शुक्रवार, 30 जून 2023

2 ट्रकों की भिड़ंत, 2 लोग जिंदा जले

2 ट्रकों की भिड़ंत, 2 लोग जिंदा जले

इकबाल अंसारी 

हैदराबाद। तेलंगाना में शुक्रवार को मेडक जिले के नरसिंगी गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो कंटनर ट्रकों की आमने-सामने की भिड़ंत के बाद आग लगने से दो लोग जिंदा जल गए। पुलिस ने कहा कि टक्कर के बाद एक ट्रक का कैबिन पूरी तरह जल गया।

ट्रक यहां से निजामाबाद जा रहा था। घटना की सूचना मिलने के बाद एक दमकल घटनास्थल पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। मृतकों की पहचान नाराजू और बसावारु के रुप में की गई है। दोनों कर्नाटक के रहने वाले थे। पुलिस ने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच की जा रही है।

कोल्ड ड्रिंक्स और चिंगम से बढ़ता है 'कैंसर'

कोल्ड ड्रिंक्स और चिंगम से बढ़ता है 'कैंसर'

डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत 

वाशिंगटन डीसी/जिनेवा। अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक्स और चिंगम के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाएं। क्योंकि इससे आप भी कैंसर की चपेट में आ सकते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर पर रिसर्च करने वाली एजेंसी ने अपनी स्टडी में पाया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर ड्रिंक्स में कैंसर पैदा करने वाले तत्व हो सकते हैं। ऐसे में कोल्ड ड्रिंक्स और चिंगम में भी कैंसर पैदा करने वाले तत्व हो सकते हैं।

यह जानकारी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की स्टडी में दी गई है। IARC की इस रिपोर्ट को हाल ही में मंजूरी दी है और जुलाई में इसे प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि स्टडी में यह नहीं बताया है कि किसी इंसान को कितनी मात्रा में इन चीजों का सेवन करना चाहिए। WHO की एक और संस्था JECFA इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। इसके बाद उसकी ओर से एक लिस्ट जारी की जा सकती है, जिसमें कैंसर के खतरे वाली चीजों की जानकारी हो सकती है।

बता दें कि 14 जुलाई को IARC की रिपोर्ट का प्रकाशन होगा। JECFA के मुताबिक 60 किलोग्राम वजन वाले किसी भी वयस्क को 12 से 36 कैन सोडा ही पीना चाहिए। इससे अधिक का सेवन करना खतरनाक हो सकता है। इस रिपोर्ट का अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर के देशों में पालन किया जाता है और एडवाइजरी के तौर पर इस्तेमाल होता है।

ट्विटर द्वारा दायर याचिका को खारिज किया

ट्विटर द्वारा दायर याचिका को खारिज किया

इकबाल अंसारी 

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर इंक द्वारा दायर उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी ने सामग्री हटाने और ब्लॉक करने संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी थी। 

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि कंपनी की याचिका का कोई आधार नहीं है।

न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने ट्विटर कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और इसे 45 दिनों के भीतर कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया। अदालत ने फैसले के मुख्य हिस्से को पढ़ते हुए कहा, "उपरोक्त परिस्थितियों में यह याचिका आधार रहित होने के कारण अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज की जा सकती है और तदनुसार ऐसा किया जाता है।

याचिकाकर्ता पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है जो 45 दिनों के अंदर कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बेंगलुरु को देय है। यदि इसमें देरी की जाती है, तो इस पर प्रति दिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।’’ न्यायाधीश ने ट्विटर की याचिका खारिज करते हुए कहा, ''मैं केंद्र की इस दलील से सहमत हूं कि उनके पास ट्वीट को ब्लॉक करने और एकाउंट पर रोक लगाने की शक्ति है।’’

सुहागरात के अगले दिन बच्ची को दिया जन्म 

सुहागरात के अगले दिन बच्ची को दिया जन्म 

विजय भाटी 

गौतमबुद्ध नगर। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नई नवेली दुल्हन द्वारा सुहागरात के अगले ही दिन बच्ची को जन्म देने का एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस धोखे और बेइज्जती से नाराज दूल्हे ने अब दुल्हन को साथ रखने से इनकार कर दिया है। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, दनकौर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक की बीते सोमवार को बुलंदशहर के सिकंदराबाद की रहने वाली लड़की से शादी हुई थी। शादी के बाद नई दुल्हन का ससुराल में धूमधाम से स्वागत किया गया। मंगलवार को उसकी सुहागरात थी। सुहागरात के दौरान अचानक दुल्हन के पेट में अचानक से काफी तेज दर्द होने लगा। इससे घबराया पति और ससुराल वाले तुरंत दुल्हन को पास में ही एक अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। यहां जब डॉक्टर द्वारा जब दुल्हन का चेकअप किया गया तो पता चला कि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की यह बात सुनकर पति और सभी ससुराल वालों के के पैरों तले जमीन खिसक गई।

