मंगलवार, 9 मई 2023

तमिलनाडु ने ₹2.73 लाख करोड़ का निवेश जुटाया

तमिलनाडु ने ₹2.73 लाख करोड़ का निवेश जुटाया

इकबाल अंसारी 

चेन्नई। तमिलनाडु ने दो साल के द्रमुक शासनकाल में 2.73 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। मंगलवार को एक बयान में कहा गया है कि मई, 2021 में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अगुवाई में राज्य सरकार ने 224 सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर यह निवेश जुटाया। 

स्टालिन निवेशकों को रिझाने के लिए इस महीने जापान और सिंगापुर की यात्रा पर भी जाएंगे। इसके अलावा 2024 में सरकार का पहला वैश्विक निवेशक सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। स्टालिन ने यहां मंगलवार को मित्शुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया के विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला भी रखी। कंपनी ने तमिलनाडु में कुल 1,891 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

गैंगरेप: 2 युवकों को 20-20 साल कैद की सजा

गैंगरेप: 2 युवकों को 20-20 साल कैद की सजा

भानु प्रताप उपाध्याय 

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2013 के दौरान जनपद के थाना फुगाना क्षेत्र के गांव लांक में घर में घुसकर अंजाम दी गई महिला से गैंगरेप की घटना के मामलें में दोषी पाए गए दो युवकों को अदालत की ओर से 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों के ऊपर कोर्ट की ओर से जुर्माना भी किया गया है। इस मामले में आरोपी एक अन्य युवक की पहले ही मौत हो चुकी है।

मंगलवार को मुजफ्फरनगर की जिला अदालत की ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनायें गए एक बड़े फैसले के अंतर्गत वर्ष 2013 की 8 सितंबर को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना फुगाना क्षेत्र के गांव लांक में घर में घुसकर महिला के साथ अंजाम दिए गए गैंगरेप के मामले में दोषियों को सजा का ऐलान किया गया है। अदालत ने महिला से गैंगरेप मामले के दोषी पाए गए महेशवीर पुत्र प्रकाश एवं सिकंदर पुत्र इकबाल को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से दोनों दोषियों के ऊपर जुर्माना भी किया गया है। घर में घुसकर महिला से किए गए गैंगरेप के मामले में आरोपी तीसरे युवक कुलदीप की पहले ही मौत हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में जनपद मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में युवकों के आपसी विवाद के बाद हत्या की वारदात हो गई थी। इसके बाद धीरे-धीरे हालात बिगड़ते चले गए और जनपद में दंगों का मामला घटित हो गया था। 

वर्ष 2013 में हुए इन दंगों में 60 लोगों की जान चली हुई थी। जबकि तकरीबन 50000 लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हुए थे। पिछले साल अक्टूबर महीने में अदालत की ओर से मुजफ्फरनगर में हुए दंगा मामले में सुनाए गए फैसले में खतौली विधायक विक्रम सैनी को दोषी ठहराया गया था। 12 आरोपियों समेत विक्रम सैनी को उपद्रव एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दो-दो साल की सजा सुनाई गई है।

इसके अलावा सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत की ओर हेटस्पीच मामले में सुनाई दो साल की सजा की वजह से भाजपा नेता विक्रम सैनी की विधायकी भी चली गई थी। विक्रम सैनी की विधायकी जाने के बाद हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट देकर मैदान में उतारा था। परंतु तमाम भागदौड के बावजूद राजकुमारी सैनी सपा-रालोद गठबंधन के उम्मीदवार मदन गोपाल उर्फ मदन भैया के हाथों पराजित होने को मजबूर हुई थी।

13 करोड़ डॉलर का कर्ज चुकाएगा 'अडानी' समूह 

13 करोड़ डॉलर का कर्ज चुकाएगा 'अडानी' समूह 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी गौतम अडाणी के समूह ने मंगलवार को कहा कि वह निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए 13 करोड़ डॉलर का कर्ज समय से पहले चुकाएगा। अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की समूह को निशाना बनाकर आई रिपोर्ट के बाद अडाणी समूह के शेयरों में तेज गिरावट आई थी। हालांकि, समूह ने रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया है। 

अडाणी पोर्ट एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन ने पिछले महीने 13 करोड़ डॉलर मूल्य के जुलाई, 2024 के बॉन्ड की पुनर्खरीद के लिए निविदा जारी की थी। कंपनी चार तिमाहियों में इतनी ही राशि के बॉन्ड खरीदेगी। कंपनी यह दिखाकर निवेशकों का भरोसा फिर से हासिल करना चाहती है कि उसकी नकदी की स्थिति अच्छी है। एपीएसईजेड ने कहा कि पुनर्खरीद कार्यक्रम आठ मई को पूरा हुआ। 

भारत और बांग्लादेश के आपस में गहरे संबंध साझा 

भारत और बांग्लादेश के आपस में गहरे संबंध साझा 

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली/पेट्रापोल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि भारत और बांग्लादेश आपस में जुड़ी संस्कृति और भाषा के इतिहास के साथ गहरे संबंध साझा करते हैं और कोई भी दोनों देशों के बीच अच्छे द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर नहीं कर सकता। शाह भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में पेट्रापोल के दौरे पर थे। 

यह भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘भारत, बांग्लादेश के साथ गहरे संबंध साझा करता है। हमारी संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज और जीवन शैली हजारों वर्षों से आपस में जुड़ी हुई है। कोई भी बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों को कभी तोड़ नहीं सकता है। भारत ने बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीएसएफ ने 1971 के मुक्ति संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।’’ 

शाह ने पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 में प्राधिकरण के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपये का व्यापार अब 30,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है। उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि हमारी सीमाओं पर राष्ट्र के एक राजदूत के रूप में भी कार्य करता है। यह हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है।’’ 

शाह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 2014 से सीमा के बुनियादी ढांचे और सम्पर्क में सुधार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी नीति स्पष्ट है। हम कारोबार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचा और बेहतर संपर्क चाहते हैं।’’ उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ की भूमिका की सराहना की।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण


1. अंक-208, (वर्ष-06)

2. बुधवार, मई 10, 2023

3. शक-1944, बैशाख, कृष्ण-पक्ष, तिथि-पंचमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 19 डी.सै., अधिकतम- 24+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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सोमवार, 8 मई 2023

बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा, जुर्माना 

बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा, जुर्माना 

भानु प्रताप उपाध्याय 

मुजफ्फरनगर। विशेष अदालत पोक्सो कैराना ने एक 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोप में आरोपी विक्की उर्फ विकास को उम्र कैद की सजा सुनाई है एवं 21 हज़ार रुपये का जुर्माना किया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न किए जाने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। इस मामले की सुनवाई एक माह में पूरी की गई। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो कैराना के जज मुमताज़ अली की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से ज़िला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मालिक ने पैरवी कर आठ गवाह पेश किए। 

अभियोजन के मुताबिक गत 28 नवंबर 2022 को शामली ज़िले के थाना झिंझाना के एक गांव में 15 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी विक्की ने उस समय बलात्कार किया था जब वह घर से बाहर उपले लेने गई थी। बताया जाता है कि आरोपी विक्की ने उसे दबोच लिया और पास के गन्ने के खेत मे ले जाकर बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। मामले में कोर्ट ने गत 4 अप्रैल 2023 को सुनवाई आरम्भ कर एक माह के भीतर आज अपने फैसला सुना दिया।

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभाकक्ष में ...