गुरुवार, 20 अप्रैल 2023

कुत्ते की हत्या करने वाले आरोपी को 1 साल की सजा 

कुत्ते की हत्या करने वाले आरोपी को 1 साल की सजा 

मनोज सिंह ठाकुर 

भोपाल/भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड में कुत्ते की हत्या करने वाले आरोपी को एक साल की सजा हुई है। कोर्ट ने माखन सिंह नामक आरोपी को यह सजा सुनाई है। अदालत ने एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने चार साल पहले वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल, यह घटना चार साल पहले भिंड के गोरमी थाना क्षेत्र के राउपुरा गांव की है। डॉग के भौंकने पर आरोपी माखन सिंह ने बल्लम मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था।

इसके बाद कुत्ते के मालिक ने थाना पहुंचकर आरोपी माखन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की विवेचना करने के बाद चालान मेहगांव कोर्ट में पेश किया। आज इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी माखन सिंह को दोषी करार दिया और एक साल जेल की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने आरोपी माखन पर एक हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। डीपीओ अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी ने चार साल पहले वारदात को अंजाम दिया था। आज कोर्ट ने जुर्म सिद्ध होने पर आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।

रेड्डी को गिरफ्तारी से सरंक्षण, सुनवाई के लिए सहमति 

रेड्डी को गिरफ्तारी से सरंक्षण, सुनवाई के लिए सहमति 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री की हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को गिरफ्तारी से सरंक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। अदालत शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या मामले में आरोपी अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने सनसनीखेज हत्या के मामले में नेता को अग्रिम जमानत देने पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलों को सुना। पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हैं।’’

अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर एक अंतरिम आदेश में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार न करे। अदालत ने उन्हें 25 अप्रैल तक मामले में जांच के लिए हर रोज केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले 15 मार्च, 2019 की रात कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

शुरुआत में इस मामले की जांच राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 को हत्या के मामले में आरोप पत्र दायर किया और इसके बाद 31 जनवरी, 2022 को पूरक आरोप पत्र दायर किया।

अडाणी ने 'राकांपा' के प्रमुख पंवार से मुलाकात की

अडाणी ने 'राकांपा' के प्रमुख पंवार से मुलाकात की

कविता गर्ग 

मुंबई। उद्योगपति गौतम अडाणी ने बृहस्पतिवार को मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पंवार के आवास पर उनसे मुलाकात की। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह मुलाकात पवार के हालिया बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडाणी समूह पर लगाए गए आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने के खिलाफ नहीं हैं।

लेकिन उच्चतम न्यायालय की समिति जांच के लिए अधिक उपयोगी और प्रभावी होगी। हिंडनबर्ग ने अरबपति अडाणी से संबंधित कंपनियों में स्टॉक हेर-फेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

अधिकारियों ने कौर को अमृतसर हवाई अड्डे पर रोका 

अधिकारियों ने कौर को अमृतसर हवाई अड्डे पर रोका 

अमित शर्मा 

अमृतसर। फरार अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को आव्रजन अधिकारियों ने अमृतसर हवाई अड्डे पर रोक दिया। वह लंदन के लिए उड़ान भरने के लिए वहां पहुंची थी। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसा पता चला है कि आव्रजन अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। सिंह ने ब्रिटेन की रहने वाली किरणदीप से इस साल फरवरी में शादी की थी।

सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के एक महीने से अधिक समय से अलगाववादी नेता फरार है, जबकि उसे पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने 18 मार्च को सिंह और उसके संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की थी।सिंह और उसके सहयोगियों पर वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने, हत्या के प्रयास, पुलिस कर्मियों पर हमले और लोक सेवकों के काम में बाधा डालने से संबंधित कई आपराधिक मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया है।

अजमेर: लाखों की धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार 

अजमेर: लाखों की धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार 

नरेश राघानी 

अजमेर। राजस्थान में अजमेर की क्शिचियनगंज थाना पुलिस ने आज ग्यारह लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थानाधिकारी करणसिंह खंगरोत ने बताया कि थानाक्षेत्र निवासी नरोत्तम कुमार की शिकायत पर दर्ज प्रकरण में कोटा शहर के अनन्तपुरा थाना क्षेत्र के रहनेवाले गौरव धोबी (26) को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरव ने शिकायत करने वाले के साथ 11 लाख 50 हजार 551 रूपये की धोखाधड़ी की।

कुछ कंपनियों के खिलाफ जांच का ब्योरा मांगा 

कुछ कंपनियों के खिलाफ जांच का ब्योरा मांगा 

अकांशु उपाध्याय/कविता गर्ग 

नई दिल्ली/मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को पत्र लिखकर अडाणी समूह की कुछ कंपनियों के खिलाफ जांच का ब्योरा मांगा है। चतुर्वेदी की ओर से 18 अप्रैल को लिखा गया पत्र बृहस्पतिवार को ट्विटर पर पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि सेबी ने 2021 में अडाणी समूह की कुछ कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की थी।

हालांकि, सेबी ने न तो कोई ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दायर की है और न ही देरी का कोई कारण बताया है। चतुर्वेदी ने पत्र में कहा, "जांच का विवरण और जांच पूरी होने में देरी के कारणों से आम जनता को अवगत कराया जाना चाहिए। नियामक को संबंधित संस्थाओं द्वारा शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के आरोपों पर भी गौर करना चाहिए।" राज्यसभा सदस्य चतुर्वेदी ने कहा कि इससे पारदर्शिता और निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित होगा।

अमेरिकी शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी समूह पर शेयरों में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। अडाणी समूह ने आरोपों से इनकार किया है। कांग्रेस ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सहित 18-19 दलों के साथ इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग की है।

सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग जारी रखेंगी कांग्रेस 

सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग जारी रखेंगी कांग्रेस 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात की एक सत्र अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग जारी रखेंगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, "कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे।" उन्होंने यह भी कहा, "अभिषेक मनु सिंघवी आज शाम चार बजे राहुल गांधी की अपील पर मीडिया को जानकारी देंगे।" गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी आज खारिज कर दी। गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। 

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभाकक्ष में ...