इतना ही नहीं, इसके कुछ घंटों बाद अगले दिन दुल्हन की डिलीवरी भी हो गई और उसने 7 महीने की स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब यह बात दुल्हन के मायके वालों को पता चली तो वह भी बुलंदशहर से बेटी के पास अस्पताल पहुंच गए, जहां दोनों ही पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई। इस दौरान अपने साथ हुए इस धोखे से नाराज ससुराल वालों और दूल्हे ने पत्नी को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। लेकिन बाद में दोनों पक्षों में आपस में समझौता होने के बाद मायके वाले बेटी और उसकी बच्ची को साथ वापस गांव लौट गए हैं।

दूल्हा पक्ष का कहना है कि शादी के लिए करीब 5 महीने पहले रिश्ता तय हुआ था। उस वक्त उन्हें लड़की के गर्भवती होने की कोई जानकारी नहीं थी। दुल्हन पक्ष ने उनसे जानबूझकर उन्हें धोखे में रखा और बेटी के गर्भवती होने की बात छिपाई। वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि दुल्हन पक्ष ने शादी के वक्त दूल्हा पक्ष को कुछ समय पहले लड़की का पथरी का ऑपरेशन होने के चलते उसका पेट फूलने की बात बताई थी।

आरोप: पहले सट्टा खिलवाया, फिर जेल भेजा

आरोप: पहले सट्टा खिलवाया, फिर जेल भेजा

संदीप मिश्र 

बरेली। थाना किला में तैनात महिला दरोगा पर एक विकलांग युवक ने गम्भीर आरोप लगाए है। युवक ने महिला दरोगा पर आरोप लगाए हैं कि पहले खुद ही विकलांग से सट्टा खिलवाया और बाद में उसे स्मेक के झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया। युवक ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।

बता दें, किला थाना क्षेत्र में बाजार संदल खां का रहने वाला अफसर खां पुत्र भूरे विकलांग है। आरोप है कि विकलांग युवक को चौकी सराय में तैनात दरोगा रीता तेवतिया ने कुछ दिन पहले चौकी पर बुलाया था। इस दौरान महिला दरोगा ने विकलांग से सट्टा करने को कहा था। 

आरोप है कि महिला दरोगा ने कहा था कि सट्टे की कमाई का कुछ हिस्सा वह विकलांग को दे देगी। जिससे उसका घर चलता रहेगा। विकलांग ने बताया कि उसने सट्टा करना शुरू कर दिया। जिसके बदले में महिला दरोगा उसको रोज खर्चे के पैसे देती थी। आरोप है कि 20 जून को महिला दरोगा ने विकलांग को चौकी पर बुलाया। जहां पर कुछ देर बैठाने के बाद उसे किला थाने भेज दिया। किला थाने में विकलांग से 20 ग्राम स्मैक बरामद करने का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। विकलांग युवक ने बताया कि वह कल जेल से छूटने के बाद चौकी पहुंचा और महिला दरोगा से झूठे मुकदमे में जेल भेजने का कारण पूछा। जिस पर महिला दरोगा आग बबूला हो गई और उसे झूठे मुकदमे में फिर से जेल भेजने की धमकी देकर भगा दिया।

धार्मिक स्थल पर मांस के टुकड़े मिलें, आक्रोश 

धार्मिक स्थल पर मांस के टुकड़े मिलें, आक्रोश 

भानु प्रताप उपाध्याय 

शामली। कादरगढ़ गांव में स्थित धार्मिक स्थल पर मांस के टुकड़े मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। थोड़ी ही देर में मंदिर पर इकट्ठा हुई सैकड़ों लोगों की भीड़ ने मांस के टुकड़े को लेकर हंगामा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। मांस के टुकड़े मिलने और हंगामे की सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करते हुए ग्राम प्रधान की मौजूदगी में मांस के टुकड़ों को वहां से हटाया।

शुक्रवार को शामली जनपद के जलालाबाद थाना क्षेत्र के गांव कादरगढ़ में रहने वाले श्रद्धालु जब सवेरे के समय पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंचे तो वहां पर पड़े मिले मांस के टुकड़ों को देखकर अफरा तफरी मच गई। धार्मिक स्थल में मांस के टुकड़े पड़े होने की जानकारी मिलते ही थोड़ी ही देर में गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। 

आसपास के गांव के ग्रामीण भी इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गए। हिंदू समाज के लोगों ने मांस के टुकड़े मिलने को लेकर जोरदार हंगामा किया। हिंदू समाज के लोगों ने धार्मिक स्थल पर मांस के टुकड़े फेंके जाने का विरोध करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई। ग्राम प्रधान प्रदीप राणा की ओर से तुरंत ही पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना पाते ही गांव में पहुंची पुलिस ने हंगामा काट रहे लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया और ग्राम प्रधान की सहायता से मंदिर में फेंके गए मांस के टुकड़ों को वहां से हटवाया। ग्राम प्रधान ने पुलिस चौकी में तहरीर देकर शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण


1. अंक-260, (वर्ष-06) पंजीकरण:- UPHIN/2010/57254

2. शनिवार, जुलाई 1, 2023

3. शक-1944, श्रावण, शुक्ल-पक्ष, तिथि- त्रयोदशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 05:20, सूर्यास्त: 07:15। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 20 डी.सै., अधिकतम- 33+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेगी।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

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