मंगलवार, 6 अक्टूबर 2020

क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या

घर जाते समय क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या, मचा कोहराम।


मुरलीपुर। जनपद के मुरलीपुर गांव के निवासी छितौना गांव के बीडीसी सदस्य व डेयरी संचालक शैलेंद्र यादव (45) दुकान बंद कर घर जा रहे थे कि बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रास्ते में गोली मार दी। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां मौत हो गई। घटना का का कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस छानबीन में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार। सोमवार की शाम सवा सात बजे शैलेंद्र यादव केराकत रेलवे स्टेशन स्थिति अपनी पनीर, घी व खोवा आदि की दुकान बंद करके बाइक से घर जा रहे थे। मनियरा मोड़ पर पहुंचे ही थे कि विद्युत विभाग के कार्यालय के समीप मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने ओवरटेक करके उन्हें रोक लिया। वह जब तक कुछ समझ पाते एक बदमाश ने लक्ष्य करके गोली चला दी। कमर के ऊपर गोली लगते ही वह लहूलुहान गिरकर तड़पने लगे। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। आस-पास के लोगों ने आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बदमाशों ने गोली क्यों मारी यह पता नहीं चल सका है। जानकारी के बाद पहुंचे परिवार के लोगों ने बताया कि वह हमेशा दूसरे रास्ते से घर आते थे। शायद किसी ने फोन कर उन्हें बुलाया था।             


बाहुबली की पत्नी की अग्रिम जमानत मंजूर

 बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी को अग्रिम जमानत, बेटे की नामंजूर।


बृजेश केसरवानी


प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है जबकि इनके बेटे बिष्णु मिश्र को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सह अभियुक्तों की अर्जियों की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। रामलली को न्यायालय ने डेढ़ लाख रूपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है और कहा कि वह 7 अक्तूबर से एक हफ्ते तक रोज 11 बजे विवेचनाधिकारी के समक्ष हाजिर होंगी और विवेचना में सहयोग करेंगी। इसके बाद भी बुलाये जाने पर विवेचनाधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। बिना न्यायालय की अनुमति विदेश नहीं जायेंगी। यदि पासपोर्ट हो तो उसे संबंधित एसएसपी/एसपी के समक्ष जमा कर देंगी। वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीड़ित पक्ष को धमकी या प्रलोभन नहीं देंगी।
न्यायालय ने कहा है कि शर्त उल्लंघन की दशा में अंतरिम अग्रिम जमानत के विरुद्ध अर्जी दी जा सकती है। अर्जी पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जानकारी मांगी है और अर्जी को सुनवाई के लिए चार हफ्ते बाद पेश करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने सह अभियुक्त बिष्णु मिश्र को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है कि वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी खारिज कर दी गयी है। सारा व्यवसाय याची देख रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बैंक से पैसे निकाले हैं। पीड़ित पक्ष ने धमकी देने की शिकायत भी की है। ऐसे मे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इनके खिलाफ संत रविदास नगर भदोही के गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली थी।               


मासूम के निजी अंग को गर्म चम्मच से दागा

10 रुपये का चॉकलेट खरीदा तो मासूम को प्राइवेट पार्ट में गर्म चम्मच से दागा, महिला गिरफ्तार


