अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जिसमें कोविड-19 के बढ़ते मामलों तथा वायु प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर आप सरकार को शहर में तत्काल ‘लॉकडाउन’ लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने याचिका को ‘आधी-अधूरी’ तथा ‘अनावश्यक’ बताया। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि याचिका बिना किसी पूर्व तैयारी के दायर की गई है। इसे अस्वीकार करने के साथ-साथ इसपर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए।