इसाक की 2 सितंबर तक पेशी को लेकर जोर नहीं
इकबाल अंसारी
तिरुवनंतपुरम/कोच्चि। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को केरल उच्च न्यायालय में कहा कि वह केआईआईएफबी द्वारा कथित उल्लंघनों की जांच के सिलसिले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता थॉमस इसाक की दो सितंबर तक पेशी को लेकर जोर नहीं देगा। दो सितंबर तक एजेंसी के समन के खिलाफ उनकी याचिका पर अगली सुनवाई होने की उम्मीद है। मामले से जुड़े सरकारी वकीलों ने कहा कि ईडी ने इसाक की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा जिसके बाद अदालत ने मामले को केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा हाल में दायर एक याचिका के साथ दो सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। वकीलों ने कहा कि एजेंसी ने अदालत से यह भी कहा कि वह तब तक (दो सितंबर तक) माकपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री की पेशी पर जोर नहीं देगी।
इसाक ने अपनी याचिका में दलील दी है कि एजेंसी को उनसे पूछताछ करने या उनकी व्यक्तिगत जानकारी या विवरण मांगने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह केआईआईएफबी के पूर्व प्रमुख थे और वर्तमान में इसके पदेन सदस्य हैं। उन्होंने आगे दलील दी है कि ईडी ने जाल बिछाया और केआईआईएफबी की गतिविधियों में जांच करने का प्रयास किया जबकि इस तरह की पूछताछ पर शीर्ष अदालत द्वारा बार-बार अप्रसन्नता जाहिर की गई है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें जारी किए गए समन में उनके द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन (यदि कोई हो), की प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया है या यह नहीं बताया गया है कि किस जांच के संबंध में उनका जवाब मांगा गया है। ईडी ने पिछले महीने वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता को 19 जुलाई को पेश होने के लिए एक नोटिस दिया था। हालांकि, वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए और कहा कि उन्हें राज्य की राजधानी में पार्टी संचालित संस्थान में कक्षाओं में हिस्सा लेना था।