अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पांच बार पैरालंपिक खेलों में भाग ले चुके निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा की याचिका पर पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) से शुक्रवार को जवाब मांगा। इस याचिका में उन्होंने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है जिसमें आगामी तोक्यो खेलों में उनका चयन नहीं किए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने पीसीआई और केंद्र को नोटिस जारी कर उन्हें याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया । पीठ ने कहा कि इस मामले में अब छह अगस्त को सुनवाई होगी। शर्मा का पक्ष रख रहे अधिवक्ता वरुण सिंह ने दलील दी कि खेल प्रतियोगिता 24 अगस्त से शुरू होगी और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा जमा किए गए खेल प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने के लिए टोक्यो 2020 आयोजन समिति के लिए समय सीमा दो अगस्त है।