आगमन: कोविड-19 संबंंधी दिशा-निर्देश जारी कियें
अकांंशु उपाध्याय
नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित कोविड-19 संबंंधी दिशा-निर्देश जारी कियें। जो 14 फरवरी से लागू होने वाले है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट (यात्रा से 72 घंटे पहले ली गई) को अपलोड करने के अलावा यात्रियों के पास अब पारस्परिक आधार पर देशों से प्रदान किए गए पूर्ण प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम के पूरा होने का प्रमाण-पत्र अपलोड करने का विकल्प है। आठवें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण कराने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। 7 दिनों के होम क्वारंटाइन का जनादेश हटा लिया गया है। इसके बजाय, यात्री भारत आने के 14 दिन बाद सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे।
लैंडिंग पर सभी देशों से अंतरराष्ट्रीय आगमन के 2% का रैंडम सैंपलिंग किया जायेगा। संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि यात्री नमूना दे सकते हैं और उन्हें हवाईअड्डे से बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है।सरकार के संशोधित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दिशानिर्देश ओमाइक्रोन प्रकार-ईंधन वाले कोविड -19 तरंग पठार और यहां तक कि दुनिया भर के कई देशों में कम होने के मद्देनजर आते हैं।