गुरुवार, 1 अप्रैल 2021

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण   

1. अंक-228 (साल-02)
2. शुक्रवार, अप्रैल 02, 2021
3. शक-1984,चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि- पंचमी, विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 06:29, सूर्यास्त 06:46।
5. न्‍यूनतम तापमान -16 डी.सै., अधिकतम-37+ डी.सै.।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110
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बुधवार, 31 मार्च 2021

चीनी कार्रवाई को 'नरसंहार' घोषित किया

वाशिंगटन डीसी/ बीजिंग। अमेरिका के चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच, बाइडन प्रशासन ने मंगलवार (स्थानीय समय) को चीन के शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम उइगर समुदाय और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ चीनी कार्रवाई को 'नरसंहार' घोषित किया। दरअसल, ‘2020 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रेक्टिसेज' मंगलवार को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि '2020 में शिनजियांग प्रांत में मुख्य रूप से मुस्लिम उइगरों और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ जो नरसंहार हुए वह इंसानियत के खिलाफ अपराध है।'

सौर पैनल खरीदने पर रोक लगाने की मांग: अमेरिका

वाशिंगटन डीसी/ बीजिंग। अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के सांसदों के एक समूह ने चीन द्वारा शिनजियांग प्रांत में कथित तौर पर बंधुआ मजदूरी कराए जाने के मद्देनजर संघीय धन के इस्तेमाल से चीन में स्थित कंपनियों से सौर पैनल खरीदने पर रोक लगाने की मांग की है और इस संबंध में एक विधेयक पेश किया है।    
इस विधेयक के लिए प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक द्वारा मानक और दिशा-निर्देश तैयार करने की जरूरत है। ताकि, चीनी सोलर पैनल खरीदने के लिए संघीय धन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया जा सके। इसमें संघीय विभागों और एजेंसियों द्वारा खरीदे गए सौर पैनलों की मात्रा के बारे में एक रिपोर्ट भी संसद में प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

यूपी: लोन देने वाले बैंकों पर सीबीआई का शिकंजा

कानपुर। 3500 करोड़ रुपए के बैंक डिफॉल्टर रोटोमैक समूह पर कार्रवाई के साथ जांच एजेंसियों ने आंख मूंदकर लोन देने वाले बैंकों पर भी शिकंजा कस दिया है। सीबीआई के साथ-साथ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग ने भी बैंक के अफसरों को जांच के दायरे में लिया है। सात बैंकों के करीब 54 अधिकारियों से पूछताछ होगी। रोटोमैक ग्रुप में बैंकों के 3700 करोड़ डूबने के बाद एक तरफ विक्रम कोठारी और राहुल कोठारी से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है तो दूसरी ओर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ)  विंग भी जांच कर रही है। इसी कड़ी में सामने आया कि महज 200 करोड़ की सिक्योरिटी के एवज में 2600 करोड़ बैंकों ने दे दिए। जांच में ये भी पाया गया है कि रोटोमैक को सिक्योरिटी से 12 गुना ज्यादा लोन दे दिया गया। बैंक अफसरों की मिलीभगत के प्रमाण मिलने के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक के उन अधिकारियों से पूछताछ होगी। जिन्होंने 2008 से 2013 के बीच अरबों का लोन पास किया। इतना बड़ा लोन पास करने का अधिकार कानपुर तो छोड़िए, लखनऊ स्थित स्टेट मुख्यालय के पास भी नहीं होता। इसलिए बैंकों के हेडक्वार्टर से जुड़े उच्चाधिकारियों से जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी। चीफ जनरल मैनेजर रैंक का अधिकारी भी पांच करोड़ से ज्यादा का लोन अपने हस्ताक्षर से पास नहीं कर सकता। प्रारंभिक पड़ताल में एसएफआईओ विंग ने निदेशक स्तर के उन अफसरों की लिस्ट तैयार की है। जो मुख्यालय से सीधे फोन कर लोन देने का फरमान जारी करते थे।

3 कैदियों की क्षमा याचिका खारिज करना हास्यास्पद

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को ‘हास्यास्पद’ बताया। जिसमें तीन कैदियों की क्षमा याचिका खारिज करने के पीछे उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला दिया गया। आजीवन कारावास की सजा काट रहे तीन कैदियों की क्षमा याचिका यूपी सरकार की ओर से यह कहकर खारिज कर दी गई, कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जजों ने इस दलील पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस फैसले को हास्यास्पद बताया गया और इन तीन कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई। 16 साल बाद यह कैदी बाहर आएंगे। तीनों ही कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।जस्टिस संजय किशन कौल और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने राज्य अधिकारियों के फैसले पर सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि ऐसा लगता है कि यह फैसला अधिकारियों की ओर से बिना दिमाग का इस्तेमाल किए किया गया। यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने दोबारा से याचिका स्वीकार करने की बात कही।

केंद्रो पर निगरानी के लिए परीक्षा की तैयारियां शुरू

हरिओम उपाध्याय      

लखनऊ। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा केन्द्रों पर कड़ी निगरानी के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी मंडलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जायेंगे। कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए सचिव परिषद दिब्यकांत शुक्ला ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) को आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अपने-अपने मंडल में सभी अधिकारी कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की कार्रवाई को शुरू कराया जाये। ताकि, परीक्षा के दौरान नकल माफिया न सफल हो सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव परिषद ने बताया कि इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में ये आदेश जारी किया गया है।

निर्वाचन में नामांकन के दौरान लगाने होगें कागजात

गोंडा। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में नामांकन के दौरान लगाने होगें ये अभिलेख, जिला निर्वाचन अधिकारी ने विस्तृत निर्देश जारी किए। जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया है, कि सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत से अदेयता प्रमाण-पत्र, प्रारूप अ पर शपथ-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित होने की दशा में), जमानत धनराशि जमा करने का चालान या 385-शासकीय रसीद, निर्वाचक नामावली की स्वप्रमाणित प्रति (उम्मीदवार और प्रस्तावक), अनुलग्नक 1 क (घोषणा पत्र आपराधिक/शैक्षिक/चल-अचल सम्पति), उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज ( 3.0×2.5 सेमी) फोटो संलग्न करनी होगी।इसी प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत/सदस्य क्षेत्र पंचायत/सदस्य जिला पंचायत पद हेतु ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत से अदेयता प्रमाण-पत्र, प्रारूप ब पर शपथ-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित होने की दशा में), जमानत धनराशि जमा करने का चालान या 385-शासकीय रसीद, निर्वाचक नामावली की स्वप्रमाणित प्रति (उम्मीदवार एवं प्रस्तावक), अनुलग्नक 1 (शपथ-पत्र, आपराधिक/शैक्षिक/चल-अचल सम्पति), उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का पासपोर्ट साइज ( 3.0×2.5 सेमी) फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रत्याशी को चरित्र प्रमाण पत्र या अन्य किसी अभिलेखों की आवश्यकता नहीं होगी।

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें  सुनील श्रीवास्तव  मॉस्को। यूक्रेन द्वारा अमेरिका के 9 /11 जैसा अटैक करते हुए कजान पर ड्रोन ...