राणा ओबराय
चंडीगढ़। हरियाणा में किसी भी आंदोलन के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियो से की जाएगी। इसके लिए कानून विधानसभा में पास हो गया है। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादयान समेत कांग्रेस केेेे तमाम विधायकों ने इस विधेयक को तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, कि सरकार ने बिना सोचे समझे ही ये बिल पास कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि ये बिल लोगों को डराने के लिए पास किया गया है। ताकि कोई सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। वहीं शोर शराबे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इस विधेयक के अनुसार प्रदेश में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान सरकारी व निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई की जाएगी। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सरकारी व निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो हर्जाना उसी से वसूला जाएगा। हर्जाना ना देने पर जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है।सीएम ने कहा, कि सरकारी और निजी संपत्ति दोनों के नुकसान को लेकर इस कानून में प्रावधान है। निजी संपत्ति का भी कोई नुकसान करता है, तो यह राज्य की जिम्मेदारी है कि नुकसान करने वाले के जेहन में डर होना चाहिए। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कहा कि हमें यह मंजूर नहीं है। यह कानून बिना सोचे समझे बनाया गया है। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजो। वही अनिल विज ने हुड्डा पर तंज कसते हुए पूछा कि आप दंगाइयों के साथ हो या फिर उनके खिलाफ हो, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हम किसानों के साथ हैं। विज ने कहा, कि आप घर जलाने वालों के खिलाफ है या साथ है। इस पर हुड्डा ने कहा कि इतने अहम में मत रहो, वक्त बदलते समय नहीं लगता। भूपेंद्र हुड्डा ने गृह मंत्री अनिल विज पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा में कहा कि किसानों की ओर से किसी प्रकार की संपत्ति का नुकसान नहीं किया गया है। अगर किसानों ने किसी की संपत्ति का नुकसान नहीं किया है तो सरकार ने उनके खिलाफ केस क्यों दर्ज किए हैं। उन मामलों को भी वापस लेना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि कानून जल्दबाजी में लेकर आया गया है। इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए खुद सड़कें खोदी, इसका जिम्मेदार कौन है ?वहीं निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि इस विधेयक में हालिया और पुरानी परंपराओं का जिक्र किया गया है। धारा 147, 148 दंगा संबंधित कानून पहले से ही लागू है। राजनीतिक व्यक्तियों को आंदोलन का समर्थन करना पड़ता है। सेक्शन 120 के अंदर किसी को भी ले लो। आने वाली सरकार इसी का सदुपयोग, दुरुपयोग करके इसका इस्तेमाल करेंगे।