सर्वोच्च अदालत अब इन अध्यादेशों की संवैधानिकता को परखेगा, यही कारण है कि राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पहले ही इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। जिस पर अदालत ने हाईकोर्ट ना जाकर सीधे आने का कारण पूछा है।याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने पर अदालत ने आपत्ति जताई। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि इस अध्यादेश पर तुरंत रोक लगा दी जाए, इसकी आड़ में अंतरधार्मिक विवाह करने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोगों को शादियों से ही उठा लिया जा रहा है।गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने, लालच देकर या शादी का झांसा देकर धर्म बदलवाने वालों को कड़ी सजा और जुमार्ने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ने भी ऐसा ही एक अध्यादेश लागू किया था और अपने यहां पांच लाख के जुमार्ने, दस साल तक की सजा का प्रावधान रखा था। अन्य कई भाजपा शासित राज्यों में इस तरह के कानून लाने की चचार्एं जोरों पर हैं. हालांकि, कई विपक्षी पार्टियों, समाज के अलग-अलग तबकों ने इसपर आपत्ति जाहिर की है।
बुधवार, 6 जनवरी 2021
टेस्ट हटाने की खबरों के कारण तनाव पैदा हुआ
अमेरिका ने चीन को दिया झटका, लगाया प्रतिबंध
वॉशिंगटन डीसी/ बीजिंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर चीन के आठ मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक प्रतिबंधित ऐप्स में अलीपे, कैम स्कैनर, क्यूक्यू वॉलेट, शेयरइट, टेंसेंट क्यूक्यू, वीमेट, वीचैट पे और वीपीएप ऑफिस शामिल हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन एप्स के जरिए अमेरिकी नागरिकों से व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जिसे चीनी सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ चीनी अधिकारियों ने एक बार फिर अमेरिका के इन आरोपों को खंडन किया है।
पुनरावृत्ति: महिला से गैंगरेप व दरिंदगी का मामला
बदायूँ। उत्तर प्रदेश में बदायूं के उघैती क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और दरिंदगी के साथ की गयी हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि उघैती क्षेत्रान्तर्गत एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के सन्दर्भ में धारा 376डी/302 भादवि के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस क्रम में प्रारम्भिक जाँच में लापरवाही में दोषी पाये जाने पर तत्कालीन थाना प्रभारी को निलम्बित किया जा रहा है। संकल्प शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के पैर में फ्रैक्चर एवं प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान पाए गए हैं । उन्होंने बताया कि दो आरोपियों वेद राम और जसपाल को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि फरार आरोपी मंदिर के महंत को गिरफ्तार करने के लिए चार टीमें गठित की गई है बहुत जल्द ही मंदिर के महंत महंत को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा ।पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि तीन जनवरी की शाम महिला मंदिर में पूजा अर्चना करने गयी थी जहां उसके साथ मंदिर के मंहत समेत तीन लोगों ने बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार महिला के सीने और पांव में भारी वस्तु से प्रहार किये गये जबकि उसके गुप्तांग में चोट पहुंचायी गयी।
परिजनों ने मंदिर के महंत पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। महिला के पुत्र के मुताबिक तीन जनवरी की रात तकरीबन 11 बजे मंदिर का महंत अन्य दो लोगों के साथ घर आया और माँ का शव घर मे रख दिया। उनसे कुछ पूछ पाते कि वे लोग यह कहकर चले गए कि मन्दिर से घर लौटते समय महिला रास्ते में स्थित एक सूखे कुएं में गिर गई थी। पुलिस को घटना की सूचना सोमवार सुबह दी गयी। परिजन इसे पहले ही रेप और हत्या का मामला बता रहे थे लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम के आधार पर कार्यवाही की बात कहते हुए शव को मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इस मामले में पहले परिजनों ने पुलिस को सूचना देने में देर की,उसके बाद परिजनों ने पुलिस को तहरीर देने में वक़्त लगाया और इन सबके बाद पुलिस ने भी लापरवाही बरतते हुए मुक़द्दमा लिखने,पंचनामा भरने में काफी वक्त लगाया। रविवार रात की घटना में पोस्टमार्टम मंगलवार को हुआ। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार महिला के गुप्तांग पर चोटें है और महिला का पैर भी फेक्चर पाया गया।
स्टील प्लांट में जहरीली गैस रिसाव, 4 की मौत
लव जिहाद अध्यादेश पर रोक लगाने से मना किया
कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत, आपदा घोषित
राजेश तिवारी
नई दिल्ली। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत मच गई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। केरल ने बर्ड फ्लू को आपदा घोषित कर दिया है तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में अंडे और चिकन की दुकानें बंद करा दी गई हैं।
मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक 376 कौओं की मौत हो चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा 142 मौतें इंदौर में हुई हैं। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगर-मालवा में 112, खरगोन जिले में 13, सीहोर में 9 कौओं की मौत हुई है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि ‘कौओं के सैम्पल भोपाल की स्टेट डी.आई. लैब भेजे गए हैं। इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पॉन्ग डैम की झील में हजारों की संख्या में मारे गए प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन पक्षियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू ही पाई गई है। मारे गए प्रवासी पक्षियों के सैम्पल भोपाल की लैब में भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट में H5N1 (बर्ड फ्लू) की पुष्टि हुई है.। बर्ड फ्लू का पता लगने पर प्रशासन ने डैम के नजदीक मांस व अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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नवरात्रि का तीसरा दिन मां 'चंद्रघंटा' को समर्पित सरस्वती उपाध्याय हिंदू धर्म में, चंद्रघंटा देवी महादेवी का तीसरा नवदुर्गा रूप है।...
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