बुधवार, 6 जनवरी 2021
व्हाट्सएप: भारतीय उपयोगकर्ताओं को दी चेतावनी
साफ-सफाई से संतुष्ट नजर आए नगर आयुक्त
अश्वनी उपाध्याय
गाज़ियाबाद। नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत शहर के सभी शौचालयों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तवर ने आज निगम के विजय नगर, सिटी, और मोहन नगर जोन स्थित विभिन्न शौचालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विजय नगर जोन में प्रताप विहार, कुटी, भीमाबाई, सर्वोदय नगर, विवेकानंद नगर, राठी मील स्थित शौचालयों का निरीक्षण किया गया अधिकतर शौचालयों की स्थिति बहुत ही अच्छी मिली तथा डूडा हेड़ा स्थित शौचालयों को सेकंड फेस में लिया जाएगा। निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सरोज सिंह तथा श्रीकांत सिंह राणा को कुशल कार्य हेतु उत्साहित किया।मोहन नगर जोन में सिकंदरपुर, करहेड़ा व अन्य शौचालयों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश, एसबीएम नोडल अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा व अन्य टीम उपस्थित रही।
गाजियाबाद: 16 लोगों पर 12.6 लाख का जुर्माना
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। गाज़ियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी सामग्री बेचने वाले 16 लोगों पर 12.6 लाख का जुर्माना लगाया है। विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों इन दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। जांच में यह नमूने फेल पाए गए। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। जिस पर कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना लगाया है। अभिहित अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि जिन दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है वे इस प्रकार हैं। धनश्री फ़ूड प्रोडक्ट पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। उनके यहां चॉकलेट आइसक्रीम के घोल में मिलावट पाई गई।भगवती पेठा भंडार में सोनपापड़ी में मिलावट मिली। विभाग ने उन पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। डासना निवासी विपिन कुमार के यहां धनिया पाउडर में मिलावट पाई गई। उन पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगा है।अग्रवाल स्वीट्स इंडिया पर नमकीन में मिलावट को लेकर डेढ़ लाख का जुर्माना लगा है। दाल में मिलावट पाये जाने पर पीटीसी काट्रेड पर डेढ़ लाख व राकेश मसाले पर एक लाख जुर्माना लगाया है। साउथसाइड औद्योगिक क्षेत्र में प्रेम चंद्र वेद प्रकाश एंड संस के तेलवा रिफाइंड के नमूने जांच फेल पाए गए। विभाग द्वारा उन पर तेल और रिफाइंड के लिए कुल दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। चिरंजीवी विहार स्थित अनु डेयरी का मावा का नमूना जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरा। विभाग ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। भोजपुरी निवासी दिलशाद पर मावा में मिलावट के लिए 15 हजार जुर्माना लगा है। इसके अलावा जेएमडी स्टोर, एनके प्रोटीन, जेपी डेयरी, ओम डेयरी व मुरादनगर निवासी दीपक त्यागी पर पनीर, रिफाइंड व दूध में मिलावट के लिए 10-10 हजार जुर्माना लगा है। धन लक्ष्मी इंटरप्राइजेज व मरियम नगर निवासी मुकेश चंद्र पर बिना पंजीकरण सामग्री बेचने पर 10-10 हजार का जुर्माना लगा है। विभाग द्वारा जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष में विभाग अब तक 65 लोगों पर कार्रवाई कर चुका है। जिन पर कुल 17 लाख का जुर्माना लगा है।
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उन्होंने कहा कि इन याचिकाओं पर आठ जनवरी को बातचीत नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, ” हम स्थिति को समझते हैं और बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं। हम मामले की सुनवाई को सोमवार 11 जनवरी तक स्थगित कर सकते हैं, अगर आप चल रही बातचीत के संबंध में लिखित में दें।” शीर्ष अदालत कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
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