शनिवार, 16 मार्च 2024

कौशाम्बी: डीएम-एसपी ने जन-शिकायतों को सुना

कौशाम्बी: डीएम-एसपी ने जन-शिकायतों को सुना 

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने तहसील सिराथू में सुनी जनशिकायतें

कौशाम्बी। जिलाधिकारी राजेश कुमार राय एवं पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने तहसील सिराथू में जन-शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण व समयान्तर्गत निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राजस्व से सम्बन्धित शिकायतों पर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर शिकायत को निस्तारित करने के निर्देश दिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 58 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 05 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया।
समाधान दिवस में सतीश कुमार तिवारी निवासी ग्राम-महेशपुर उर्फ सलेमपुर ने प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उनकी भूमिधरी पर परिवार के ही लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सिराथू को प्रकरण की जॉच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।। इसी प्रकार शिकायतकर्ता पुष्पा देवी निवासी ग्राम-नारा द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि प्रार्थिनी की भूमिधरी पर कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सिराथू को राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर समस्या को निस्तारित करने के निर्देश दिए।
तहसील मंझनपुर में कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 02 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया तथा तहसील चायल में कुल 24 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 03 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी, उप जिलाधिकारी महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं क्षेत्राधिकारी अवधेश विश्वकर्मा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।
गणेश साहू

रेलवे ने 9144 पदों के लिए आवेदन मांगे

रेलवे ने 9144 पदों के लिए आवेदन मांगे

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे में बंपर भर्तियां निकली है। रेलवे ने 9144 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।

सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है बताया जा रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन के पदों पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 18 अप्रैल 2024 तक या उससे पहले यह आवेदन जमा कर सकते हैं। रेलवे में कुल 9144 पद निकाले गए हैं। जिसमें 8052 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए हैं और 1092 वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पदों के लिए हैं। वैकेंसी आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अजमेर, आरआरबी प्रयागराज, आरआरबी बेंगलुरु, आरआरबी भोपाल, आरआरबी भुवनेश्वर और आरआरबी बिलासपुर में उपलब्ध हैं।

आरआरबी टेक्निशियन नोटिफिकेशन 2024

रेलवे ने यह नोटिफिकेशन 8 मार्च को रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक में एलिजिबिलिटी, सिलेबस और आवेदन प्रक्रिया के बारे में ज्यादा डिटेल पा सकते हैं। 

आरआरबी टेक्निशियन रजिस्ट्रेशन लिंक 2024

2024 के लिए आरआरबी टेक्नीशियन एप्लिकेशन फॉर्म 9 मार्च, 2024 से 8 अप्रैल, 2024 तक रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की आधिकारिक वेबसाइट लिंक rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

आरआरबी टेक्निशियन फॉर्म के लिए कैसे करें अप्लाई

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट सबसे पहले आरआरबी के अधिकारी वेबसाइट पर जाएं आरआरबी की उस वेबसाइट पर जाएं जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आरआरबी अहमदाबाद, के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपको – rrbahmedaba.gov.in पर जाना होगा।

एप्लिकेशन लिंक देखें: एक बार आरआरबी की वेबसाइट पर, ‘Click here for submission of online Applications for CEN No. 02/2024 (Technicians)’ पर क्लिक करें।

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको मांगी गई जरूरी डिटेल भरनी होंगी।

डिटेल्स भरने के बाद आप अपने फॉर्म का रिव्यू कर लें। आपके द्वारा भरी गई सभी डिटेल्स चेक कर लें।

अब अपना फॉर्म सबमिट कर दें। इसके साथ ही अपने फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

