बुधवार, 10 मई 2023

खाली पेट 'धनिया' का पानी पीने के फायदे, जानिए 

खाली पेट 'धनिया' का पानी पीने के फायदे, जानिए 

सरस्वती उपाध्याय 

सुबह के समय खाली पेट धनिया का पानी पीने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। इस पानी से यूरिक एसिड समेत कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। भारतीय घरों में धनिया को अलग-अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कहीं धनिया के पत्तों की चटनी बनती है, कहीं इसे खुरदुरा पीसकर अचार में डाला जाता है, तो कहीं पर धनिया के दाने पीसकर मसाला बनाया जाता है, जो लगभग हर सब्जी में डलता है। धनिया के दाने और धनिया, दानों की बात करें तो ये स्वाद में ही अलग नहीं होते, बल्कि सेहत को भी इनसे अनेक फायदे मिलते हैं।

धनिया के दानों में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इन दानों का सेवन सेहत से जुड़ी कई दिक्कतों को दूर करता है। 

यहां जानिए, धनिया के दानों का पानी बनाने का तरीका और इस पानी को पीने के फायदों के बारे में...

धनिया का पानी पीने के फायदे...

धनिया के पानी के फायदे जानने से पहले इस पानी को बनाने का तरीका जान लीजिए। धनिया का पानी बनाने के लिए एक चम्मच धनिया के दाने लें और उन्हें दो गिलास पानी में डालकर उबालें। जब पानी उबलकर आधा हो जाएं, तो उसे छानें और हल्का गर्म करके पिएं।

बढ़ती है इम्यूनिटी...

धनिया के दाने एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। इन दानों का पानी पीने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने में मदद मिलती है। इसके अलावा, इस पानी से शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स का भी खात्मा हो जाता है।

यूरिक एसिड...

यूरिक एसिड कम करने के लिए भी धनिया का पानी पिया जा सकता है। इस पानी को पीने पर शरीर से टॉक्सिन और यूरिक एसिड फ्लश होकर बाहर निकल जाते हैं। सब्जी या रायता बनाने में आप धनिया के पत्तों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

वजन घटाने के लिए...

रोज सुबह खाली पेट धनिया का पानी पीने पर वजन कम करने में मदद मिल सकती है। इस पानी को पीने पर पाचन में मदद मिलती है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। साथ ही, धनिया का पानी डिटॉक्स वॉटर की तरह असर दिखाता है। इसीलिए मोटापा कम करने के लिए रोज सुबह धनिया का पानी पी सकते हैं।

गर्मियों के लिए फायदेमंद...

धनिया के पानी को गर्मियों में पीना भी फायदेमंद होता है। गर्मियों के मौसम में शरीर को ताजगी और ठंडक की जरूरत होती है, खासतौर से लू और गर्माहट से बचने के लिए। ऐसे में धनिया का पानी पीना फायदेमंद साबित होता है।

भगवान श्रीनाथजी के दर्शन कर, पूजा-अर्चना की

भगवान श्रीनाथजी के दर्शन कर, पूजा-अर्चना की

अकांशु उपाध्याय/नरेश राघानी 

नई दिल्ली/जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित विख्यात नाथद्वारा मंदिर में भगवान श्रीनाथजी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। उन्होंने श्रीनाथजी की आरती में भी हिस्सा लिया। इस दौरान मंदिर में वेद मंत्र का पाठ किया गया। मोदी ने मंदिर के ललन चौक पर ब्राह्मणों को प्रसाद दक्षिणा दी।

मंदिर के मुख्‍य महाराज विशाल बावा ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। विशाल बावा ने प्रधानमंत्री को पारंपरिक फेंटा, उपर्णा, रजाई, प्रसाद और पान-बीड़ा भी सौंपा। प्रधानमंत्री ने कुछ समय मंदिर में बिताया। इससे पहले मंदिर जाने के रास्ते में सड़क के दोनों ओर लोगों ने कतारबद्ध होकर मोदी का अभिवादन किया।

मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा भी की गई और लोगों ने 'मोदी-मोदी' के नारे लगाए। इसके बाद मोदी ने विभिन्‍न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी सुबह विशेष विमान से उदयपुर पहुंचे। यहां से वह हेलीकाप्‍टर से नाथद्वारा पहुंचे जहां राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी अगवानी की।

दुष्कर्म व हत्या के मामलें में 'मौत' की सजा

दुष्कर्म व हत्या के मामलें में 'मौत' की सजा

इकबाल अंसारी 

गांधीनगर/दाहोद। गुजरात के दाहोद शहर की एक अदालत ने तीन साल पहले अपनी छ: साल की भांजी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामलें में एक व्यक्ति को बुधवार को मौंत की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक प्रकाश जैन के मुताबिक यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश सी के चौहान की अदालत ने इस मामले में बच्ची के मामा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 376 (दुष्कर्म) के अलावा पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई।

 बच्ची दाहोद जिले में अपने रिश्तेदारों के पास रहती थी, जबकि उसके माता-पिता रोजी रोटी कमाने के लिए राजकोट में रहते थे। पॉक्सो अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक 31 जनवरी, 2020 की शाम को व्यक्ति (38) बच्ची को यह कहकर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया कि वह उसे कुछ बढ़िया चीज खिलाएगा। बाद में बच्ची का शव जंगल में मिला था।