टिक्कू आपचे 


मुंबई। मुंबई के मलवानी इलाके में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक महिला ने 6 साल की मासूम के साथ 10 रुपये का चॉकलेट खरीदने पर जैसा सलूक किया, वह इंसानियत को न सिर्फ शर्मसार करने वाला है। बल्कि हैवानियत को भी दर्शाता है। महिला ने चिकन लिवर की बजाय चॉकलेट खरीदने पर मासूम के प्राइवेट पार्ट को गर्म चम्मच से कई बार दागा, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई। बाद में एक अन्य रिश्तेदार ने इसका शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।
यह मामला मलवानी पुलिस थाना क्षेत्र का है। यहां एक 40 वर्षीय महिला पर मासूम के साथ यह हैवानियत करने का मामला सामने आया है। बच्ची की मां का निधन तभी हो गया था। जब वह तीन महीने की थी और शराब के आदी पिता ने भी उसकी परवाह नहीं की। मां के निधन के बाद से ही वह अपनी एक महिला रिश्तेदार के पास रह रही थी। आरोप है। कि महिला ने 50 रुपये देकर उसे चिकन लाने भेजा था। जिसमें 40 रुपये का चिकन लेने के बाद उसने शेष बचे 10 रुपये चॉकलेट खरीद लिया। महिला इस बात से इतनी नाराज हो गई कि वह हैवानियत पर उतर आई।
बच्ची के साथ हैवानियतः घटना 29 सितंबर की बताई जा रही है। एक अन्य महिला रिश्तेदार बच्ची का हाल जानने अचानक वहां पहुंची थी और जब उसे लगा कि वहां सबकुछ ठीक नहीं है। तो उसने बच्ची से पूछताछ की जिसके बाद उसने रो-रो कर उसे पूरी बात बताई। इसके बाद वह महिला पुलिस के पास पहुंची और इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। उसने यह भी बताया कि महिला अक्सर बच्ची को मारती-पीटती थी। उसे कई बार ऐसा करने से मना किया गया लेकिन उसकी हरकतों में सुधार नहीं आया और अब तो उसने हद की कर दी जब बच्ची के साथ ऐसा सुलूक किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला ने मासूम के हाथ बांध दिए और उसके मुंह में तौलिया ठूंस दिया और फिर गर्म चम्मच से कई बार उसके प्राइवेट पार्ट में दागा। महिला ने शनिवार (3 मार्च) को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद रविवार को महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जबकि बच्ची को इलाज के लिए केईएम अस्पताल में भर्ती कराया।                                         


सेना के जवान ने गोली मारकर की आत्महत्या

सेना के जवान ने मारी खुद को गोली 


ठाकुर अनुराधा तोमर


श्रीनगर। मध्य कश्मीर के गंदेरबल में मंगलवार को सेना के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से स्वयं को गाेली मारकर आत्महत्या कर ली। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कांगन के समीप चातेरगुल शिविर में सुबह गोली चलने से सनसनी फैल गयी। आसपास मौजूद सैनिक गोली चलने की आवाज सुनकर शिविर में पहुंचे तो साथी जवान को रक्त से लथपथ पाया। जवान को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक जवान की पहचान हरियाणा निवासी जगमीत सिंह के रूप में की गयी है। उन्होंने बताया कि अभी यह तात्कालिक रूप से पता नहीं चल पाया है। कि जवान ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और आवश्यक कार्रवाई कर रही है।               


नए कृषि कानूनों पर आक्रोशितों का बयान

पंजाब में रेल रोको आंदोलन को हुए 13 दिन, नए कृषि कानूनों पर आक्रोशितों ने कहा- रद्द कराने तक यह संघर्ष जारी रहेगा
नई दिल्ली। नए कृषि कानून देश के किसानों को कुछ रास नहीं आ रहे हैं।यही कारण है कि वे आक्रोशित दिख रहे हैं।वहीं देश के अलग-अलग हिस्सों में भले ही इन कानूनों को लेकर किसानों का विरोधी रुख थोड़ा नरम पड़ गया हो लेकिन पंजाब में किसानों का गुस्सा ज्यों का त्यों बना हुआ है। यहां आज 13 दिन हो गए हैं और रेल रोको आंदोलन जारी है।
बतादेंकि कृषि कानूनों के विरोध में अमृतसर के देविदासपुर गांव में किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी का रेल रोको आंदोलन आज 13वें दिन भी जारी है।एक प्रदर्शनकारी ने बताया काले कानूनों को रद्द कराने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।               


