थी। जज योगेश यादव ने फैसला सुनाते हुए 16 दिसंबर को राहुल गांधी को तलब किया था। परंतु राहुल गांधी आज न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं हुए।
याचिका वर्ष 2018 में पड़ी थी और सुनवाई पूरी होने में पूरे पांच वर्ष लग गए। अगस्त 2018 में याचिका दायर हुई थी। बता दें कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया था। आरोप है कि एक वीडियो फुटेज में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी।

फिर से मेरे खिलाफ छापामार कार्यवाही की जाएगी

फिर से मेरे खिलाफ छापामार कार्यवाही की जाएगी  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी क...