गुरुवार, 5 सितंबर 2024

'शिक्षक' दिवस के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन

'शिक्षक' दिवस के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन 

शिक्षक दीपक के समान होते हैं, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं- सीमा पवार

रिद्धि-सिद्धि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के केपीएस भरवारी,भीटी, एन डी कान्वेंट, एवं रिद्धि सिद्धि कॉलेज में भव्य शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन

कौशाम्बी। रिद्धि-सिद्धि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य और गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन की शुरुआत मां सरस्वती की आराधना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। जिसमें सभी उपस्थितों ने श्रद्धा भाव से भाग लिया। शिक्षकों को पुष्पमाला अर्पित कर उनका सम्मान किया गया और उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। जिनमें संगीत, नृत्य और नाटक ने समां बांध दिया। छात्रों ने अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रेरणादायक भाषण दिए और विभिन्न कला माध्यमों से अपने विचार प्रकट किए। इन प्रस्तुतियों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि शिक्षा और संस्कारों की महत्ता को भी उजागर किया। 
संस्थान के चेयरमैन निवर्तमान विधायक संजय कुमार गुप्ता ने समारोह में शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए विशेष पुरस्कार वितरण किया। जो उनके अथक परिश्रम और शिक्षा क्षेत्र में अद्वितीय योगदान का प्रतीक था। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं। जो आने वाली पीढ़ियों को न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि उन्हें नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी बोध कराते हैं। संस्थान की डायरेक्टर सीमा पवार ने इस अवसर पर कहा शिक्षक दीपक के समान होते हैं, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। उनका योगदान अमूल्य है और उनके द्वारा किया गया मार्गदर्शन छात्रों के जीवन में हमेशा के लिए प्रभाव छोड़ता है। 
समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। जिसमें सभी ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं और शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मयंक मिश्र, प्रिंसिपल एस पी सिंह, प्रिंसिपल रमेश श्रीवास्तव, प्रिंसिपल राम सुख, सुभाष शुक्ला, विपुल पांडे, को-ऑर्डिनेटर नितेश एवं समस्त संस्थानों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

'जनपद स्तरीय व्यापार बंधु समिति' की बैठक की

'जनपद स्तरीय व्यापार बंधु समिति' की बैठक की 

जिलाधिकारी ने की व्यापार बंधु समिति की बैठक

कौशाम्बी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी द्वारा उदयन सभागार में जनपद स्तरीय व्यापार बंधु समिति की बैठक की गई। जिलाधिकारी ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। 
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि व्यापार बन्धु एवं उद्योग बंधु की बैठक को गंभीरता से लिया जाय तथा व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएं। उन्होंने उपायुक्त राज्यकर को निर्देशित किया कि व्यापारियों की समस्याओं को सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय कर निस्तारित कराया जाएं तथा क्षेत्र भ्रमण कर भी व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाएं। 
बैठक में देवीगंज के व्यापारियों ने बताया कि प्राइवेट व सरकारी स्कूल की छुट्टी के समय जाम की समस्या बन जाती है, जिस पर जिलाधिकारी ने टै्रफिक इंस्पेक्टर को स्कूलों की छुट्टी के समय अतिरिक्त पुलिस बल लगाकर यातायात सुगम कराने के निर्देश दिए। बैठक में व्यापारियों ने बताया कि मंझनपुर से वाया शीतलाधाम देवीगंज से अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरूआत अभी तक नहीं की गई हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने एआरएम रोडबेज को पुनः पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। 
बैठक में नगर पंचायत सिराथू के चन्दबहार में सरकारी जमीन पर खेल का मैदान बनाये जाने के प्रकरण पर ईओ ने बताया कि खेल का मैदान के लिए प्रस्ताव बनाकर बोर्ड को भेजा गया था, परन्तु उक्त जमीन पर बोर्ड खेल का मैदान बनाये जाने के लिए सहमत नहीं है।जिसपर जिलाधिकारी ने कहा कि खेल के मैदान के लिए अन्य जगहों पर जमीन चिन्हित कर जल्द प्रस्ताव दिया जाएं। बैठक में व्यापारियों द्वारा सैनी एवं लेहदरी रोड पर बैरीकेटिंग कराएं जाने की माग पर जिलाधिकारी ने ट्रेफिक इंस्पेक्टर को समुचित स्थान पर बैरीकेटिंग कराने के निर्देश दिए। 
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्वत, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह एवं सहित अन्य अधिकारी तथा व्यापारी प्रान्तीय महामंत्री रमेश अग्रहरि, जिलाध्यक्ष प्रवेश केसरवानी सहित अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहें।

