कश्मीर में लगी पावंदियो पर सख्त टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट सुनील पटेल
कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में लगी पावंदियो पर सख्त टिप्पणी की है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट को पूरी तरह से बैन करना सख्त कदम है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार अपने सभी आदेशों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट कहा कि अपने सभी आदेशों को दोबारा देखे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर जरूरी आदेशों को वापस ले सरकार। सुप्रीम कोर्ट की कश्मीर में पाबंदियों पर टिप्पणी की है।