दुष्कर्म के मामलें में 10 साल कारावास की सजा
भानु प्रताप उपाध्याय
मुजफ्फरनगर। नई मंडी क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामलें में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक गौतम और विनय अरोरा ने बताया कि 20 जुलाई 2016 को नई मंडी क्षेत्र से किशोरी संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। परिजनों ने सिखेड़ा क्षेत्र के इसरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने प्रकरण की सुनवाई की। दुष्कर्म के दोषी इसरार को दस साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।