गुरुवार, 1 जुलाई 2021

4 जुलाई को पहला पौधा रोपेंगे सीएम योगी: यूपी

हरिओम उपाध्याय           
चित्रकूट। कलयुग में त्रेता युग की अनुभूति” होना आश्चर्य में डालेगी। चित्रकूटधाम मंडल बांदा  के चित्रकूट जिले में यही नजारा होगा। यहां देवांगना हवाई पट्टी के पास रामायण काल के पौधों से ‘राम वन’ योगी सरकार तैयार करने जा रही है। इसमें पहला पौधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चार जुलाई को रोपेंगे। हालांकि, अभी उनका प्रोटोकाल नहीं आया है, लेकिन संभावित कार्यक्रम की तैयारी वन विभाग ने शुरू कर दी है। मुख्य वन संरक्षक बुंदेलखंड जोन झांसी पीपी सिंह ने बुधवार को तैयारियां देखीं।
चित्रकूट में भगवान राम ने साढ़े 11 वर्ष बिताए थे। यहां के पेड़-पौधों से उन्हें बेहद लगाव था। माता सीता के लिए वह फूलों से आभूषण तैयार करते थे। उनसे जुड़े स्थलों को देखने के लिए देश-दुनिया से लाखों सैलानी प्रतिवर्ष यहां आते हैं। अब उनको त्रेतायुग की अनुभूति कराने के लिए प्रदेश की योगी सरकार रामायण काल का “राम वन” तैयार करा रही है। यह देवांगना हवाई पट्टी के नजदीक 35 एकड़ भूमि में बनेगा। इसके अलावा कामदगिरि, लक्ष्मण पहाड़ी और रामशैया के पास भी पौधे रोपे जाएंगा।                                           देवांगना हवाई पट्टी के पास तैयार होने वाले राम वन में चंदन, अशोक, बरगद, आम, पलाश, चमेली, धामन, कुंद, रीठा समेत 88 प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी के संभावित कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को मुख्य वन संरक्षक बुंदेलखंड जोन झांसी पीपी सिंह ने देवांगना घाटी में राम वन के लिए चिह्नित भूमि का जायजा लिया। कहा कि चार जुलाई को प्रदेश में पौधारोपण का महा अभियान चलाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री चित्रकूट के रामवन से करेंगे।

फ़िल्म इंड्रस्टीज पर बने कानून, पीएम के नाम ज्ञापन


ट्विटर की तर्ज पर फ़िल्म इंड्रस्टीज पर भी बने कठोर कानून 
सत्यनारायण कथा फ़िल्म का  विरोध - हिन्दू शक्ति सेवा संगठन
दुर्ग। हिन्दू शक्ति सेवा संगठन के द्वरा फ़िल्म इंड्रस्टीस पर नकेल कसने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें अश्लीलता, फूहड़ता, इतिहास से छेड़छाड़ कर हिन्दू संस्कृति को बदनाम करने वाले प्रत्येक फ़िल्म निर्माताओं पर कड़ी कार्यवाही व फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ साजिद नाडियाडवाला की आने वाली फिल्म सत्यनारायण कथा जो एक संगीतमय रोमांस पर बनने वाली फिल्म है। उसके ऊपर कड़ा विरोध करते हुवे ठोस कार्यवाही की मांग की गई है।
संगठन के संस्थापक तामेश तिवारी ने मीडिया से बात करते हुवे बताया कि अभी हाल ही में मुंबई के फ़िल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला के द्वरा संगीतमय रोमांटिक फिल्म बनाने जा रही है। जिसका नाम हिन्दू सभ्यता व संस्कृति का खुले आम मजाक उड़ाते हुवे उस फिल्म का नाम सत्यनारायण कथा रखा गया है।
जो शब्द हम हिन्दुओ के लिये पवित्र व मोक्षदायिनी है उन शब्दों का इस्तेमाल इनके जैसे अनेको फ़िल्म निर्माता साजिस के तहत हिन्दुओ को टारगेट कर हम हिन्दुओ के धर्म का मजाक उड़ाया जाता है।
यह सब साजिस के तहत ही किया जाता है अनेको फ़िल्म निर्माताओं के द्वरा देश विरोधी , इतिहास को तोड़मरोड़ कर देश के गद्दार को भी एक हीरो की तरह दिखाते है। आज फिल्मों के नाम पर नगण्यता परोसी जा रही है जिससे युवा ही नही देश के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है ।
आज वर्तमान परिस्थितियों में देश को माहौल खराब करने में फ़िल्म इंड्रस्टीस का बहुत बड़ा हाथ है।
फ़िल्म इंड्रस्टीस की ज्यादातर फिल्में से अपराध व देश की संप्रभुता व अखंडता को तार तार करने वाली फिल्में बनती है। फ़िल्म जगत में दाऊद जैसे अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ साथ दूसरे देशों के लोग भी भारतीय सिनेमा में ब्लैक मनी को व्हाइट करते है। तिवारी ने कहा कि अश्लीलता के नाम पर जब ट्विटर पर कार्यवाही हो सकती है तो फ़िल्म जगत में अश्लीलता परोसने पर क्यों नही। कला का जन्म ही भारतीय संस्कृति की देन है और कला के नाम पर फुहड़ता करने वाले कभी कलाकार नही हो सकता ।
सरकार को चाहिए कि वो साजिद नाडियाडवाला जैसे फ़िल्म निर्माताओ को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्यवाही करे और भारतीय फ़िल्म जगत के लिए कड़ा से कड़ा कानून लाये। जिससे हिन्दू विरोधी फ़िल्म , फुहड़ता व नगण्यता परोसने वाली फिल्मों पर बैन लगे व साथ ही यूटुब व अश्लील इंटरनेट पर तुरन्त रोक लगे।

