बुधवार, 11 मई 2022
यमुना की छाती को चीरकर, अवैध खनन बदस्तूर जारी
12 मई को कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम
12 मई को कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को द्वितीय डिजिटल वैश्विक कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर हिस्सा लेंगेे। शिखर बैठक में कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के नये कदमों एवं मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा तैयार करने के बारे में चर्चा होगी।
बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री इस शिखर बैठक के उद्घाटन सत्र में ‘महामारी के तनाव की रोकथाम एवं तैयारियों को प्राथमिकता’ विषय पर संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम वैश्विक कोविड शिखर बैठक में 22 मई 2021 को हिस्सा लिया था। जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने की थी।
एमवीए सरकार ने सांसद पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की
एमवीए सरकार ने सांसद पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की
कविता गर्ग
मुंबई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा एक दलित हैं और महाराष्ट्र की महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार ने उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ महाराष्ट्र में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री अठावले ने दिल्ली में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से मुलाकात करने के बाद मंगलवार रात को संवाददाताओं से कहा कि राणा दंपति से जुड़े पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। राणा दंपति ने पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। शिव सैनिकों के प्रदर्शन के बाद इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ राजद्रोह तथा अन्य आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अठावले ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने राणा दंपति के विरुद्ध देशद्रोह के आरोप में मामला दर्ज करने को लेकर प्रश्न खड़े किए।
अठावले ने कहा कि राणा दंपति केवल उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करना चाहते थे, इस मंशा से कि राज्य के विभिन्न मुद्दों को ईश्वरीय आह्वान के माध्यम से हल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “राणा दंपति के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया था। उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल भेजना लोकतंत्र पर एक धब्बे के समान है। अठावले ने आरोप लगाया कि अमरावती और मुंबई के उपनगरीय खार स्थित राणा दंपति के आवासों पर पथराव किया गया था। उन्होंने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) द्वारा खार हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस जारी करने के कदम का भी विरोध करते हुए इस पर प्रश्न खड़े किए। खार हाउसिंग सोसाइटी में ही राणा दंपति का एक फ्लैट है। अठावले ने बीएमसी पर प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया। अठावले ने कहा, “राणा दंपति के साथ अन्याय किया गया है।
नवनीत राणा निर्वाचित सांसद हैं। बदला लेने की भावना के साथ उनके खिलाफ की गई कार्रवाई बेहद गंभीर है। नवनीत राणा हमारे दलित समुदाय से हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) की ओर से इस अन्यायपूर्ण व्यवहार की निंदा करता हूं। अन्याय करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।” मुंबई की एक अदालत ने पांच मई को राणा दंपति को जमानत दे दी थी।
महाराष्ट्र: कोरोना के 223 नए मामलें सामने आए
महाराष्ट्र: कोरोना के 223 नए मामलें सामने आए
कविता गर्ग
मुंबई। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 223 नए मामलें सामने आए और दो लोगों की मौत हो गयी। इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 78,79,522 हो गयी तथा मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,47,848 पहुंच गया।
इस दौरान 161 लोगों ने महामारी को मात दी, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 77,30,370 हो गयी। प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 98.11 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.87 प्रतिशत है। वर्तमान में राज्य भर के विभिन्न अस्पतालों में 1403 सक्रिय रोगियों का इलाज चल रहा है। इस दौरान मराठवाड़ा क्षेत्र को आठ जिलों में कोरोना के शून्य मामले सामने आए।
2 सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर रोक
2 सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर रोक
दुष्यंत टीकम
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लगभग 11 वर्ष पूर्व बस्तर की झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले की जांच के लिए भूपेश सरकार द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर बुधवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने विधानसभा में विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। धरमलाल कौशिक की ओर से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के अलावा विवेक शर्मा एवं अभिषेक गुप्ता ने नए जांच आयोग की वैधानिकता पर सवाल उठाए और कहा कि घटना के बाद गठित उच्च न्यायालय के सीटिंग जज न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा के एकल सदस्यीय जांच आयोग की राज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे बगैर नए आयोग का गठन करना गलत हैं।
दरअसल भूपेश सरकार ने न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा के एकल सदस्यीय जांच आयोग के राज्यपाल को लगभग आठ वर्षों बाद रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार ने जांच में कुछ और नए बिन्दुओं को शामिल करते हुए सेवानिवृत न्यायमूर्ति सतीशचन्द्र अग्निहोत्री एवं न्यायमूर्ति मिन्हाजुद्दीन के दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया। सरकार ने न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर भी नही रखा। विधानसभा में विपक्ष के नेता धऱमलाल कौशिक ने इस पर नए आयोग की वैधानिकता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।इस पर उच्च न्यायालय ने दो सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर आज अगले आदेश तक रोक लगा दी।
जेआरएफ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कियें
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