पुलिस ने बच्ची के मामा को गिरफ्तार कर लिया और उस पर आईपीसी और पॉक्सो के तहत बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का आरोप लगाया। प्रकाश जैन ने कहा कि अदालत ने 28 गवाहों और 94 दस्तावेजी सबूतों पर भरोसा किया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट शामिल हैं। 

विस्फोट: पीड़ितों को ₹68 लाख का भुगतान किया 

विस्फोट: पीड़ितों को ₹68 लाख का भुगतान किया 

अकांशु उपाध्याय/संदीप मिश्र 

नई दिल्ली/लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के हस्तक्षेप से उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब पांच साल पहले भदोही जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के पीड़ितों को आर्थिक राहत के रूप में 68 लाख रुपये का भुगतान किया। आयोग की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

विज्ञप्ति में बताया गया कि राज्य सरकार ने भदोही जिले में 23 फरवरी 2019 को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के 16 पीड़ितों को आर्थिक राहत के रूप में 68 लाख रुपये का भुगतान किए। आर्थिक राहत में 12 मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घटना में घायल हुए चार लोगों को दो-दो लाख रुपये दिए गए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार घटना के बाद, अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी। इस मामले में चार पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया और इस मामले में उनकी ढिलाई के लिए विभागीय कार्रवाई की गई।

अन्नामलाई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज 

अन्नामलाई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज 

इकबाल अंसारी 

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु ईकाई के अध्यक्ष के़ अन्नामलाई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। मानहानि का यह मुकदमा सिटी सिविल कोर्ट में शहर लोक अधिवक्ता जी देवराजन ने मुख्यमंत्री की ओर से दायर किया।स्टालिन का कहना है कि जब उन्होंने द्रमुक के शीर्ष नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा देते हुए 14 अप्रैल को फाइलें जारी की थी तब अन्नामलाई ने उन पर निराधार आारोप लगाये थे। शिकायतकर्ता के अनुसार अन्नामलाई ने 14 अप्रैल 2023 को मीडिया के सामने राज्य की मुख्यमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने की नीयत से न केवल बयान दिया, बल्कि वीडियो भी जारी किए।

इतना ही नहीं, इन वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर वायरल भी कराया गया। यह बयान न केवल झूठे थे बल्कि मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि को धूमिल करने के मकसद से दिये गये थे। अन्नामलाई के इस कृत्य ने मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल किया है। बयान में कहा गया कि इसी कारण शिकायतकर्ता ने न्यायालय से अन्नामलाई के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत सजा देने की मांग की है।

गौरतलब है कि 14 अप्रैल को अन्नामलाई ने “डीएमके फाइल्स” नाम से एक वीडियो जारी किया था और राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा उनके परिवार के सदस्यों, उनके पुत्र तथा युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे और कहा था कि वर्ष 2011 में मेट्रो ट्रेन के दूसरे चरण के दौरान कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ वह सीबीआई का दरवाजा खटखटाएंगे।

कुमार को एचसी का जज नियुक्त करने की सिफारिश 

कुमार को एचसी का जज नियुक्त करने की सिफारिश 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 51-वर्षीय वकील अरुण कुमार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने कहा, कि इसने कुमार को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर 17 जनवरी, 2023 को विचार किया था। लेकिन, खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के मद्देनजर सिफारिश को टाल दिया था।

हालांकि, न्याय विभाग की ओर से आईबी की एक फरवरी, 2023 की रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को तीन मई 2023 को अग्रसारित की गई, जिसमें कहा गया था, कि उसके पास कुमार के खिलाफ कोई और (नकारात्मक) जानकारी नहीं है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कॉलेजियम ने कहा है कि कुमार की उपयुक्तता के संदर्भ में जानकारी के लिए संपर्क किये गये तीन न्यायाधीशों ने सकारात्मक रिपोर्ट दी है, जबकि एक न्यायाधीश ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश में कहा है, ‘‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उपरोक्त सिफारिश से सहमति व्यक्त की है। उम्मीदवार (कुमार) की आयु लगभग 51 वर्ष है और वह आय मानदंड को पूरा करते हैं। वह 25 वर्षों से अधिक समय तक वकालत पेशे में हैं और उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान, सिविल और राजस्व क्षेत्राधिकार वाले मामलों में मुकदमा लड़ने का व्यापक अनुभव है।’’ 

तोशाखाना मामलें में पूर्व पीएम को दोषी करार दिया

तोशाखाना मामलें में पूर्व पीएम को दोषी करार दिया

अखिलेश पांडेय 

इस्लामाबाद। अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और बड़ा झटका लगा है। बुधवार को इस्लामाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने तोशाखाना मामलें में सुनवाई करते हुए पूर्व पीएम इमरान खान को दोषी करार दिया है।

दरअसल, पूर्व पीएम इमरान खान पर पीएम के तौर पर गिफ्ट बेचने का आरोप लगा था। जिसको लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में सुनवाई चली और कोर्ट ने पाया कि इस मामले में इमरान खान दोषी हैं। बता दें, कि मंगलवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि गिरफ्तारी के एक दिन बाद इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर मामले की सुनवाई हुई। लेकिन, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

इस गिरफ्तारी के विरोध में पूरे पाकिस्तान में हिंसा भडकी हुई। जिसमें सैकड़ों पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, 60 से अधिक लोगों के मरने की खबर है।

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभाकक्ष में ...