डीएम द्वारा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई
आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन किया जाए- डीएम
जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
कौशाम्बी। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राय द्वारा पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के साथ लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की अधिसूचना दिनांक-16.03.2024 के द्वारा जारी कर दी गई है। जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्बन्ध में 50-कौशाम्बी (अ0जा0) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य का निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए कार्यक्रम नियत किया गया है-निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक-26.04.2024, नाम निर्देशन के लिए अंतिम दिनांक-03.05.2024,नाम निर्देशन की जांच के लिए दिनांक-04.05.2024, नाम वापसी के लिए अंतिम दिनांक-06.05.2024, मतदान का दिनांक 20.05.2024 मतगणना का दिनांक 04.06.2024 तथा वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा-06.06.2024 है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन किया जाय। इलेक्ट्रानिक मीडिया पर जारी होने वाले प्रस्तावित राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन की घोषणा मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एम0सी0एम0सी0) के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि नामांकन-पत्र के साथ अभ्यर्थियों द्वारा रंगीन फोटो 2 सेमीण्ग्2ण्5 सेमी ;नवीनतम 5 फोटो, जिनके पीछे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, लिफाफे में रखकर नामांकन के साथ दिये जायेगें)। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) या डाकघर में नामांकन प्रपत्र दाखिल करने से एक दिन पूर्व का खाता खोला जाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रू0-10000-00 से अधिक नही है, तो ऐसे व्यय को बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। नामांकन-पत्र में निर्दलीय अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रस्थापकों के नाम, दिया जाना आवश्यक है तथा निर्दलीय प्रस्थापकों के नाम सम्बन्धित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में होना अनिवार्य है। लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए, अभ्यर्थी को उस राज्य के किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। जमानत धनराशिः-सामान्य जाति के उम्मीदवार के लिए मु0 25000 रूपये एवं अनु0जा0/अ0ज0जा0 के उम्मीदवार के लिए मु0 12500 रूपये शासकीय सुसंगत लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान द्वारा, चालान की प्रति मय लेखा शीर्षक के नामांकन-पत्र के साथ रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिया जायेगा, जिसे भरकर रिटर्निंग ऑफिसर से पास कराकर, बैंक में धनराशि जमाकर, मूल चालान की प्रति नामांकन-पत्र के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा। अनु0जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण-पत्र नामांकन-पत्र के साथ लगाना आवश्यक होगा। एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 04 नामांकन-पत्र रिटर्निंग आफिसर, को जमा कर सकता है, परन्तु जमानत धनराशि एक ही नामांकन-पत्र की जमा होगी, जिसकी फोटोप्रति अन्य तीन नामांकन-पत्रों के साथ संलग्न करनी होगी। नामांकन-पत्र रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय से उम्मीदवार द्वारा लोक अवकाश दिन से भिन्न दिनांक 26.04.2024 से किसी भी दिन पूर्वान्ह 11 बजे से 3 बजे अपरान्ह के बीच प्राप्त किये जा सकते हैं, जिसका लेखा-जोखा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में रखी पंजी में अंकित किया जायेगा। नामांकन-पत्र उम्मीदवार अथवा उसके किसी प्रस्थापक द्वारा लोक अवकाश दिन से भिन्न किसी भी दिन पूर्वान्ह 11 बजे से 3 बजे अपरान्ह के बीच रिटर्निंग आफिसर के पास किया जा सकता है। उम्मीद्वार के द्वारा प्रारूप-26 (शपथ-पत्र) में वॉछित अभिलेख/सूचनाऐं पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है। किसी भी कॉलम की सूचना खाली नहीं छोड़ी जानी चाहिए। यदि उम्मीदवार द्वारा किसी कॉलम को भरा नहीं जाता है या सूचना अपूर्ण या छिपायी जाती है तो ऐसी दशा में नामांकन-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी, जिसके लिए उम्मीदवार स्वंय जिम्मेदार होगा। अभ्यर्थी द्वारा डाक पता/मोबाइल नं0 आदि उपलब्ध कराना प्रत्येक उम्मीदवार को अपना डाक पता, मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नम्बर उपलब्ध कराना आवश्यक है। जिससे कि उम्मीदवार को निर्वाचन से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएं तत्काल उपलब्ध करायी जा सके। अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार सामग्री की छपाई उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए छपाई गई प्रचार सामग्री की एक-एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी जिस प्रिन्टिंग प्रेस से सामग्री तैयार करायी जा रही है प्रोपराइटर का नाम, फर्म का नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, जी0एस0टी0 नम्बर आदि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। आचार संहिताः लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए जनपद मे आचार संहिता आयोग द्वारा लगायी गयी है, जिसका अनुपालन प्रत्येक प्रत्याशी को करना आवश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर को नामांकन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में-प्रत्याशी द्वारा रिटर्निंग आफिसर को नामाकंन पत्र प्रस्तुत करते समय 100 मीटर की परिधि में केवल 02 वाहन अनुमन्य है। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार सहित कुल 05 व्यक्ति ही एक साथ रिटर्निंगं आफिसर के कार्यालय में उपस्थित रह सकते है। नामांकन प्रक्रिया की विधिवत् वीडियोग्राफी/सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जायेगी। प्रत्याशी द्वारा किसी भी प्रकार का जुलूस/सभा बिना अनुमति किया जाना प्रतिबन्धित है। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज पर निगरानी रखी जायेंगी। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट न किया जाएं।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आयोग की गाइड लाइन के अनुसार अनुमति प्राप्त कर वाहनों पर झण्डा आदि लागाया जाय।इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार गोंड एवं अपर जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह उपस्थित रहे।