रेप: आरोपी को 83 साल के कारावास की सजा

रेप: आरोपी को 83 साल के कारावास की सजा 

इकबाल अंसारी 
तिरुवनंतपुरम। महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और छेड़खानी जैसी घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। महिलाएं और लड़कियां बाहर तो छोड़िए घर में भी असुरक्षित हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आकंड़ों पर गौर करें तो अपने देश में 96 फीसदी रेप केस में रेपिस्ट पीड़िता के रिश्तेदार या परिचित होते हैं। साल 2021 में रेप के 30571 ऐसे मामले दर्ज किए गए, जिनमें वारदात करने वाला पीड़िता के जानकार थे। रेप के 2424 मामलों में तो पीड़िता के परिवार के किसी सदस्य ने ही उसके साथ वारदात को अंजाम दिया था। इसी तरह का एक मामला केरल में पलक्कड़ में सामने आया है। बलात्कार के एक मामले में पीड़िता नाबालिग लड़की है। 
आरोपी की उम्र 65 साल है। वो आए दिन पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया करता था। उसे इस मामले में खुलासा करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। यहां तक कि पीड़िता के अन्य परिजनों की उपस्थिति में भी वो उसके साथ बलात्कार करता था। इस मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को कुल 83 साल के कारावास की सजा सुनाई है।पट्टांबी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) के न्यायाधीश रामू रमेश चंद्र भानु ने आरोपी शख्स को पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने कहा कि इस केस में दोषी करार दिया गया शख्स कम से कम 40 साल तक जेल में सजा काटेगा। उसके अलग-अलग सजा दी गई है, जो कि सभी एक साथ उसे काटनी होंगी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 4.3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माने का कुछ हिस्सा पीड़ित को भी दिया जाए। पीड़िता दोषी के अनैतिक व्यवहार से तंग आ गई थी। उसने परिजनों को इसके बारे में बताने की बजाए स्कूल में अपने एक शिक्षक को सारी बात बता दी। उनकी पहल इस मामले में चाइल्ड सर्विसेज शामिल हुई, जिसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बताते चलें कि केरल में हुई बलात्कार की वारदात और एनसीआरबी के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि महिलाएं, लड़कियां और बच्चियां अपने घरों में अपने परिजनों के बीच ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन पिछले कुछ साल से अपराध के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो आंखें खोल देने वाले हैं। अब महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में सबसे ज्यादा आरोपी उसके परिचित या नजदीकी रिश्तेदार होते हैं।

सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, निर्देश दिए

सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, निर्देश दिए 

पंकज कपूर 
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
कैम्प कार्यालय में तैनात अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिये कि जन समस्याओं के जल्द समाधान के लिए जन शिकायतों को यथाशीघ्र संबंधित विभागों को भेजा जाए और विभाग द्वारा शिकायतों और समस्याओं पर की गई कार्यवाही की जानकारी ली जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता एवं अन्य समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं। लोगों को घर बैठे ही अधिकांश सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

कानून: आपके लेक्चरर की हमें जरूरत नहीं है

कानून: आपके लेक्चरर की हमें जरूरत नहीं है

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चिंता जताने वाले अमेरिका को भारत ने खरी खरी सुनाते हुए दो तू कहा है कि आपके लेक्चरर की हमें जरूरत नहीं है और CAA भारत का आंतरिक मामला है। तुम्हारे पास नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो जानकारी है वह गलत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमेरिका की ओर से जताई गई चिंता को लेकर कहा है कि एक्ट के नोटिफिकेशन पर अमेरिका की चिताओं पर हमें सख्त ऐतराज है। क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है और अमेरिका को CAAपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि CAA को लेकर अमेरिका की टिप्पणी अवांछित एवं गैर जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने CAA को लेकर टिप्पणी की थी कि हम CAA पर नजर बनाए हुए हैं अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि भारत में 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अमेरिका इस बात पर अपनी करीबी नजर बनाए हुए हैं कि कैसे इस एक्ट को लागू किया जाता है। हम देख रहे हैं कि कैसे इसके अंतर्गत सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और उन्हें समानता प्रदान की जाती है ?

जेकेएलएफ 5 साल के लिए 'गैरकानूनी' घोषित

जेकेएलएफ 5 साल के लिए 'गैरकानूनी' घोषित 

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार ने 'जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) (मोहम्मद यासीन मलिक गुट)' को अगले पांच साल के लिए ''गैरकानूनी संगठन'' घोषित कर दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ''एक्स'' पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। शाह ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग को पांच साल के लिए ''गैरकानूनी संगठन''के रूप में नामित किया है। संगठन ने आतंकवाद के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में अलगाव को बढ़ावा देकर भारत की अखंडता को खतरे में डाला। मोदी सरकार आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों और संगठनों को बख्शेगी नहीं। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति के तहत गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग (जेकेपीएल) के चार गुटों को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। इसमें जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वाजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोता), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद खान) और जेकेपीएल (अजीज शेख) याकूब शेख संगठन शामिल हैं। ये संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंक भड़काने और अलगाववाद को बढ़ावा देने में शामिल थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद को बेरहमी से कुचलने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-148, (वर्ष-11)

पंजीकरण:- UPHIN/2014/57254

2. रविवार, मार्च 17, 2024

3. शक-1945, पौष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-अष्टमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌। 

4. सूर्योदय प्रातः 07:13, सूर्यास्त: 06:52।

5. न्‍यूनतम तापमान- 16 डी.सै., अधिकतम- 23+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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