उपमुख्यमंत्री के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का केस
इकबाल अंसारी
दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भूयान सरमा ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मंगलवार को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज किया है। यह केस गुवाहाटी के सिविल जज कोर्ट में दर्ज हुआ है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि असम की सरकार ने मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। कंपनी को पीपीई किट बाजार भाव से अधिक रेट पर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जब देश में 2020 में कोरोना की लहर थी। रिनिकी सरमा के वकील पद्माधर नायक ने कहा कि हमे उम्मीद है कि यह केस आज 22 जून को कोर्ट में लिस्ट होगा।
इससे पहले हिमंत बिस्व सरमा ने कहा था कि वह मनीष सिसोदिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हालांकि अपने बयान पर सफाई देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा था कि एक समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा था, असम में पीपीई किट की किल्लत थी, मेरी पत्नी ने आगे आने की हिम्मत दिखाई और 1500 पीपीई किट दान में दिया, इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए, ताकि लोगों की जिंदगी बच सके। उन्होंने इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया। ये पीपीई किट्स सरकार को तोहफे में दी गई थी, मेरी पत्नी की कंपनी ने इसके लिए कोई बिल नहीं दिया था। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा जी, आपकी पत्नी की कंपनी जेसीपी इंडस्ट्रीज ने 5000 किट 990 रुपए के दाम से दिए हैं, मुझे बताइए क्या ये गलत पेपर है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है, अपनी ही पत्नी की कंपनी को बतौर स्वास्थ्य मंत्री कॉन्ट्रैक्ट देना क्या भ्रष्टाचार नहीं है। इस ट्वीट पर हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा महामारी के पहले हफ्ते में असम में एक भी पीपीई किट नहीं थी। इसका संज्ञान लेते हुए मैंने 1500 पीपीई किट एनएचएम को दी। बाद में मैंने एनएचएम को लिखा कि इसमे मेरे सीएसआर के तहत देखा जाए। मैंने इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया। मैं हमेशा अपने विश्वास को लेकर पारदर्शी रही हूं, फिर चाहे वह मेरे पति की राजनीतिक पहचान ही क्यों ना हो।