मंगलवार, 19 मार्च 2024

डीएम ने दो माह के लिए धारा 144 लागू की

डीएम ने दो माह के लिए धारा 144 लागू की

भानु प्रताप उपाध्याय 
शामली। डीएम रविंद्र कुमार सिंह ने त्योहारों, परीक्षा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी दो माह के लिए धारा 144 लागू कर दी है। आगामी दो माह तक धार्मिक स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। डीएम ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी से बाहर प्रचार किया जाएगा। राजनीतिक दल या प्रत्याशी को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। 18मार्च से 17 मई तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी रहेगा। इस आदेश के अन्तर्गत अनुमति देने के लिए एसडीएम सक्षम प्राधिकारी होंगे।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-151, (वर्ष-11)

पंजीकरण:- UPHIN/2014/57254

2. बुधवार, मार्च 20, 2024

3. शक-1945, पौष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-एकादशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌। 

4. सूर्योदय प्रातः 07:13, सूर्यास्त: 06:52।

5. न्‍यूनतम तापमान- 19 डी.सै., अधिकतम- 22+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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सोमवार, 18 मार्च 2024

एससी ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई

एससी ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने SBI से कहा कि बॉन्ड का पूरा डाटा सार्वजनिक करने के आदेश के बावजूद बैंक ने ऐसा नहीं किया और यूनिक नंबर नहीं जारी किए। कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया कि वो हर बॉन्ड पर छपे यूनिक नंबर भी जारी करे। इस नंबर की मदद से ये पता चल सकेगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमने आदेश दिया था कि आप पूरा सार्वजनिक करेंगे, लेकिन आपने पूरा डाटा नहीं दिया। आपने बॉन्ड नंबर नहीं बताए हैं, हमने सब जानकारी देने को कहा था। वास्तव में कहें तो SBI ने जो खुलासा किया है, हम उस पर आपत्ति जता सकते हैं। आपने हमारे आदेश के बाद भी यूनिक नंबर क्यों सार्वजनिक क्यों नहीं किए।" कोर्ट ने SBI को नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी।

दरअसल, अभी SBI ने चुनावी बॉन्ड की 2 अलग-अलग सूची दी हैं। एक में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों की जानकारी और दूसरी में बॉन्ड भुनाने वाली राजनीतिक पार्टियों के नाम हैं। इससे ये पता चल रहा है कि किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को कितना चंदा मिला, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। अब बॉन्ड का नंबर जारी होने से ये जानकारी भी सामने आ सकेगी।

15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने SBI को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को मिले दान और चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों का विवरण चुनाव आयोग को देने को कहा था। आयोग को 13 मार्च तक ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी थी। बाद में SBI ने अतिरिक्त समय मांगा था, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया था।

क्या थे चुनावी बॉन्ड?

चुनावी बॉन्ड एक सादा कागज होता था, जिस पर नोटों की तरह उसकी कीमत छपी होती थी। इसे कोई भी व्यक्ति या कंपनी खरीदकर अपनी मनपंसद राजनीतिक पार्टी को चंदे के तौर पर दे सकती थी। बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी केवल SBI के पास रहती थी। हर तिमाही में SBI 10 दिन के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करता था। केंद्र सरकार ने 2017 के बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसे लागू 2018 में किया गया।

महिला समेत दो आरोपियों को सजा सुनाई

महिला समेत दो आरोपियों को सजा सुनाई

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या में महिला आरोपी समेत दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार रुपेश पुत्र गजे सिंह निवासी महमूदनगर माजरा थाना भोपा द्वारा द्वारा थाना मन्सूरपुर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि उनकी पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए उसके पति अश्वनी पुत्र विजयपाल व सास मुनेश पत्नी विजयपाल निवासी ग्राम खानपुर थाना मंसूरपुर द्वारा जला कर मार दिया गया है।
थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0- 307/2015 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधि0 पंजीकृत किया गया था। थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अश्वनी व मुनेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तों को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
थाना मन्सूरपुर के स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एफटीसी-1 द्वारा आरोपी अश्वनी पुत्र विजयपाल उपरोक्त को धारा 498ए, 304बी भादवि व 4 दहेज अधिनियम में 10 वर्ष कारावास व 6 हजार रुपये के अर्थदंड एवं आरोपी मुनेश पत्नी विजयपाल उपरोक्त को धारा 498ए, 304बी भादवि व 4 दहेज अधि0 में 8 वर्ष कारावास व 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ

पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ

महामाया राजकीय महाविद्यालय में निपुण का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू

कौशाम्बी। महामाया राजकीय महाविद्यालय कौशाम्बी में 18 मार्च से महाविद्यालय की रोवर/रेंजर्स ईकाई का प्रवेश एवम निपुण का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर के प्रथम दिन सर्वप्रथम उदघाटन सत्र से प्रारम्भ हुआ शिविर का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ० अरविंद कुमार द्वारा मां सरस्वती को दीप प्रज्ज्वलित कर एवम पुष्प अर्पित कर किया गया तत्पश्चात जिला संगठन कमिश्नर स्काउट श्यामबाबू ने प्राचार्य का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया। प्रशिक्षण शिविर के आरम्भ की औपचारिक घोषणा करते हुए प्राचार्य जी ने रोवर/रेंजर्स प्रशिक्षुओं को अपने संबोधन में बताया की रोवर/रेंजर्स का उद्देश्य सेवा है। उन्होंने बताया कि रोवर अथवा रेंजर्स का मुख्य गुण है प्रत्येक परिस्थिति में देश सेवा और अपने कर्तव्य के लिए तत्पर रहना है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को स्कार्फ में लगी गांठ के महत्व को समझाते हुए कहा कि ये गांठ हर समय हमारी सेवा भाव और कर्तव्य की प्रतिज्ञा की याद दिलाने के लिए होती है। शिविर के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अथिति एवम समस्त अतिथि गण का स्वागत महाविद्यालय के रेंजर प्रभारी रीता दयाल एवम रोवर प्रभारी डॉ अमित शुक्ला द्वाराकिया गया। प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षक श्यामबाबू जिला संगठन कमिश्नर स्काउट, द्वारा शिविर का संचालन किया गया। धन्यवाद महाविद्यालय की रेंजर प्रभारी रीता दयाल द्वारा किया गया। शिविर के प्रथम दिन  प्रशिक्षण का प्रारंभ ध्वज शिष्टाचार के साथ किया गया। प्रशिक्षुओं को प्रार्थना , झंडागीत , प्रतिज्ञा, नियम इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ०नीलम बाजपेई, डॉ०भावना केशरवानी, डॉ०रमेश चन्द्र, एवम समस्त महाविद्यालय परिवार उपस्थित रहा।
रजनीश कुमार

मतदाता जागरूकता स्कूटी रैली को रवाना किया

मतदाता जागरूकता स्कूटी रैली को रवाना किया

जिला निर्वाचन अधिकारी ने महिला मतदाता जागरूकता स्कूटी रैली को डायट मैदान से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

जनपद के मतदाता 20 मई को अवश्य मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाए-जिला निर्वाचन अधिकारी

कौशाम्बी। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राय ने स्वीप के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोजित महिला मतदाता जागरूकता स्कूटी रैली को डायट मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह रैली डाइट मैदान से समदा चौराहा से ओसा चौराहा होते हुए मंझनपुर चौराहा से डाइट मैदान तक निकाली गई। जनपद के मतदाताओं को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में मतदान दिवस 20 मई 2024 को “छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलों करें मतदान” व “पहले मतदान, फिर जलपान” तथा “चाहे नर हो या नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी” आदि स्लोगन के माध्यम से अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करने के प्रति जागरूक किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता जागरूकता रैली का उद्देश्य है कि मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने जनपद के मतदाताओं से अपील की है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में मतदान दिवस 20 मई 2024 को अवश्य मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाए।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ0  रवि किशोर त्रिवेदी,जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ0 सच्चिदानंद यादव,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ0 कमलेन्द्र कुमार कुशवाहा तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता उपस्थित रही।
सुबोध केशरवानी

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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3. शक-1945, पौष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-दसमीं, विक्रमी सवंत-2079‌‌। 

4. सूर्योदय प्रातः 07:13, सूर्यास्त: 06:52।

5. न्‍यूनतम तापमान- 17 डी.सै., अधिकतम- 26+ डी.सै.।

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7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें

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