सीएम को ज्ञापन भेजने के साथ पुतला दहन किया

गदरपुर। कश्मीर में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए जाने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने के साथ कश्मीर सरकार का पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष गुंबर के आह्वान पर भाजपा मंडल अध्यक्ष चंकित हुड़िया के निर्देशन में कश्मीर सरकार का पुतला दहन किया।गूलरभोज रोड पर पुतला दहन किए जाने के दौरान चंकित हुड़िया ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर युवतियों का धर्मांतरण करके अराजक तत्वों द्वारा देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए लव जिहाद के विरुद्ध सख्त से सख्त कानून बनाकर कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए मांग की। 
इस मौके परअशोक छाबड़ा,सुरजीत सिंह घुम्मन,सुरजीत सिंह, गुरनवीत हैप्पी विर्क,गुरजीत संधू ग्राम प्रधान रविंद्र सिंह,डॉ इंद्रजीत सैनी,प्रवीण पाल,सोनू प्रधान,गुरमेल सिंह,जसवीर सिंह , मोहनखेड़ा,रोहित अरोरा,भाई लक्खाभाई,गुरतेज सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हरियाणा: तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे प्रमुख चौटाला

राणा ओबराय                      
चंडीगढ़। जेबीटी भर्ती घोटाले में दस साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला कल (शुक्रवार) तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। चौटाला इस समय पैरोल पर बाहर हैं। रिहाई के लिए तिहाड़ जेल जाएंगे और औपचारिकताएं पूरी कर जेल से रिहा होंगे।इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने यहां जारी एक बयान के दौरान कहा कि इनेलो सुप्रीमो जेल में पहुंच कागजी कार्रवाई पूरी कर रिहाई के फार्म पर हस्ताक्षर करने के बाद सुबह करीब दस बजे बजे तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। राठी के अनुसार इस दौरान पौत्र करण चौटाला उनके साथ रहेंगे।
तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद इनेलो सुप्रीमो गुरुग्राम स्थित अपने आवास के लिए रवाना होंगे। राठी के अनुसार पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर उनका स्वागत करेंगे। इनेलो के प्रदेश महासचिव अभय सिंह चौटाला पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि ऐलनाबाद उपचुनाव (सीट कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में उनके इस्तीफे से रिक्त है) में पूर्व मुख्यमंत्री लड़ सकते हैं।

यूपी बोर्ड, आइसीएसई व सीबीएसई से जवाब मांगा

बृजेश केशवानी  
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड 19 की वजह से स्कूलों के बंद होने और केवल ऑनलाइन शिक्षण होने के बावजूद तमाम स्कूलों द्वारा बढ़ी हुई फीस वसूले जाने के विरूद्ध दायर जनहित याचिका पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (यूपी बोर्ड), आइसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से जवाब मांगा है। साथ ही इसी मामले में पहले से दाखिल कई याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी संबद्ध करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूत राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को मुरादाबाद पैरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल एसोसिएशन (अनुज गुप्ता व नौ) अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। 