बाइक चोरी करने वालों का किया भंडाफोड़

मोटर साइकिल चोरी करने वालो का भंडाफोड़।


बिलासपुर। शहर में हो रहे लगातार मोटर सायकल स्कूटी चोरी के संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक निमेश बरैया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तोरवा के द्वारा एक टीम गठित की गई थी। जिस पर प्रार्थी योगेश यादव पिता बद्री प्रसाद यादव उम्र 27 साल निवासी बालाजीपुरम कालोनी बसत बिहार लिंगियाडीह सरकण्डा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि रेल्वे इंस्टीट्यूट में व्यायामक करने आया था सुबह 6:40 बजे अपनी मोटर सायकल डिस्कवर क्रमांक सीजी 10 एनसी 0315 ब्लू कलर जिसका इंजन नम्बर इंस्टीट्यूट नार्थ रेल्वे के सामने खड़ी कर व्यायाम करने चला गया करीब एक घंटे बाद वापस आया तो देखा मोटर सायकल को अज्ञात चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध धारा 379 भा.द वि. कायम कर पता तलाश किया जा रहा था कि मुखबीर से सूचना मिला कि एक हरे रंग का टीशर्ट पहना व मटमैला रंग का चड्डा पहना दददू साहू नामक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल में घुम रहा है जो चोरी का है सूचना पर तोरवा पुलिस स्टाप के द्वारा आरोपी को तलाश हेतु टीम बनाकर रवाना किया गया जो बुधवारी बाजार मुड़ भट्टी झोपड़पट्टी अंदर लुकते छिपते मिला पूछताछ पर उसने चोरी गये उक्त मोटर सायकल के अलावा 1-2 माह पूर्व से लगातार मोटर सायकल,एक्टीवा प्लेजर, अलग-अलग स्थान अलग-अलग थाना क्षेत्र से चोरी कर अलग-अलग स्थानों पर छुपा कर रखना बताया। बताये हुए स्तनों से 1/ एक होन्डा साईन लाल रंग 2/ एक स्कूटी हीरो मेस्ट्रो काला रंग 3/ एक एक्टीवा सफेद रंग 4/ एक हीरो प्लेजर स्कूटी काला रंग 5/ एक एक्टीवा काला रंग 6/ एक बजाज प्लेटिना मोटर सायकल 7/ एक एक्टीया काला कलर को आरोपी के निशानदेही पर अलग-अलग स्थानो से मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त की गई है । टीप- थाना प्रभारी तोरवा उप निरीक्षक रमेश कुमार शर्मा, सउनि भरत लाल राठौर, सउनि राकेश कुमार टाण्डे, प्र0आर0 610 शोभित कुमार केवट, आरक्षक सत्य कुमार पाटले, रौनक पाण्डेय व थाना स्टाफ तोरवा का सराहनीय योगदान रहा।               


अश्लील मैसेज भेजने पर हो सकती है सजा

अश्लील मैसेज भेजने पर हो सकती है 5 साल की सजा।


नई दिल्ली। दोस्तो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (A) के तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसे प्रोत्साहित करने में अहम रोल निभाया है। हालांकि अभिव्यक्ति की यह आजादी उसी सीमा तक है, जहां तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं और दूसरे को आहत या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इंटरनेट के इस दौर में सोशल मीडिया ने आपसी दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,लेकिन इसके दुष्परिणाम भी साइबर अपराध के रूप में सामने आए है। अश्लील मैसेज भी उनमें से एक अपराध है। अश्लील मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा प्रेषित करना आई टी एक्ट की धारा 67 के तहत दंडनीय घोषित किया गया है। सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम की धारा 67 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कम्प्यूटर अथवा मोबाइल फोन से अश्लील सामग्री को प्रकाशित करता है या किसी अन्य व्यक्ति को भेजता है। तो पहली बार अपराध के लिए तीन वर्ष व दूसरी बार रिपीट करने की स्थिति में पांच वर्ष का कारा वास् व जुर्माने का प्रावधान है। अतः बिना सोचे समझे कोई भी मेसेज सोशल मीडिया के माध्यम से फारवर्ड न करें। सावधान रहें ,सुरक्षित रहे।                


यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें  सुनील श्रीवास्तव  मॉस्को। यूक्रेन द्वारा अमेरिका के 9 /11 जैसा अटैक करते हुए कजान पर ड्रोन ...