पंकज कपूर
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण देहरादून समेत प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में सोमवार से मामलों की सुनवाई के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये हैं। देहरादून में कोरोना महामारी के व्यापक प्रभाव को देखते हुए वहां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिर्फ आवश्यक मामलों की सुनवाई के निर्देश जारी किये गये हैं। रविवार को रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार देहरादून जनपद की अधीनस्थ अदालतों में केवल रिमांड, जमानत ताजा एवं लंबित, अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी प्रार्थना पत्रों और असाधारण परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले अति आवश्यक मामलों पर ही अगले आदेश तक सुनवाई हो सकेगी। अति आवश्यक मामले की सुनवाई के लिये अधिवक्ताओं को पहले संबद्ध अदालतों को सूचित करना होगा। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों की अधीनस्थ अदालतों के लिये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिनमें अगले आदेश तक सिर्फ रिमांड और सभी जमानत प्रार्थना पत्रों ताजा एवं लंबित, सम्पत्ति के रिहाई संबंधी मामलों, आपराधिक संहिता प्रक्रिया,1973 की धारा 156 (3) के तहत आने वाले मामलों, अस्थायी निषेधाज्ञा, अंतरिम राहत संबंधी मामलों, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी आवेदनों, हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 की धारा 13बी के तहत आने वाले मामले, विवादों के निपटारों के लिये समझौता आवेदन पत्रों, पुलिस जांच से संबंधी मामलों के अलावा असाधारण परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक मामलों पर सुनवाई हो सकेगी। सभी अदालतों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिये जिला न्यायाधीश एवं परिवार न्यायालयों के संबंध में प्रधान न्यायाधीश अधिसूचना के अनुरूप उचित निर्णय ले सकेंगे।