समस्या का समाधान असली कानून व्यवस्था है

समस्या का समाधान असली कानून व्यवस्था है 

संदीप मिश्र 
लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी के यहां हुई दिनदहाड़े डकैती के आरोपी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ पर कहा कि समस्या का समाधान असली कानून व्यवस्था है, नकली एनकाउंटर नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। 
उन्होंने एक्स पर कहा कि लगता है, सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले ‘मुख्य आरोपी’ से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गयी और ‘जात’ देखकर जान ली गई। 
जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए। क्योंकि, ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है। उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है। जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करें। 
नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून-व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है, जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है ? घोर निंदनीय है।

सीएम द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित

सीएम द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एक याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। वहीं, दूसरी याचिका में केजरीवाल ने जमानत देने की अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का पक्ष रखा। 
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ‘सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। साथ ही केजरीवाल को बीते दिनों अंतरिम जमानत देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सीएम समाज के लिए खतरा नहीं हैं।’ सिंघवी ने ये भी कहा कि दो बार सुप्रीम कोर्ट और एक बार ट्रायल कोर्ट केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे चुका है। 
सिंघवी के अनुसार, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया था और एक बार ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं और समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ‘सीबीआई ने दो वर्षों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन, फिर बीती 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी एक तरह से इंश्योरेंस गिरफ्तारी थी।’ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर 23 अगस्त को सीबीआई से हलफनामा देने को कहा था। साथ ही केजरीवाल को दो दिनों के भीतर सीबीआई के हलफनामे पर जवाब देने का निर्देश दिया था।
सिंघवी की दलीलों पर सीबीआई का पक्ष रख रहे एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पहली आपत्ति तो ये है कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए न कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। राजू ने कहा कि ऐसा लगता है कि केजरीवाल कोई खास व्यक्ति हैं, जिनके लिए अलग तरीका अपनाया जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एक याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वहीं, दूसरी याचिका में केजरीवाल ने जमानत देने की अपील की है। इससे पहले 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने दलील दी थी कि दिल्ली सीएम जमानत पर बाहर आने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-321, (वर्ष-11)

पंजीकरण संख्या:- UPHIN/2014/57254

2. शुक्रवार, सितंबर 06, 2024

3. शक-1945, भाद्रपद, शुक्ल-पक्ष, तिथि-तीज, विक्रमी सवंत-2079‌‌। 

4. सूर्योदय प्रातः 05:39, सूर्यास्त: 06:58।

5. न्‍यूनतम तापमान- 31 डी.सै., अधिकतम- 36 डी.सै.। गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7. स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय (डिजीटल सस्‍ंकरण)। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

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बुधवार, 4 सितंबर 2024

रेप के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना

रेप के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। नाबालिग से दुष्कर्म के 1 आरोपी को बुधवार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया था कि अभियुक्त मोहित पाल पुुत्र अजय उर्फ अजब सिंह निवासी मौहल्ला जनकपुरी थाना सिविल लाईन द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना की गई। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 861/2018 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया था। 20 सितंबर 2018 को अभियुक्त महित पाल द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त मोहित पाल के विरूद्ध 29 सितंबर 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर व्योम बिंदल तथा थानाध्यक्ष कोतवाली नगर अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गई व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। 
विशेष लोक अभियोजक विक्रान्त राठी, दीपक गौतम व पैरोकार आरक्षी बलराम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे-1 पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी मोहित पाल को धारा 363, 366, 376, भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