मां ने 2 साल की बच्ची को जमीन में जिंदा दफनाया

हरिओम उपाध्याय          
हरदोई। जिले में एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मां अपनी दो बच्चियों के साथ कई दिनों से भोजन न मिलने के कारण इधर-उधर भटकती रही तथा भूख के कारण कुपोषण का शिकार हुई। अपनी 2 साल की बच्ची को जमीन में जिंदा दफना दिया। इसी बीच गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को बचा लिया व चाइल्डलाइन को सूचना दी, मौके पर पहुंची चाइल्डलाइन की टीम में मां व उसकी दो छोटी बच्चियों को अपने साथ ले गई तथा उचित देखभाल का आश्वासन दिया है। एक तरफ जहां सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन व अन्य तमाम योजनाएं चला रही है, परंतु आज भी कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं, जिनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। ऐसा ही एक मामला हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र के सकरौली गांव का आया है। 
यहां के भगवान दीन की विगत 2 वर्ष पहले मौत के बाद उसकी पत्नी अपने तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ दर-दर भटकने को मजबूर हो गई।बताया गया कि घर में रोटी की किल्लत देख बड़े पुत्र को उसकी बुआ अपने साथ लेकर चली गई, जबकि बेबस मां अपनी दो छोटी बच्चियों के साथ इधर उधर भीख मांगकर पेट पालने लगी। इधर काफी दिनों से उसे व बच्चियों को दोनों वक्त का खाना नहीं मिल रहा था, जिससे उसकी 2 वर्ष की पुत्री कुपोषित हो गई।गरीबी से हारकर बेबस मां ने आज मजबूर होकर गांव के नजदीक ही एक तालाब के पास गड्ढा खोदकर अपनी कुपोषित बच्ची को जिंदा दफना दिया। 
इसी बीच किसी तरह गांव वाले मौके पर पहुंच गये व उन्होंने बच्ची को जिंदा बाहर निकाल लिया, व चाइल्डलाइन को सूचना दी। सूचना पर चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंचकर मां व उसकी दोनों बच्चियों को अपने संरक्षण में लिया और संबंधित लोनार थाने पर आवश्यक कार्यवाही कर अपने साथ ले गई। चाइल्डलाइन हरदोई के केंद्र समन्वयक अनूप तिवारी ने बताया की मां व बच्चियों को बाल संरक्षण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा व उनकी देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी।

आजीवन कारावास की सजा देने के फैसले की पुष्टि

कविता गर्ग                
मुंबई। उच्च न्यायानय ने बृहस्पतिवार को 1997 में संगीतकार गुलशन कुमार हत्याकांड में फिल्म निर्माता एवं ‘टिप्स इंडस्ट्रीज’ के सह-संस्थापक रमेश तौरानी को बरी करने का निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। साथ ही न्यायालय ने इस हत्याकांड में अब्दुल रऊफ मर्चेंट को दोषी ठहराने और उसे आजीवन कारावास की सजा देने के अदालत के फैसले की भी पुष्टि की। 
न्यायमूर्ति एसएस जाधव और न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एक खंडपीठ ने मामले में अन्य आरोपी रऊफ के भाई अब्दुल रशीद मर्चेंट को बरी किए जाने का निचली अदालत का फैसला निरस्त कर दिया। पीठ ने इस मामले में अब्दुल रशीद मर्चेंट को भी दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ‘कैसेट किंग’ के नाम से मशहूर गुलशान कुमार की अगस्त 1997 में उपनगर अंधेरी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसके प्रतिद्वंद्वियों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए बदमाश अबू सलेम को पैसे दिए थे। सत्र अदालत ने 29 अप्रैल 2022 को 19 में से 18 आरोपियों को बरी कर दिया था। निचली अदातल ने अब्दुल रऊफ मर्चेंट को भादंस की धारा 302, 307, 120(बी), 392 तथा 397 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत के दोषी ठहराया था। रऊफ ने दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।
जबकि राज्य सरकार ने तौरानी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और तौरानी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा। पीठ ने, हालांकि, रऊफ की दोषसिद्धि और उस पर लगाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा, लेकिन धारा 392 और 397 के तहत उसकी सजा को रद्द कर दिया। पीठ ने आदेश में कहा, ” अब्दुल राशीद मर्चेंट को बरी किए जाने के फैसले को रद किया जाता है।
राशीद को भादंस की धारा 302 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। उसे डीएन नगर थाने में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।” पीठ ने यह भी कहा कि अब्दुल रऊफ मर्चेंट मुकदमे के दौरान अपने आचरण को देखते हुए किसी छूट के हकदार नहीं हैं। उसने कहा, ” अपीलकर्ता रऊफ उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए छूट का हकदार नहीं होगा और बड़े पैमाने पर न्याय तथा जनता के हित में, वह किसी भी उदारता का हकदार नहीं है।” 
अदालत ने कहा कि हत्या के बाद रऊफ फरार हो गया था और उसे 2001 में गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने कहा, ” 2009 में रऊफ को ‘फर्लो’ दिया गया, लेकिन उसके बाद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और 2016 में उसे फिर गिरफ्तार किया गया।” अदालत ने कहा कि रशीद ने अगर आत्मसमर्पण नहीं किया, तो सत्र अदालत उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करेगा।

यूपी: 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई

यूपी: 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई  संदीप मिश्र  लखनऊ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को लेकर उत्तर प्रदेश में भी 7 दिनों के...