सीबीआई कोर्ट के जज को धमकी भरा खत मिला
अकांशु उपाध्याय/मिनाक्षी लोढी
नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की रिहाई को लेकर सीबीआई कोर्ट के जज को धमकी भरा खत मिला है। जिसमें कहा गया है कि अगर अनुब्रत मंडल को इस मामले में जमानत नहीं दी गई तो उनके परिवार को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। हालांकि स्पेशल जज की तरफ से इस मामले की शिकायत कर दी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी क अनुसार राजेश चक्रबर्ती नाम के जज को किसी बप्पा चटर्जी नाम के शख्स से एक चिट्ठी मिली है। उस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि अगर अनुब्रत मंडल को जमानत नहीं दी गई तो उनके परिवार को एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत किसी मामले में फंसा दिया जाएगा।
चिट्ठी में लिखा है कि आपको आदेश दिया जाता है कि टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को तुरंत छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं होने पर आपके परिवार पर NDPS के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा। ये बात आपको जानकारी के लिए पहले ही बता दी गई है।
क्या है मामला?
टीएमसी बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को सीबीआई ने पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में कल उनसे सीबीआई दफ्तर में पूछताछ भी हुई थी। साल 2020 में सीबीआई ने बीएसएफ के एक पूर्व कमांडर को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद ही इस मामले के तार अनुब्रत मंडल से जुड़ गए थे। फिर इसी साल 11 अगस्त को सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए टीएमसी के जिला प्रमुख अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया।