बुधवार, 13 अप्रैल 2022
तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमत जारी की
सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया था। याचिका में हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित दो कार्यक्रमों के दौरान कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
पत्रकार कुरबान अली, पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज और वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर एसआईटी को स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच का निर्देश देने की मांग की थी।
बुधवार को सुनवाई के दौरान उत्तराखंड की ओर से पेश वकील ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा, ‘आज वापसी की तारीख है। हम राज्य के लिए हैं। हम जवाबी दाखिल करने के लिए कुछ समय मांग रहे हैं।’ उन्होंने अदालत को बताया, ‘हमने मामले में चार एफआईआर दर्ज की है, जिनें से तीन मामलों में चार्जशीट फाइल कर दी है। इस मामले में जल्द ही स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उत्तराखंड के वकील को 22 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
गौरतलब है कि हरिद्वार में बीते साल दिसंबर धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इसमें हेट स्पीच के वीडियो काफी वायरल हुए थे। हरिद्वार पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था।
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फर्जी शिक्षक को 5 साल का सश्रम कारावास, जुर्माना
फर्जी शिक्षक को 5 साल का सश्रम कारावास, जुर्माना
दुष्यंत टीकम
धमतरी। धमतरी जिले में एक फर्जी शिक्षाकर्मी की काली करतूत सामने आई है। खेल व अनुभव प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के दोषी शिक्षक चंद्रकांत साहू को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
वर्ष 2007 में धमतरी जिले के जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षाकर्मियों की भर्ती हुई थी। जनपद से जारी चयन सूची में ग्राम किरवई, थाना राजिम, जिला रायपुर निवासी चंद्रकांत साहू की नियुक्ति शासकीय प्राथमिक शाला परसट्टी में हुई। उन्होंने भर्ती के समय जो खेल व अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। वह फर्जी था। थाना मगरलोड में इसकी शिकायत कृष्ण कुमार साहू ने की थी। शिकायत पर जांच के बादआरोपित शिक्षक चंद्रकांत साहू के खिलाफ मगरलोड थाना में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी केएल चरयाणी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शिक्षक साहू को दोषी मानते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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