कविता गर्ग
मुबंई। अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन की मुश्किलें जल्द खत्म होने वाली नहीं हैं। कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें अपने दो दोस्तों के साथ अगले तीन से पांच दिनों तक आर्थर रोड जेल के क्वारंटाइन वार्ड में बिताने होंगे। मुंबई के चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शाहरुख के बेटे और उनके 2 दोस्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
हालांकि उनके वकील अब भी जमानत के लिए सत्र कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। मुंबई के चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लीकर ने यह कहते हुए आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर दी कि इस आवेदन के लिए यह कोर्ट उचित जगह नहीं है। कोर्ट के समक्ष आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने यह तर्क दिए कि उनका मुवक्किल इज्जतदार परिवार से है। समाज में उसकी गहरी जड़ें हैं, वह भाग नहीं सकता। मानेशिंदे ने रिया चक्रवर्ती मामले का भी हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों के पास से कम मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं, उनके संबंध में हुए फैसलों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।मानेशिंदे ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के इस तर्क को भी निराधार ठहराया कि आर्यन अपने विरुद्ध सुबूतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली परिवार से है, यह कहना कि वह सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, गलत होगा। ऐसे बहुत से लोग खुले में घूम रहे हैं, जिन पर इससे ज्यादा गंभीर आरोप हैं। उनके मुवक्किल ने कभी अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने फिर दोहराया कि एनसीबी को आर्यन के पास से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला था। उसे सिर्फ वाट्सएप चैट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इधर एनसीबी ने आर्यन की रिमांड बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कहा था कि आर्यन के वाट्सएप चैट में बातें तो फुटबाल की हो रही थीं, लेकिन परोक्ष रूप से बात मादक पदाथरें की मात्रा के बारे में की जा रही थीं। ज्ञात रहे कि क्रूज पार्टी में ड्रग्स के मामले को लेकर फंसे आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आर्यन समेत 8 आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
यह भी ज्ञात रहे कि आर्यन को 03 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। गत दिवस 08 अक्टूबर को इसकी बेल याचिका खारिज हुई। जिसके बाद आर्यन आर्थर रोड जेल में है। इसके साथ बाकी के आठ आरोपी भी इसी जेल में हैं। सभी को बैरक नंबर एक में क्वारंटीन किया गया है। सभी आरोपियों को जेल के नियम फॉलो करने होंगे और जेल का खाना खाना पड़ेगा।