नई दिल्ली। आइसीसी ने 1925 में अपने गठन के बाद से आज़ादी की लड़ाई को देखा है, भीषण अकाल और अन्न संकटों को देखा है और भारत का भी आप हिस्सा रहे हैं। अब इस बार की ये एजीएम एक ऐसे समय में हो रही है, जब हमारा देश मल्टीपलाई चैलेंज को चैलेंज कर रहा है।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है लेकिन अन्य तरह के संकट भी निरंतर खड़े हो रहे हैं। कहीं Flood की चुनौती, कहीं लॉकस्ट, ‘पोंगोपाल’ का कहर, कहीं ओलावृष्टि, कहीं Assam Oil-Field में आग, कहीं छोटे-छोटे Earthquake।कभी-कभी समय भी हमें परखता है, हमारी परीक्षा लेता है। कई बार अनेक कठिनाइयां, अनेक कसौटियां एक साथ आती हैं। लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है कि इस तरह की कसौटी में हमारा कृतित्व, उज्ज्वल भविष्य की गारंटी भी लेकर आता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहां कहा जाता है- मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यानि हमारी संकल्पशक्ति, हमारी इच्छाशक्ति ही हमारा आगे का मार्ग तय करती है। जो पहले ही हार मान लेता है उसके सामने नए अवसर कम ही आते हैं। ये हमारी एकजुटता, ये एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करना, ये हमारी संकल्पशक्ति, ये हमारी इच्छाशक्ति, हमारी बहुत बड़ी Strength है, एक राष्ट्र के रूप में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मुसीबत की दवाई मजबूती है।
गुरुवार, 11 जून 2020
मुसीबत की दवाई मजबूती हैः पीएम
भारतीय डाक विभाग में बंपर भर्ती
नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग के मध्य प्रदेश पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। डाक विभाग में इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 2834 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर, डाक सेवक के पद भरे जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 7 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं।
पदों की संख्या,शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए. वहीं, जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं या 12वीं में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा है, उनके लिए कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है.
आयु सीमा
मध्य प्रदेश पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
कैसे होगा चयन?
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी बल्कि ऑनलाइन आवेदन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
तेज रफ्तार का कहर फिर, दर्दनाक मौत
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आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं
सुप्रीमकोर्ट ने कहा रिजर्वेशन किसी का मौलिक अधिकार नहीं, रिजर्वेशन मामले में कोर्ट द्वारा सुप्रीम टिप्पणी, राइट टू रिजर्वेशन नही है मौलिक अधिकार
राणा ओबराय
नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने कहा रिजर्वेशन किसी का मौलिक अधिकार नहीं, रिजर्वेशन मामले में कोर्ट द्वारा सुप्रीम टिप्पणी, राइट टू रिजर्वेशन नही है मौलिक अधिकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोटा पर सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसी के साथ अदालत ने तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल की गई एक याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि कोई भी आरक्षण के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं कह सकता है और इसलिए रिजर्वेशन का लाभ नहीं देना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। दरअसल, डीएमके-सीपीआई-अन्नाद्रमुक समेत अन्य तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एनईईटी के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान सवाल किया कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि आरक्षण मौलिक अधिकार ही नहीं है। पीठ ने कहा, ‘किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है? अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए है। हम मानते हैं कि आप सभी तमिलनाडु के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में रुचि रखते हैं। लेकिन आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
बिना मास्क 548 के खिलाफ की कार्रवाई
अयोध्या। कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए बिना मास्क के घरों के बाहर निकलना प्रतिबंधित है। अयोध्या पुलिस गमछा से चेहरा ढकने को लॉकअप नियमों का उल्लंघन मानती है इसलिए वह ऐसे लोगों को कड़ी फटकार लगाते हुए जुर्माना भी लगा रही है। बुधवार को चेकिंग के दौरान बिना मास्क के बाहर घूमते हुए पकड़े जाने पर 548 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही की गयी, जिसमें कोतवाली नगर में 101,रूदौली 91,कोतवालली अयोध्या 64,पूराकलन्दर 60,मवई 45,कुमारगंज 43,रामजन्मभूमि 38,कैन्ट 33,पटरंगा व खण्डासा 25,हैदरगंज में 23,रौनाही 17,महराजगंज व बीकापुर 06,गोसाईगंज व तारून 05,इनायतनगर में 04 व्यक्तियों के विरूद्व महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई व नियमों के उल्लघन पर 257 वाहनों का चालान किया गया व 14 वाहन सीज किये गये, 37,500 रूपये जुर्माना वसूला गया। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि कोरोना वायरस की लड़ाई में बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर जरूरत में ही घरों से निकले तो इस वायरस से बचा जा सकता है।
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