अग्निपथ स्कीम पर 'एससी' की मोहर, 3 अर्जी खारिज
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से देश की तीनों सेनाओं में युवाओं की नौकरी के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर की गई तीन अर्जियों को खारिज करते हुए अदालत की ओर से टिप्पणी की गई है कि अग्निपथ स्कीम लाने को मनमानी नहीं कहा जा सकता है। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने देश की तीनों सेनाओं में युवाओं की नौकरी के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ स्कीम को सही माना है। अदालत ने इस योजना के खिलाफ दायर की गई तीन याचिकाओ को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है।
इससे पहले फरवरी महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ स्कीम पर अपनी मोहर लगाते हुए इसे सही बताया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए अपनी याचिकाएं दाखिल की थी। हाईकोर्ट के बाद अब आज उच्चतम न्यायालय द्वारा अग्नीपथ योजना को सही करार देने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपनी मूछों पर ताव दे रही है।