शनिवार, 12 नवंबर 2022

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-398, (वर्ष-05)

2. रविवार, नवंबर 13, 2022

3. शक-1944, मार्गशीर्ष, कृष्ण-पक्ष, तिथि-पंचमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 05:28। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 22 डी.सै., अधिकतम-33+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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संपर्क सूत्र :- +919350302745--केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, 9718339011 फोन करें।

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

शुक्रवार, 11 नवंबर 2022

विभाग के अंतर्गत 'जिला पोषण' समिति की बैठक

विभाग के अंतर्गत 'जिला पोषण' समिति की बैठक

हरिशंकर त्रिपाठी 

देवरिया। मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया द्वारा बाल विकास विभाग के अंतर्गत 'जिला पोषण' समिति की बैठक की गई। जिसमें जनपद के पोषण अभियान से संबंधित अधिकारीगण समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों के आधार वेरिफिकेशन, 0-5 वर्ष के बच्चों के वजन, गृह भ्रमण, सामुदायिक गतिविधियों व पुष्टाहार वितरण की फीडिंग किये जाने की समीक्षा की गयी। फीडिंग में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बाल विकास परियोजना अधिकारी भागलपुर, भलुअनी, लार, सलेमपुर, बैतालपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अवगत कराया गया कि माह अगस्त, 2022 से जनपद में केवल 07 परियोजनाओं भागलपुर, शहर, गौरी बाजार, लार, पथरदेवा, सलेमपुर तथा तरकुलवा में पोषाहार की आपूर्ति पूरानी व्यवस्था के अनुसार नैफेड द्वारा की जायेगी शेष 10 परियोजनाओं बरहज, बैतालपुर, भटनी, भलुअनी, रूद्रपुर, रामपुर कारखाना, देसही, सदर, बनकटा तथा भाटपाररानी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादित पोषाहार रेसिपी की आपूर्ति सीधे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर की जायेगी। आपूर्ति में विलम्ब के सम्बन्ध में उपायुक्त ग्रामीण आजिविका मिशन को पत्र प्रेषित कराया जाएं।

‘‘आर्दश आंगनबाड़ी केन्द्र’’ के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 171 आंगनबाड़ी केन्द्र गोद लिये गये हैं। जिसमें माह अक्टूबर, 2022 में जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला खनन अधिकारी, जिला क्षय रोग नियन्त्रण अधिकारी, जिला बचत अधिकारी, जिला कुष्ट रोग नियन्त्रण अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला क्रिडा अधिकारी एवं पिछड़ा वर्क कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक निबन्धक सहकारिता, सहायक सूचना निदेशक, सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार तथा उपायुक्त उद्योग केन्द्र, अधि0अभि0 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा गोद लिये आंगनबाडी केन्द्रों को माह अक्टूबर, 2022 में निरीक्षण नही किया गया है।

उपस्थित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि दिनांक 10 एवं 11 नवम्बर, 2022 को प्रत्येक दशा में केन्द्रों का भ्रमण कर लें एवं आख्या अगली बैठक के पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी, देवरिया को प्रेषित कर दें।

आर्मी इंटे‌लिजेंस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया

आर्मी इंटे‌लिजेंस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया

सत्येंद्र पंवार 

मेरठ। मेरठ के कैंट में शुक्रवार को आर्मी इंटे‌लिजेंस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। युवक आर्मी का जवान बनकर लोगों से जानकारी जुटा रहा था। आर्मी इंटेलिजेंस युवक से पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को एक संदिग्ध युवक आर्मी का जवान बनकर कैंट में आने जाने वाले लोगों से जानकारी हासिल कर रहा था। जानकारी मिलने पर आर्मी इंटेलिजेंस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया। बताया गया है कि युवक के पास से इंटेलिजेंस ने कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद किया है।

युवक कौन है और क्या-क्या जानकारियां जुटा रहा था ? इसको लेकर आर्मी इंटेलिजेंस युवक से पूछताछ कर उसके मकसद के बारे में जानकारी ले रही है। हालांकि, अभी आर्मी इंटेलिजेंस ने इस संबंध मेें कोई जानकारी नहीं दी है।

गांधी की हत्या के षड्यंत्रकारियों की रिहाई, गलत

गांधी की हत्या के षड्यंत्रकारियों की रिहाई, गलत

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या राष्ट्रीय मुद्दा है और यह देश की संप्रभुता, अखंडता, अस्तित्व और एकता जुड़ा है। इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्रकारियों की रिहाई का फैसला गलत है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में प्रदत विशेष संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है। सामान्य स्थिति में न्यायालय यह निर्णय नहीं दे सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि फैसले में तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है इसलिए वह इस फैसले की आलोचना करते है।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला भारत की संप्रभुता, एकता और भारत के अस्तित्व पर हमला है और न्यायपालिका उन लोगों को फायदा नहीं दे सकती है जिन्होंने सोच समझकर और एक योजना के तहत पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की है। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या भारत पर आघात है और ऐसे अपराधी को रिहाई का आदेश नहीं दिया जा सकता था इसलिय न्यायालय ने अनुच्छेद 142 में संविधान प्रदत पावर का इस्तेमाल किया है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने यहां जारी बयान में कहा, “पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का उच्चतम न्यायालय का फैसला पूरी तरह से गलत और अस्वीकार्य है। कांग्रेस पार्टी इसकी स्पष्ट रूप से आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से गलत मानती है।उन्होंने कहा की न्यायालय ने यह फैसला देते हुए देश की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा है। उन्होंने कहा, “सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने यह फैसला सुनाते समय इस मुद्दे पर देश की भावना के अनुरूप काम नहीं किया है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषियों-नलिनी श्रीहरन और पी. रविचंद्रन को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को 1991 के राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सात दोषियों में शामिल एस. नलिनी और आर. पी. रविचंद्रन को उनकी सजा की निर्धारित अवधि में छूट देने की याचिका स्वीकार करते हुए जेल में बंद उनके सभी छह सह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया।

