शनिवार, 20 अगस्त 2022

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन 

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 


1. अंक-316, (वर्ष-05)

2. रविवार, अगस्त 21, 2022

3.शक-1944, भाद्रपद, कृष्ण-पक्ष, तिथि-दसमीं, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:51, सूर्यास्त: 06:56। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 26 डी.सै., अधिकतम-34+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना। 

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक कासहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27,प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102http://www.universalexpress.page/ www.universalexpress.in 

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 (सर्वाधिकार सुरक्षित)

शुक्रवार, 19 अगस्त 2022

नशे में धुत्त पीएम का डांस करते हुए वीडियो वायरल 

नशे में धुत्त पीएम का डांस करते हुए वीडियो वायरल 

अखिलेश पांडेय 

हेल्सिंकी। सोशल मीडिया पर फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम सना मरीन अपने दोस्तों और पार्टी सांसदों के साथ डांस करते, पार्टी करते हुए दिखाई दे रही है। जिसके बाद देश में सियासत गर्म हो गई है। इस वायरल हो रहे वीडियो में सना मरीन अपने दोस्तों के साथ नाचते, गाते हुए नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे है।

शराब के नशे में धुत्त सना मरीन का डांस करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद फिनलैंड में विवाद शुरू हो गया है। फिनलैंड के विपक्षी दलों ने इसे लेकर पीएम सना मारिक पर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं ने उन्हें ड्रग टेस्ट करवाने तक की सलाह दे दी है। हालांकि, प्रधानमंत्री सना मरीन ने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने सिर्फ शराब का सेवन किया, गाना गाया और डांस भी किया, लेकिन ड्रग्स नहीं लिया। वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये प्राइवेट वीडियो है, इसे इस तरह वायरल नहीं किया जाना चाहिए था।

जलस्तर बढ़ने के बाद फंसे 10 लोगों को बचाया 

जलस्तर बढ़ने के बाद फंसे 10 लोगों को बचाया 

श्रीराम मौर्य 

शिमला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक जलधारा में अचानक जलस्तर बढ़ जाने के बाद फंसे 10 लोगों को लगभग नौ घंटे के बचाव अभियान के बाद शुक्रवार को बचा लिया गया। राज्य आपदा प्रबंधन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक सुदेश कुमार मोख्ता ने कहा कि सेना की एक टीम, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के 22 सदस्यों और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) ने बचाव अभियान चलाया।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला आपात अभियान केंद्र ने इससे पहले बताया था कि जल स्तर में अचानक वृद्धि हो जाने के कारण धीरा अनुमंडल स्थित नेगल खड्ड में दो महिलाओं समेत 10 लोग फंस गए। प्रारंभिक सूचना के अनुसार छ: से सात लोग धारा में फंसे थे।

सिसोदिया समेत 15 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर 

सिसोदिया समेत 15 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में 15 लोगों के नाम हैं। सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने कथित आबकारी घोटाले में अपनी एफआईआर में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 आरोपियों का नाम शामिल किया।

120-B, 477-A और सेक्शन 7 के तहत FIR दर्द की गई है। FIR में एक्साइज कमिश्नर अरवा गोपी का नाम है। 17 अगस्त को CBI ने FIR दर्ज की थी। तो अरविंद केजरीवाल को जिसकी आशंका थी। जिस बात का डर था जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। वो एक महीने बाद ही सही साबित हो गई। 22 जुलाई को केजरीवाल ने ये दावा किया था और करीब-करीब एक महीने बाद 19 अगस्त को CBI की टीम मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी करने पहुंच गई।

CBI की टीम 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। जो दोपहर बाद तक चलती रही। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से लेकर बाकी कई ठिकाने और फिर  पंजाब, दमन और दीव, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी कई जगहों पर एक साथ सीबीआई की टीम पहुंची।

‘हर घर जल उत्सव’ को संबोधित कर हमला बोला 

‘हर घर जल उत्सव’ को संबोधित कर हमला बोला 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘हर घर जल उत्सव’ को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। इसके अलावा आगे कहा कि हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ‘जल जीवन मिशन’’ के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को एक ‘‘बड़ी सफलता’’ करार दिया और कहा जिन्हें देश की प्रवाह नहीं होती है उन्हें देश का वर्तमान बिगड़े या भविष्य उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग पानी के लिए बड़ी-बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं लेकिन कभी पानी के लिए एक बड़े विजन के साथ काम नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘यह, हर घर जल पहुंचाने की, सरकार के अभियान की एक बड़ी सफलता है। यह सबका प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण है।’’ जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

सीएम का होर्डिंग-बैनर नहीं हटाने का आदेश: बीएमसी 

सीएम का होर्डिंग-बैनर नहीं हटाने का आदेश: बीएमसी 

कविता गर्ग 

मुंबई। एक याचिकाकर्ता ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय को एक अखबार में प्रकाशित उस खबर के बारे में सूचित किया, जिसमें दावा किया गया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आयुक्त इकबाल चहल ने निकाय अधिकारियों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का होर्डिंग-बैनर नहीं हटाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग, पोस्टर और बैनर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

उच्च न्यायालय ने पूर्व में राज्य सरकार और नगर निकायों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि कहीं भी कोई अवैध होर्डिंग या बैनर लगाने की अनुमति नहीं है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मनोज शिरसत ने शुक्रवार को अदालत को एक समाचार पत्र के लेख के बारे में सूचित किया जिसमें दावा किया गया था कि बीएमसी प्रमुख ने एक अनौपचारिक निर्देश जारी किया था जिसमें नगर निगम के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के किसी भी होर्डिंग या बैनर को नहीं हटाने के लिए कहा गया था।

शिरसत ने कहा, ‘‘यह किस तरह का निर्देश या आदेश है? हमें अवैध होर्डिंग के मुद्दे से निपटने में राज्य सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाने की जरूरत है।’’ इस पर पीठ ने कहा कि वह सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं चल सकती और शिरसत को एक हलफनामे में इसे रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, ‘‘आप (शिरसत) इस लेख को रिकॉर्ड में रखते हुए एक हलफनामा दाखिल करें। फिर हम सरकार से इसका जवाब मांगेंगे।’’ पीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया और कहा कि वह 12 सितंबर को मामले की सुनवाई जारी रखेगी।

'सैनिक बंधू' की बैठक आयोजित की: सीडीओ

'सैनिक बंधू' की बैठक आयोजित की: सीडीओ  गणेश साहू  कौशाम्बी। मुख्य विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बुधवार को जिल...