अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद अस्मिता लाल ने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा है, कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत गाज़ियाबाद जनपद में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उद्योग,व्यवसाय, पशुपालन एंव नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण हेतु ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प. दीनदयाल उपाध्याय स्वः रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो अपना स्वंय का व्यवसाय करने के इच्छुक हैं। उन्हें ₹ 20 हजार से ₹ 15 लाख तक की परियोजना लागत में ₹ 10,000/-अनुदान एवं उससे ज्यादा की परियोजना लागत में ₹ 10,000/-अनुदान व 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण तथा अवशेष बैंक ऋण होगा। उद्योग, व्यवसाय, सेवा जैसे इलैक्ट्रिक पार्टस की दुकान, ई-रिक्शा, मोबाइल रिपेयर, टेलरिंग व्यवसाय, परचून कार्य आदि एवं पशुपालन में भैंस पालन व बकरी पालन में आवेदन कर सकते है। योजना की शर्तों के अनुसार दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का स्वयं की भूमि नगरीय एवं व्यावसायिक स्थल पर 13.34 वर्ग मीटर उपलब्ध हो। उक्त योजना में निजी भूमि से सम्बन्धित अभिलेख एवं जाति व आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। लाण्ड्री एंव ड्राइक्लीनिंग योजना में आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, जिसमें धोबी समुदाय के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा उसके पास स्वयं की दुकान या किराये पर दुकान होने के साथ-साथ उक्त व्यवसाय में कार्यरत होना चाहिए। सिलाई (टेलरिंग) योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक-युवतियों हेतु सिलाई (टेलरिंग) योजना संचालित है। प्रत्येक अभ्यर्थी को इस योजना मे ₹ 20000/- के ऋण पर ₹ 10000/- का अनुदान मिलेगा तथा अवषेश ₹ 10000/- ऋण पूर्णतया ब्याज मुक्त होगा। स्वयं सहायता समूह में से पात्र अनुसूचित जाति के महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों को एवं पारिवारिक लाभ योजना से लाभान्वित महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार बैंकिंग करेस्पान्डेट योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक-युवतियो हेतु संचालित है। इस योजना हेतु लाभार्थी को 12वी पास होना अनिवार्य है तथा कम्पयूटर का ज्ञान होना आवष्यक है। इस कार्य हेतु एक लाख रुपए की परियोजना लागत में परियोजना लागत में रू 10,000/-अनुदान व 25 प्रतिषत मार्जिन मनी ऋण व 65 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण होगा। समस्त योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु प्रार्थी की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹ 56460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऋण आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर 02 फोटो व मोबाइल नम्बर सहित विवरण अंकित हो तथा आवेदन पत्र के साथ जाति, आय प्रमाण-पत्र (तहसीलदार द्वारा निर्गत) राशन कार्ड या बिजली बिल या फोटो पहचान पत्र व आधार कार्ड की फोटो कॉपी संलग्न होना अनिवार्य है। ऋण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी (स0क0) अथवा कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) पदेन ,जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेष अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 कमरा नं0 206, विकास भवन, क्लेक्ट्रेट परिसर, राजनगर, गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 03-02-2021 तक जमा करा सकते है।