आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर कई प्रतिबंध लगाएं
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। पेटीएम के लिए मुसीबत पैदा हो गई है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी के बाद नई डिपॉजिट स्वीकार करने और क्रेडिट लेनदेन करने पर बैन लगा दिया है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11 मार्च, 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए रोक लगाई थी।
बाहरी लेखा परीक्षकों की समृद्धि सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके पश्चात् अनुपालन मान्यता रिपोर्ट ने बैंक में सतत गैर-पुरानीयता और चरणीय सुपरवाइजन की चिंताओं को दिखाया, जिसके लिए आगे की सुपरवाइजरी क्रियावली की आवश्यकता है।
इसके अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत और उसके लिए किसी भी और शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आज PPBL को निम्नलिखित निर्देशित किया है: फरवरी 29, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रुमेंट, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड, आदि में और भी कोई जमा या क्रेडिट लेन-देन या टॉप-अप की अनुमति नहीं होगी, सिवाए कि किसी भी समय क्रेडिट किए जा सकने वाले ब्याज, कैशबैक्स, या रिफंड्स के।
उनके उपलब्ध शेषता तक, उनके ग्राहकों द्वारा उनके खातों से राशियों की निकासी या उपयोग से कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जैसे कि बचत खाते, चालू खाते, प्रीपेड इंस्ट्रुमेंट्स, FASTags, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, आदि। फरवरी 29, 2024 के बाद, उपरोक्त (ii) में संदर्भित नहीं होने वाले, जैसे कि फंड ट्रांसफर्स BBPOU और UPI सुविधा जैसी कोई बैंकिंग सेवाएं बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।
One97 Communications Ltd और Paytm Payments Services Ltd के Nodal खातों को शीघ्रतम समाप्त कर दिया जाएगा, किसी भी स्थिति में 29 फरवरी, 2024 से देर से नहीं। 15 मार्च, 2024 तक सभी पाइपलाइन लेन-देन और नोडल खातों का समापन किया जाएगा और इसके बाद कोई और लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।