मंगलवार, 20 दिसंबर 2022

सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चुटकी ली

सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चुटकी ली

मनोज सिंह ठाकुर 

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चुटकी लेते हुए गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह को अविश्वास प्रस्ताव तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ लाना चाहिए था।

डॉ मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि डॉ सिंह को अविश्वास प्रस्ताव कमलनाथ के खिलाफ लाना चाहिए था, जिनके नेतृत्व में विधायकों ने उस समय पाला बदल लिया। इस के साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष जो भी समय देंगे, सरकार हर बात का सदन में जवाब देगी। हालांकि उन्होंने विपक्ष से निवेदन किया कि वे सिर्फ सवाल उठाकर शोर ना मचाएं, सरकार के जवाब भी सुनें। 

राजनीतिक विज्ञापनों का खर्च 'आप' से वसूला जाए

राजनीतिक विज्ञापनों का खर्च 'आप' से वसूला जाए

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि केजरीवाल सरकार की तरफ से दिए गए राजनीतिक विज्ञापनों का खर्च आम आदमी पार्टी से वसूला जाए। एलजी ने अपने आदेश में कहा है कि राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के तौर पर प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये रिकवर किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार 2015 में दिए सुप्रीम कोर्ट और 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों का अबतक उल्लंघन करती आई है।

दिल्ली के चीफ सेक्रटरी को दिए निर्देश में एलजी सक्सेना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 'कंटेंट रेग्युलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग' (CCRGA) पर नियुक्त कमिटी के 16 सितंबर 2016 के आदेश का पालन किया जाए। CCRGA ने आम आदमी पार्टी को 97 करोड़ 14 लाख रुपये ब्याज के साथ सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया था। कमिटी ने अपने आदेश में कहा कि राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित किया गया जिससे एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंच रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी अवमानना है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 मई 2015 को अपने आदेश में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को ऐसे सरकारी विज्ञापनों से बचने को कहा था जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार के किसी चेहरे या राजनीतिक पार्टी का प्रचार करना हो। कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी किए थे। इसी आदेश के पालन के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अप्रैल 2016 में CCRGA का गठन किया था।

CCRGA ने जांच में पाया कि केजरीवाल सरकार की तरफ से दिए गए कुछ विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ हैं। 97,14,69,137 रुपए  के विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते पाए गए। इसमें से 42,26,81,265 रुपये का भुगतान दिल्ली सरकार की तरफ से कर दिया गया लेकिन 54,87,87,872 रुपये का भुगतान अब भी बचा है। अब एलजी ने दिल्ली सरकार की तरफ से पहले ही भुगतान की जा चुकी 42 करोड़ की रकम और बकाए करीब 55 करोड़ की रकम को भी आम आदमी पार्टी के खाते से जमा कराने का आदेश दिया है।

धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी

धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी

राणा ओबरॉय 

चंडीगढ़। हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं हो सकेगा। हरियाणा के राज्यपाल ने मंगलवार को धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब हरियाणा में कोई भी महिला और पुरुष शादी के लिए अब धर्म नहीं बदल पाएगा। इस नियम का कोई यदि उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल होगी। हरियाणा सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। हरियाणा में पिछले चार वर्षों में जबरन धर्मांतरण के 127 मामले दर्ज हुए हैं। जिसके बाद हरियाणा देश का 11वां बीजेपी शासित प्रदेश बन गया है, जहां इस तरह का कानून बनाया गया है

बता दें कि गलत बयान, बल का प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी धोखाधड़ी या शादी के माध्यम से, शादी के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी धर्मांतरण की रोकथाम के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम, 2022 अधिनियमित किया गया था।

सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार, जबरन धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधना किया गया है। यदि कोई कानून की अवेहलना करता है तो 10 साल की सजा और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। हरियाणा विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण कानून में आरोपी को पीड़ित को गुजारा भत्ता भी देना होगा। साथ ही मतांतरण के बाद विवाह से जन्मे बच्चों को मिलेगी भरण-पोषण राशि भी देनी होगी।

यदि किसी आरोपी की मृत्यु होती है तो अचल संपत्ति को नीलाम करके पीड़ित को भरपाई की जाएगी। बता दें कि मार्च 2022 में बजट सत्र में हरियाणा सरकार यह विधेयक लाई थी। विधानसभा में पास होने के बाद उसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ और यह कानून प्रदेश में लागू हो गया है।

