रेड लाइट सिग्नल जंप, ₹2000 का जुर्माना
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। ट्रैफिक नियम तोड़ना अब लोगों को बेहद भारी पड़ेगा। लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले या रेड लाइट सिग्नल जंप करने वालों से 300 नहीं, बल्कि 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। नए मोटर एक्ट व्हीकल के तहत यह जुर्माना लिया जाएगा। अभी तक ई-चालान या मौके पर रेड लाइट जंप करने वालों से पुराने नियम के तहत ही 300 रुपए का जुर्माना लिया जाता था।
केवल उन्हीं मामलों में 2000 का जुर्माना होता था जो मामले कोर्ट जाते थे। लेकिन अब घरों में आने वाला ई-चालन और मौके पर ही पकड़ाने पर लोगों को 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ट्रैफिक अफसरों का कहना है कि सभी चौक-चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगातार काम कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग रेड लाइट सिग्नल की अनदेखी कर आगे बढ़ जाते हैं। इससे हादसों की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के घरों पर ई-चालान भी भेजे जा रहे थे। लेकिन लगातार इस तरह की लापरवाही सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है।कि अब सिग्नल जंप करने वालों से कड़ाई से निपटा जाएगा।
इन सभी लोगों से 200 की जगह 10 गुना ज्यादा जुर्माना लिया जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि रेड लाइट जंप के अलावा रांग साइड मूवमेंट, बिना हेलमेट, दोपहिया में तीन सवारी, तेज रफ्तार एवं स्टाफ लाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कैमरों से निगरानी करने के बाद ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा ई-चालान भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा जुर्माना अदा करने की सूचना ऐसे लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और व्हाट्सएप मैसेज पर भी दिए जा रहे हैं।
अफसरों ने बताया कि रेड लाइट जंप करने वाले या ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले लोगों की जानकारी आम लोग भी दे सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों का फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर उसे ट्रैफिक विभाग को मोबाइल नंबर 9479191234 पर व्हाट्सअप कर भेजा जा सकता है।
आम लोगों की ओर से भेजे गए वीडियो फुटेज एवं फोटो के आधार पर यातायात पुलिस ऐसे सभी लोगों को ई-चालान भेजकर जुर्माना वसूल करेगी। आम लोगों को घटना का वीडियो फुटेज या फोटो डिटेल के साथ देना अनिवार्य होगा। शिकायत करने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा।
रेड लाइट जंप करने वाले लोगों से 2000 का जुर्माना वसूल करने के साथ ही ऐसे लोगों से भी भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा तो रश ड्राइविंग या लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। इनसे अब 2000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। पहले ऐसे लोगों से 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाता था, दूसरी बार फिर इसी तरह की लापरवाही करते पकड़े गए तो ऐसे लोगों से दूसरी बार में 5000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।