सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने पर एक साल की होगी सजा
जस्टिस मित्तल ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि पुराना कानून 1867 का है। केंद्र सरकार 154 साल पुराने इस कानून को खत्म करने जा रही है। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपना कानून बना दिया है। उत्तर प्रदेश ने अभी तक इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाया है। पूरे विषय पर हमने अध्ययन करके ऑनलाइन जुआ को रोकने को शामिल किया है। वर्तमान सजा को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है। इसमें सट्टा भी लगाने से रोकने की व्यवस्था दी गई है।
तैयार प्रारुप के अनुसार सजा में इजाफा किया गया है। पहले सार्वजनिक जुआ घर चलाने पर एक साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना था। इसे बढ़ाकर तीन साल की सजा और जुर्माना किया गया है। इसी तरह से सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेलते हुए पकड़े जाने पर पहले तीन महीने की सजा और 100 रुपये जुर्माना था। इसे बढ़ाकर एक साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है। इसका प्रारूप राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। शासन स्तर पर समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार इसे लाएगी।