शुक्रवार, 8 अप्रैल 2022
बीरभूम हिंसा एवं हत्या मामलें की जांच: सीबीआई
कोरोना की लहर ने भारत के लोगों की चिंता बढ़ाई
कोरोना की लहर ने भारत के लोगों की चिंता बढ़ाई
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामलों में लगातार भारी गिरावट आ रही है। कोरोना से लड़ाई में भारत डट कर खड़ा है। लेकिन चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना की बढ़ती लहर ने भारत में भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच भारत सरकार ने सभी वयस्कों को बूस्टर डोज देने की तैयारी कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 10 अप्रैल के बाद बूस्टर डोज लगाई जाएगी। फिलहाल बूस्टर डोज केवल स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिया जा रहा है।
बूस्टर डोज सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटरों पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा पहले और दूसरे डोज के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ आयु समूह के लिए बूस्टर डोज जारी रहेगा। साथ ही इसमें और तेजी लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार 18+ आयु वर्ग के लोग प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। 18 साल से अधिक आयु के जिन्होंने दूसरा डोज ले लिया है और 9 महीने पूरे कर चुके हैं, वे बूस्टर डोज लगवा सकेंगे।
लड़कियों के लिए 'हिजाब' को वाजिब ठहराया: सांसद
गरीब की झोपड़ी या दुकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर
गरीब की झोपड़ी या दुकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर
लखनऊ। उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में भूमाफिया और अपराधियों की अवैध संपत्तियां ढहाने के लिये चलाये जा रहे बुलडोजर का इस्तेमाल किसी गरीब की झोपड़ी या दुकान पर नहीं किये जाने के अधिकारियों को निर्देश देये हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को आगे बढ़ाते हुए अवैध कब्जों को लगातार ढहाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि बुलडोजर से अपराधियों में व्याप्त भय के कारण ही पिछले एक पखवारे में लगभग 80 अपराधी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई सिर्फ पेशेवर माफिया और अपराधियों पर हो, लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी या दुकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में अपराधियों द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे कर बनाई गई इमारतों को ध्वस्त करने की कार्यवाई लगातार जारी है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी गरीब की दुकान, मकान या झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई माफिया की अवैध संपत्ति पर की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर त्वरित एक्शन लिया जाये।
डीएम की अध्यक्षता में संपन्न हुईं मासिक समीक्षा बैठक
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कस्बों, इंडस्ट्रियल एरिया, बाजार, हाट दुकानों आदि सहित संपूर्ण जनपद में अभियान चलाकर 05 से 14 वर्ष के बच्चों / बाल श्रमिकों का चिन्हांकन कर उन्हें स्कूल चलो अभियान से जोड़कर स्कूल भेजने हेतु जरूरी कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि जनपद में कही पर भी बाल श्रमिक नियोजित नहीं होने चाहिए तथा किसी भी दशा 05 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूल जाने से वंचित नहीं होने चाहिए । उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों का सुंदरीकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का आकस्मिक रूप से निरीक्षण कर अध्यापकों की समयबद्ध ढंग से उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए इसमें कोई लापरवाही न बरती जाए ।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सामुदायिक शौचालय क्रियाशील एवं जियोटैग होने चाहिए। सामुदायिक शौचालय किसी भी दशा में बन्द नही होने चाहिए। उसकी देखरेख करने वाली स्वयं सहायता समूह की संबंधित महिलाओं को समय से मानदेय का भुगतान किया जाय। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के पास विद्युत का बजट उपलब्ध है वह अपने विभाग के बकाए विद्युत बिल का तत्काल भुगतान कर दे। प्रत्येक पात्र परिवार का आयुष्मान / गोल्डन कार्ड बनाया जाए तथा इसके एक्टिवेशन का कार्य नियमित रूप से किया जाय ,कोई भी पात्र परिवार आयुष्मान कार्ड से वंचित न रहे । सरकार समर्थित विभिन्न प्रकार की योजनाओं में बैंकर्स द्वारा प्राथमिकता के साथ लोन दिया जाए। इसमे किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। नई सड़कों का निर्माण कार्य समयबद्ध व गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। क्षतिग्रस्त सड़को को दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की पेंडेंसी शीघ्र निस्तारित करें। कहा कि 100 % अन्ना पशुओं का टीकाकरण तथा ईयरटैगिंग की जाय। गौ आश्रय स्थलों में चारा पानी भूसा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। लोगों को भूसा दान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए । कहा कि गौशालाओं के रखरखाव हेतु समय से बजट उपलब्ध कराया जाए। ग्राम पंचायतों में रिबोर योग्य हैंडपंपों को तत्परता से रिबोर कराया जाए । जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए।इस मौके पर जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ,टीकाकरण ,102 एंबुलेंस सेवा तथा 108 एंबुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि नहरों के टेल तक अनिवार्य रूप से पानी पहुंचाया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि आइजीआरएस , मुख्यमंत्री पोर्टल तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली जनशिकायतों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कृषि सिंचाई योजना ,प्रधानमंत्री आवास योजना,कौशल विकास मिशन ,स्वरोजगार संबंधित योजना,ओडीओपी ,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शत प्रतिशत प्रधानमंत्री आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कहा कि मौदहा विकासखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवासों को पूर्ण करने में विशेष ध्यान दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक गांव में दुग्ध समितियां बनाई जाएं तथा दुग्ध समितियों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कराया जाए।
जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर डीएफओ यूसी रॉय, डीडीओ विकास, ,पीडी साधना दीक्षित ,एसीएमओ डॉ पीके सिंह, समस्त बीडीओ तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
रोहिंग्या की पहचान कर सूची तैयार करने का आदेश
रोहिंग्या की पहचान कर सूची तैयार करने का आदेश
इकबाल अंसारी
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने रोहिंग्या की पहचान कर सूची तैयार करने का आदेश दिया। न्यायालय ने 6 सप्ताह के भीतर गृह सचिव को ठोस रणनीति बनाने का निर्देश दिया। वकील हुनर गुप्ता की ओर से जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी की पीठ ने रोहिंग्या के निर्वासन की मांग पर आदेश पारित किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को किसी भी किस्म की राहत नहीं प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि जम्मू में रोहिंद्या मुसलमानों के प्रत्यर्पण तय प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं होगी। कोर्ट ने केंद्र के आदेश पर किसी भी तरह का स्टे नहीं लगाया है। वहीं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे म्यांमार और बांग्लादेश के अप्रवासियों की पहचान करने के लिए सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से जेएंडके के गृह सचिव को छह सप्ताह के भीतर म्यांमार व बांग्लादेश के घुसपैठियों की निशानदेही करने व उनकी सूची तैयार करने का आदेश दिया है।
वकील हुनर गुप्ता की ओर से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी की पीठ ने रोहिंग्या के निर्वासन की मांग पर आदेश पारित किया है। जनहित याचिका में जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से दाखिल हुए म्यांमार व बांग्लादेश के नागरिकों को बाहर निकालने और इनकी निशानदेही करने के लिए सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में जांच करवाने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या काफी बढ़ी है।
जनहित याचिका में कहा कि सरकार के अनुसार 13400 म्यांमार व बांग्लादेश निवासी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं जबकि वास्तविकता में यह आंकड़ा कहीं अधिक है। 1982 में म्यांमार सरकार ने इन्हें अपना नागरिक मानने से इन्कार कर दिया था जिस कारण इन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान व थाईलैंड की ओर पलायन किया और फिर किसी तरह से घुसपैठ करके भारत में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा कि 8500 रोहिंग्या जम्मू-कश्मीर में हैं।
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