कोरोना का कहर, यहां के लिए नई गाइडलाइंस जारी अब ऐसा होगा
मनोज सिंह ठाकुर
मुंबई। महाराष्ट्र में सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। उद्धव सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने दिवाली की रात ही यह फैसला किया है। जिसके बाद 16 नवंबर से शर्तों के साथ महाराष्ट्र में मंदिर और दूसरे धार्मिक संस्थान खोले जाएंगे। लेकिन कोरोना को देखते हुए धार्मिक संस्थानों को सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, दस साल से कम उम्र के बच्चे और वैसे व्यक्ति जिनको कोई अन्य बीमारी हो उन्हें फिलहाल घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के अंदर दो व्यक्तियों के बीच की दूरी कम से कम छह फीट रखने को कहा गया है। मास्क का प्रयोग करना या चेहरे का ढके रहना अनिवार्य है। इसके अलावा साबुन या हैंडवॉश से बार-बार हाथ धोने की भी सलाह दी गई है। भले ही हाथ दिखने में गंदे ना हों या फिर एल्कोहॉल वाले सैनिटाइजर से भी हाथ साफ रखने को कहा गया है। हाथ धोते हुए 40-60 सेकेंड्स और सैनिटाइज करते हुए कम से कम 20 सेकेंड्स तक दोनों हाथों को रगड़ना है। वहीं खांसते या छींकते हुए सभी लोगों को रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय है। वहीं सभी लोगों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है। धार्मिक स्थलों के लिए भी कई जरूरी गाइडलाइन जारी की गई हैं। जैसे कि उन्हें एंट्री गेट पर हैंड सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी व्यक्ति को परिसर में बिना मास्क पहने घुसने नहीं दिया जाएगा। अवेयरनेस के लिए ऑडियो और विजु्अल मीडियम से लोगों को जागरुक करने की व्यवस्था होगी। सभी आगंतुकों को अपने चप्पल जूते अपनी गाड़ी के अंदर ही रखने को कहा गया है। या फिर एक सेपरेट स्लॉट में रखना होगा। धार्मिक परिसर के अंदर कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं करने को कहा गया है। परिसर के अंदर दुकानों पर भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग आदि का ख्याल रखने को कहा गया है। इसके अलावा परिसर में दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए एंट्री और एग्जिट गेट अलग रखने को कहा गया है।