प्रयागराज: अंसारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई
बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई की। जिला जज संतोष राय ने ईडी की मांग पर अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। अब्बास अंसारी यूपी के मऊ से विधायक हैं। बता दें कि कोर्ट में ईडी ने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 7 दिन की रिमांड मंजूर की है। इससे पहले शुक्रवार शाम को ईडी ने पूछताछ के बाद अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने प्रयागराज ऑफिस में अब्बास अंसारी से 9 घंटे तक पूछताछ की थी।
बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। अब्बास अंसारी से दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे समय से जारी है पूछताछ का दौर गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। उसके बाद ईडी ने मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी से इसी साल 9 मई, फिर मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी और विधायक भतीजे शोएब अंसारी से 10 मई को और अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी से 20 मई को पूछताछ की थी। ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ पिछले महीने लुकआउट नोटिस जारी किया था।
25 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। वह कोर्ट में सरेंडर नहीं कर रहे थे। अब्बास के खिलाफ आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) समेत अन्य केस दर्ज हैं। सितंबर में अब्बास की लोकेशन पंजाब में मिली थी। उसकी तलाश में एक टीम पंजाब भेजी गई थी, लेकिन अब्बास पकड़ में नहीं आए थे। उनकी पार्टी सुभासपा के नेता ओपी राजभर ने भी अब्बास से ई़डी के सामने पेश होने की अपील की थी।