पंकज कपूर
हल्द्वानी। यह महीना अब खत्म होने वाला है और अगले महीने की पहली तारीख यानी एक अक्टूबर से कई नियम बदल रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप 30 सितंबर तक अपने अधूरे का निपटा लें। यहां हम आपको बता रहे हैं कि कौन-कौन से बैंक संबंधी कार्य आपको 30 सिंतबर तक निपटाने जरूरी हैं। वरना आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
डीमैट अकाउंट की केवाईसी जरूरी : सेबी ने डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किया है। जिसके तहत अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और अब तक केवाईसी नहीं कराया है तो 30 सितंबर तक जरूर करा लें, क्योंकि केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में 30 सितंबर के बाद आपका डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
बैंक अकाउंट में सही मोबाइल नंबर अपडेट कराएं : एक अक्तूबर से एक नया नियम यानी ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने वाला है। ऑटो डेबिट में होता ये है कि अगर आपने एलआईसी, बिजली बिल या किसी भी प्रकार के अन्य खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख पर पैसा अपने आप आपके अकाउंट से कट जाएगा। लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका सही मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है और 30 सितंबर तक ये काम करा लेंगे तो फायदे में रहेंगे।
अपडेट कर लें अपनी चेक बुक : ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की मौजूदा चेक बुक 1 अक्तूबर से बंद हो जाएंगी। अगर इन बैंकों में आपका अकाउंट है और आपके पास इन बैंकों की पुरानी चेक बुक है, तो नई चेक बुक के लिए 30 सितंबर तक अप्लाई कर दें या बैंक जाकर नई चेक बुक ले लें, वरना आपको ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है
पेंशन नियम में होगा बदलाव : 1 अक्टूबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा नियम बदल रहा है। अब देश के सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का काम पोस्ट ऑफिस के जरिये शुरू होने जा रहा है। इसलिए भारतीय डाक विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जीवन प्रमाण सेंटर की आईडी समय से एक्टिवेट कर लें, अगर वह पहले से बंद हो तो।
ऑटो डेबिट कार्ड के बदलेंगे नियम : 1 अक्टूबर से क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए आरबीआई का नया नियम लागू हो रहा है। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियम के मुताबिक बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के जरिये अकाउंट से पैसे डेबिट करने की अनुमति के लिए ग्राहक को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। कस्टमर के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसे कन्फर्म करेगा। यह नोटिफिकेशन आपको एसएमएस या ई-मेल से मिल सकता है।
निवेश संबंधित नियमों में होगा बदलाव : मार्केट रेगुलेटर सेबी अब म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लेकर आया है। यह नियम एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2021 से अपनी ग्रॉस सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा। इसे सेबी ने स्किन इन द गेम नियम बताया है। निवेश में लॉक इन पीरियड भी होगा।
एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में होगा बदलाव : 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती हैं।