शीर्ष अदालत का रिहाई करने का यह आदेश नलिनी और रविचंद्रन समेत जेल में बंद सभी छह दोषियों पर लागू होगा।
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरथ्ना की पीठ ने दोषियों के 30 वर्षों की कैद में रहने और इस दौरान संतोषजनक आचरण के आधार पर दोषियों को निर्धारित सजा की अवधि पहले रिहा करने का आदेश दिया। 
शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि रिहाई का आदेश देते हुए तमिलनाडु सरकार की ओर से राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की गई थी।

आजीवन कारावास की सजा के बाद 30 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद नलिनी ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपनी रिहाई संबंधी याचिका खारिज होने के बाद
अगस्त में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया।

इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। तीस वर्षों से अधिक समय से आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा में छूट देकर उन्हें रिहा करने की मांग वाली याचिकाओं का तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में समर्थन किया था।

सात दोषियों में शामिल नलिनी और रविचंद्रन ने राज्य मंत्रिमंडल के (सजा में छूट संबंधी) फैसले और सह-दोषी ए जी पेरारिवलन को 18 मई को शीर्ष अदालत द्वारा रिहा करने के आदेश का हवाला देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद दोनों दोषियों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
याचिका पर शीर्ष अदालत ने सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा था। राज्य सरकार ने लिखित जवाब में कहा था कि कानून के मुताबिक राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से बाध्य है। इस मामले में राज्य सरकार ने चार साल पहले सभी सात दोषियों को सजा में छूट को मंजूरी दे दी थी। मंत्रिमंडल का यह फैसला ‌ 11 सितंबर 2018 को राज्यपाल को भेजा गया था, जिस पर फैसला नहीं आया।

इस बीच 27 जनवरी 2021 को राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिशों को राष्ट्रपति को दी, लेकिन अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने 30 साल से अधिक की जेल की सजा काट ली है। इस बीच सह-दोषी ए जी पेरारिवलन को 18 मई को शीर्ष अदालत द्वारा रिहा करने का आदेश दिया गया था। अदालत ने राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर फैसला लेने में अत्यधिक देरी होने और 31 साल से अधिक की जेल सजा काटने को ध्यान में रखते हुए विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए रिहा करने का आदेश किया था।

शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन के मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया था।
पेरारिवलन नौ मार्च 2022 से पहले से ही जमानत पर था।
पेरारिवलन की रिहाई के बाद नलिनी और रविचंद्रन ने शीर्ष अदालत के उस आदेश का हवाला देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की थी, लेकिन वहां उन्हें निराशा हाथ लगी थी। उच्च न्यायालय ने 17 जून को कहा था कि वह शीर्ष अदालत द्वारा पारित समान आदेश पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है।

प्रदेश के सभी जिलों में मनेगी मुलायम की जयंती

प्रदेश के सभी जिलों में मनेगी मुलायम की जयंती

संदीप मिश्र 

लखनऊ। समाजवादी पार्टी अपने संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती प्रदेश के सभी जिलों में सादगी से मनाएगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने शुक्रवार को बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार 22 नवम्बर को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन पार्टी की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में सादगी के साथ मनाया जाएगा। 

पार्टी के प्रत्येक कार्यालय में इस अवसर पर नेता जी (मुलायम) के चित्र पर कार्यकर्ता पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तथा समाजवादी विचारधारा के लिए उनके संघर्ष को स्मरण करते हुए उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लेंगे। इस अवसर पर अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर, हवन पूजन, गरीबों में वस्त्र तथा भोजन वितरण आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव ने चार नवम्बर 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी का स्थापना सम्मेलन आयोजित किया था। उनका निधन पिछली 10 अक्टूबर को हुआ था।

पुलिसकर्मियों की संलिप्तता पर सख्त एक्शन: कुमार 

पुलिसकर्मियों की संलिप्तता पर सख्त एक्शन: कुमार 

पंकज कपूर 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्रग्स फ्री देवभूमि की मुहिम को लेकर सूबे के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार हरकत में आ गए हैं। उन्होंने नशा तस्करों और माफियाओं पर एनडीपीएस (NDPS) के साथ गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ ही पुलिसकर्मियों की संलिप्तता पर सख्त एक्शन की बात कही है।

शुक्रवार को डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बताया कि नशे की अवैध बिक्री पर लगाम नहीं लगी तो संबंधित कोतवाली, थाना और चौकी प्रभारियों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन राज्य, जनपद और थाना स्तर पर किया गया है।

उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की रोकथाम करना थानाध्यक्ष की नैतिक जिम्मदारी है। यदि राज्य स्तर की टास्क फोर्स किसी थाना क्षेत्र में ड्रग्स पकडती है, तो संबंधित थाना प्रभारी की भी जवाबदेही तय की जाएगी। बताया कि फोर्स के कार्यों की पुलिस मुख्यालय समय-समय पर समीक्षा भी करेगा।

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें  सुनील श्रीवास्तव  मॉस्को। यूक्रेन द्वारा अमेरिका के 9 /11 जैसा अटैक करते हुए कजान पर ड्रोन ...