सोमवार, 25 अप्रैल 2022
भारत: 24 घंटे में कोरोना के 2,541 नए मामलें
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
रविवार, 24 अप्रैल 2022
सलाखों में रहकर 200 बंदी इबादत में मसरूफ
बंदी रोजेदारों को ये मिलता है इफ्तार व सहरी
रोजदार बंदियों को ब्रेड, दो केला, नींबू, दो खजूर, 45 ग्राम चीनी, शर्बत, सौ ग्राम दही, दो बिस्कुट व एक समय का पूरा खाना दिया जा रहा है।
हाफिज आसिम 14 वर्षों से कैदियों को पढ़ा रहे हैं नमाज़
लखीमपुर मोहल्ला राजापुर के निवासी हाफिज आसिम 14 बरसो से जेल जेल के कैदियों की इमामत कर रहे हैं 2008 में इनके वालिद क़ासिम हाशमी का देहांत होने के बाद से उनके बड़े बेटे हाफ़िज़ आसिम हाशमी क़ैदियों की इमामत कर रहे हैं। उन्होंने ने बताया कि अलविदा की नमाज़,ईद उल फितर की नमाज़,और ईद उल अज़हा की नमाज़ की इमामत वो ज़िला कारागार में बन्द मुस्लिम क़ैदियों की इमामत करते हैं और उनको ऐसे अहम मौके पर कुछ दीनी बात भी बताते हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना की बीमारी की वजह से बाहरी लोगों का आना जाना बंद था जिसकी वजह से 2 वर्षों से वह नमाज पढ़ाने के लिए नहीं गए हैं लेकिन इंतजा मियां का अगर कोई निमंत्रण पत्र आता है तो वह नमाज पढ़ाने के लिए जरूर जाएंगे। मालूम हो कि इनके वालिद हाफिज कासिम को सुन्नी अंजुमन इस्लमियाँ ने रखा था जिन्होंने लगभग 17 साल इमामत करते रहे 2008 में उनका इंतक़ाल हो जाने की वजह से उनके बड़े बेटे हाफिज आसिम हाशमी लगातार 14बरसो से अलविदा ,ईद उल फितर,ईद उल अजहा की नमाज़ की इमामत कर रहे हैं।
सपा प्रतिनिधिमंडल से मिलने से मना किया: खां
टैक्सी-ऑटो संचालकों के खिलाफ विशेष अभियान
टैक्सी-ऑटो संचालकों के खिलाफ विशेष अभियान
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में अवैध रूप से चलने वाले टैक्सी, बस, ऑटो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये विशेष अभियान शुरु किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग ने अवैध ऑटो, टैक्सी और बस स्टैंड के संचालन को रोकने के लिये 30 अप्रैल तक यह अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस आयुक्त एवं सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से अभियान के परिणाम की विस्तृत रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने को भी कहा है।
अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शनिवार को जारी इस आशय के आदेश में अवैध टैक्सी, ऑटो व बस स्टैंड के संचालन की रोकथाम के लिए एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। अभियान के परिणामों की शासन द्वारा समीक्षा भी की जायेगी। इसके लिये सभी जिलों के एसएसपी और पुलिस आयुक्त से कहा गया है कि वे 30 अप्रैल तक इस अभियान के परिणाम की विस्तृत रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायें। रिपोर्ट के साथ एसएसपी से एक प्रमाण पत्र भी मांगा गया है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि किसी जिले में कोई भी अवैध टैक्सी, ऑटो या बस स्टैंड संचालित नहीं हो रहा है।
एक सप्ताह तक चलने वाले इस विशेष अभियान में अवैध रूप से बस, ऑटो और टैक्सी संचालकों पर कार्यवाही होगी। सरकार ने यह पहल शहरी क्षेत्रों में अबाध एवं सुचारु परिवहन व्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से की है।
राशन कार्ड करे सरेंडर नहीं तो की जाएगी वसूली
राशन कार्ड करे सरेंडर नहीं तो की जाएगी वसूली
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। ऐसे राशन कार्डधारक जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान है। चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर या एससी लगा है। गांवों में दो लाख व शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की परिवारिक आय तो ऐसे परिवार अपना राशनकार्ड तहसील व डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें। इन अपात्र परिवारों के लिए यह अंतिम मौका है। इसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर इन अपात्रों का राशनकार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। परिवार पर वैधानिक कार्रवाई होगी। वहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से उससे राशन की वसूली भी होगी।
राशन के लिए यह होंगे अपात्र
जिन परिवारों के पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर,100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय दो लाख प्रतिवर्ष व नगरीय क्षेत्र में तीन लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं।
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित किया
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित किया
दुष्यंत टीकम
धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।अधिकारिक जानकारी के अनुसार, कलेक्टर पी एस एल्मा ने मेघा के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और गौठान नोडल अधिकारी अरौद व्यासनारायण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन की महती गोधन न्याय योजना के तहत कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने और निर्देशों की अवहेलना करने और कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने की वजह इस अधिकारी को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में गौठान नोडल अधिकारी अरौद व्यासनारायण चन्द्राकर का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि कार्यालय धमतरी निर्धारित किया गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
सीएम ने 'महाकुंभ' की तैयारियों का जायजा लिया
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