'जिला स्वच्छता समिति' की बैठक की गई: डीएम

'जिला स्वच्छता समिति' की बैठक की गई: डीएम 

जिला स्वच्छता समिति की बैठक कर डीएम ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

सुशील केसरवानी 
कौशाम्बी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी द्वारा बुधवार को उदयन सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिला स्वच्छता समिति की बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अवशेष एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त धनराशि से कराये गए कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला पंचायतराज अधिकारी को सर्वे कराकर अवशेष रह गये सभी पात्र लोगों को व्यक्तिगत शौचालय से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। 
इसके साथ उन्होंने कहा कि लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, नियमित सत्यापन कराकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएं। उन्होंने जिला पंचायतराज अधिकारी से कहा कि नियमित भ्रमण कर सुनिश्चित किया जाए कि मॉडल ग्राम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में किये जा रहें सभी गतिविधियां क्रियाशील रहें। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं एडीओ (पं0) को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने विकास खण्डों के 05-05 चयनित मॉडल ग्रामों का निरीक्षण कर रिपोर्ट फोटो सहित उपलब्ध कराएंगे। बैठक में प्लास्टिक मैनेजमेन्ट यूनिट इकाई नेवादा एवं मंझनपुर की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विद्युत कनेक्शन का कार्य न होने के इकाई बन्द है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा विद्युत कनेक्शन का कार्य जल्द से जल्द कराकर इकाई को चालू कराने के निर्देश दिए गए। 
बैठक में जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन सुजीत शुक्ला ने बताया है कि 2024-25 में लक्ष्य 19406 के सापेक्ष कुल 22606 शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। भारत सरकार के पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से 7718 व्यक्ति पात्र पाए गए। जिनकी एम.आई.एस. करा दी गई है। जिसमें से 4753 लाभार्थियों को 02 चरणों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रथम किश्त एवं 3755 लाभार्थियों को दोनों किश्त की धनराशि लाभार्थियों के खाते में अवमुक्त कर दी गई है एवं अभी भी 2965 लाभार्थियों को प्रथम किश्त एवं 998 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना अवशेष है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत शौचालयों की रेट्रोंफिटिंग के अन्तर्गत पंचायत सहायको द्वारा अभियान में कुल चयनित 408594  लाभार्थियों के शौचालयों का सत्यापन कराया जाना था, जिसके सापेक्ष 391973 लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है, अवशेष 16621 लाभार्थियों के शौचालायों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि अब तक वित्तीय वर्ष-2024-25 में कुल 173 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत 287 ग्रामों को मॉडल ग्राम बनाये जाने पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा के किनारे अवस्थित 31 ग्राम पंचायतों को मॉडल घोषित किया जाना है। जिसमें 30 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत 41 ग्रामों को मॉडल ग्राम घोषित किया जा चुका है। 
बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवशेष एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त धनराशि से कराए गए कार्यों पर विचार-विमर्श, व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण पर विचार-विमर्श, व्यक्तिगत शौचालयों की रेट्रोफिटिंग कराए जाने पर विचार-विमर्श, वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यक्तिगत शौचालय, आईईसी/ प्रचार-प्रसार मद, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन तथा प्रशासनिक मद एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में गंगा एक्शन प्लॉन के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया। 
इस अवसर पर उपायुक्त स्वतः रोजगार सुखराज बन्धु, चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार एवं जिला पंचायतराज अधिकारी अनिल कुमार सिंह एवं सभी विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

सेना से आने वाले हर अग्निवीर को नौकरी मिलेंगी

सेना से आने वाले हर अग्निवीर को नौकरी मिलेंगी  राणा ओबरॉय  फरीदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की चुनावी रैली में कहा कि सेना ...