पन्ना को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील: जी-20

पन्ना को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील: जी-20

मनोज सिंह ठाकुर 

पन्ना। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में जी-20 समूह देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रस्तावित भ्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मंदिरों के शहर पन्ना को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने की है। शर्मा ने मंगलवार को नगर के जुगलकिशोर मंदिर प्रांगण में खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। पन्ना जिले के प्रस्तावित भ्रमण के दौरान जी 20 देशों के प्रतिनिधि पन्ना टाइगर रिजर्व का भी भ्रमण करेंगे।

पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने बताया कि वर्ष 2023 में खजुराहो में 23 से 25 फरवरी एवं 15 से 17 सितम्बर की अवधि में जी-20 की बैठकें प्रस्तावित हैं। मध्यप्रदेश की पर्यटन नगरी खजुराहो में 2023 फरवरी महीने में जी-20 समूह देशों के प्रतिनिधित्व मंडल को खजुराहो आना है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं।

इस बावत आयोजित बैठक में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर ने कहा कि समूह 20 देशों के प्रतिनिधिमंडल के आगमन पर सभी संबंधित इमानदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करें और बेहतर एवं गरिमापूर्ण आयोजन में सहयोग दें। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने पन्ना को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। मंगलवार की सुबह स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए शर्मा ने बताया कि जी 20 देशों के प्रतिनिधि पन्ना टाइगर रिजर्व का भ्रमण करेंगे। उसके बाद नगर के जुगलकिशोर मंदिर में दर्शन करने आएंगे। इसलिए हम सभी को मिलकर अपने शहर को सुंदर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़नी है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विश्वस्तरीय विकास के विषय पर बैठक में चर्चाएं की जानी हैं। भ्रमण को दृष्टिगत रखते हुए बेहतर पार्किंग व्यवस्था, मंदिर में पाथवे निर्माण, मंदिरों में विद्युत तारों का बेहतर तरीके से संधारण, समुचित प्रचार-प्रसार और पन्ना टाइगर रिजर्व सहित जिले के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के बारे में जानकारी से अवगत कराने के लिए बहुभाषी गाइड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। 

एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा संबंधी से लेकर अन्य उपाय किए

एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा संबंधी से लेकर अन्य उपाय किए

कविता गर्ग 

मुंबई। महाराष्ट्र राज्य के सड़क विकास निगम के मुख्य अभियंता बीजी सालुंके ने कहा है कि हिंदू सम्राट बालासाहेब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों के लिए सुरक्षा संबंधी से लेकर अन्य कई उपाय किए गए हैं। मुख्य अभियंता द्वारा सोमवार देर रात जारी अपने आधिकारिक प्रेस बयान में यह जानकारी दी। आधिकारिक बयान में कहा कि राज्य में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए इंटरचेंज पर 21 सुसज्जित त्वरित प्रतिक्रिया वाहन और 15 एंबुलेंस तैनात किए गए हैं।

कोई भी व्यक्ति एंबुलेंस के लिए 108 नंबर पर संपर्क कर जा सकता है और इसके साथ-साथ नागपुर से शिरडी की ओर सात जगहों पर और शिरडी से नागपुर की तरफ छह जगहों पर पेट्रोल-डीजल पंप की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, एक्सप्रेसवे पर शौचालय, खानपान सेवाएं और वाहनों की मामूली मरम्मत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बयान के अनुसार, टोल स्टेशनों पर भी शौचालय की सुविधा उपलब्ध है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए राजमार्ग सुरक्षा पुलिस तैनात है और राज्य सुरक्षा निगम के 121 सुरक्षा गार्ड राजमार्ग सुरक्षा पुलिस की सहायता के लिए तैनात हैं।

आधिकारिक प्रेस बयान में बताया गया कि वाहनों की खराबी या दुर्घटना होने पर 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है और 21 स्थानों पर नियंत्रण कक्ष हैं, जिसके माध्यम से सभी सुविधा प्रणालियों पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जाती है। सालुंके ने बताया कि समृद्धि एक्सप्रेसवे पर 16 स्थानों पर यात्री सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है और इसे जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर को नागपुर से शिरडी प्रथम चरण एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। 

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण


1. अंक-70, (वर्ष-06)

2. बुधवार, दिसंबर 21, 2022

3. शक-1944, पौष, कृष्ण-पक्ष, तिथि-त्रयोदशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:44, सूर्यास्त: 05:24। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 11 डी.सै., अधिकतम- 18+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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(सर्वाधिकार सुरक्षित)

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