नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआइ में आपका खाता है और आपने इसमें एफडी यानी फिक्सड डिपॉजिट कराया है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।क्योंकि आपको एफडी पर मिलने वाले मुनाफा घट सकता है। इसके लिए आपको फॉर्म 15G/H जमा जरूर करना होगा। आपको बता दें कि आपकी एफडी के मुनाफे पर बैंक टैक्स यानी टीडीएस काटता है। इसकी कटौती तभी होती है जब एफडी और बचत खाते से सालाना 50,000 रुपये से अधिक का ब्याज मिलता है। एसबीआइ ने अब अपने ग्राहकों को यह सुविधा दी है कि आप टैक्स कटौती से बचने के लिए घर बैठे फॉर्म 15G/15H जमा कर सकते हैं।
आइए इसके बारे में जानते हैं...
क्या है नियम- अगर आसान शब्दों में कहें तो मतलब साफ है कि किसी वित्त वर्ष में मिलने वाला ब्याज एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो तो बैंक ब्याज की उस रकम पर टीडीएस काटते है। इससे पहले वित्त वर्ष यानी साल 2018-19 के लिए यह सीमा 10,000 रुपये थी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 50,000 रुपये थी। मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यह सीमा 40,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये है।
क्यों जमा करना होता है फॉर्म 15G/H-अगर आपकी कुल आमदनी और बैंक से मिलने वाले ब्याज की आमदनी मिलकर इनकम टैक्स की बेसिक छूट की सीमा के अंदर है तो आप फॉर्म 15G/H जमा कर इस बात की घोषणा करते हैं।