एसडीएम ने आधा दर्जन प्रकरणों का निस्तारण कराया
हरिशंकर त्रिपाठी
देवरिया। एसडीएम रुद्रपुर ध्रुव कुमार शुक्ला ने जिलाधिकारी जितेंद प्रताप सिंह के निर्देश पर तहसील दिवस में आएं राजस्व विभाग संबंधित आधा दर्जन प्रकरणों का रविवार को स्वयं मौके पर जाकर निस्तारण कराया है। एसडीएम रुद्रपुर द्वारा सर्वप्रथम ग्राम भरोहिया में निजी भूमि में चल रहे मार्ग को कंटीले तार से रोके जाने संबंधी तहसील दिवस संदर्भ की जांच की गई। मौके पर ज्ञात हुआ कि यहां कुछ वर्षों पूर्व ग्राम प्रधान ने कच्ची मिट्टी का रास्ता बनवा दिया था, जिसे भूस्वामियों ने एक वर्ष पूर्व लेखपाल द्वारा पैमाईश कराकर जोत लिया।
राजस्व निरीक्षक से राजस्व संहिता की धारा 25/26मे एक दिन में रिपोर्ट मांगी गई तथा ग्राम प्रधान को पुनः पुराने स्थान पर मिट्टी डलवाने को निर्देशित किया गया। इसके पश्चात उपजिलाधिकारी ग्राम बांकेसिंगही पहुंचे। यहाँ उन्होंने बैनामा से संबंधित विवाद में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम के साथ निस्तारण कराया। उपजिलाधिकारी ने ग्राम कोरवा में भी वरासत एवं वसीयत से संबंधित तहसील दिवस संदर्भ का मौके पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में निस्तारण कराया।उपजिलाधिकारी ने ग्राम सरसबह में तहसील दिवस के संदर्भ का मौके का जायजा लिया। यहाँ डीह के रास्ते का विवाद है और प्रकरण धारा 133 के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन है।
उपजिलाधिकारी ने हार्वेस्टर जब्तकर पुलिस को सौंपा
एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला ने रुद्रपुर के ग्राम नई खास थाना सुरौली में बिना फसल अवशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए धान की कटाई कर रहे हार्वेस्टर को पुलिस को जब्त करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान ग्राम कुसुमा में खेत में जलाई जा रही पराली को मौके पर ग्रामवासियों एवं स्टाफ की सहायता से बुझाया गया तथा राजस्व निरीक्षक को जुर्माना वसूलने हेतु निर्देशित किया गया। उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम जोगिया बुजुर्ग में पराली जलाते हुए विशुनदयाल यादव एवं गुलाब यादव पकड़े गए। ग्राम वासियो एवं राजस्व टीम के साथ आग को बुझवा दिया गया। जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जा रही है।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि यदि किसी गांव में कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाएगा तो 2 एकड़ क्षेत्र से कम पर ढाई हजार रुपया प्रतिघटना , दो से 5 एकड़ क्षेत्रफल ₹5000 प्रति घटना तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर ₹15000 प्रति घटना की दर से जुर्माना तहसील के माध्यम से वसूल कराया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में बिना एस.एम.एस. लगे हार्वेस्टर फसल की कटाई कर रहा है वह तो उसे संबंधित थाना के माध्यम से तत्काल सीज कराया जाएगा एवं सीज हार्वेस्टर को तब तक नही छोड़ा जाएगा जब तक की हार्वेस्टर मालिक अपने स्वयं के खर्च पर हार्वेस्टर में एस.एम.एस. लगवा नहीं लेता है। यदि कोई किसान बार-बार पराली जलाता है तो उसे कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए जाने वाले अनुदान से वंचित रखा जाएगा।