सोमवार, 28 सितंबर 2020

आतंकी हाजा को सुनाई उम्रकैद की सजा

कोच्चि। यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को इस्लामिक स्टेट में भर्ती होने गए सुब्हानी हजा मोइदीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही इराक सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उस पर 2.10 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। अदालत ने शुक्रवार को मोइदीन पर लगे आरोपों को लेकर उसे दोषी पाया था और सोमवार को सजा सुनाने की बात कही थी।


मोइदीन के खिलाफ अदालत ने जो आरोप लगाए हैं, उनमें आपराधिक साजिशें रचने के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) भी शामिल है। बता दें कि मोइदीन को एजेंसी ने अक्टूबर 2016 में गिरफ्तार किया था। मोइदीन ने अदालत में निर्दोष होने की बात कही। साथ ही कहा कि उसने किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया और किसी भी देश के खिलाफ युद्ध नहीं किया है।जबकि मोइदीन पर आरोप है कि उसने 2015 में पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के एक आरोपी सालाह अब्देसलाम के साथ हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इस हमले में 130 लोग मारे गए थे। हमले को लेकर मोइदीन का बयान लेने के लिए 2018 में फ्रांसीसी पुलिस ने यहां की जेल का दौरा भी किया था।           


गोवा के डीजीपी कोरोना संक्रमित मिलें

पणजी। गोवा के पुलिस महानिदेशक मुकेश कुमार मीणा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनको यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि, गोवा के डीजीपी सोमवार सुबह कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए और उनको मनिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीणा को इसी साल जून में गोवा का डीजीपी बनाया गया था।               


मथुराः जन्मभूमि मामले में 30 को सुनवाई

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले को लेकर दाखिल याचिका पर अब 30 सितंबर को सुनवाई होगी। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ता अदालत नहीं पहुंचे।


श्रीकृष्ण विराजमान, स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि और कई लोगों की ओर से पेश किए दावे में कहा गया है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ (जो अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है) और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन को लेकर समझौता हुआ था। इसमें तय हुआ था कि मस्जिद जितनी जमीन में बनी है, बनी रहेगी।सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरीशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की है। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में न्यायालय से 13.37 एकड़ की जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा गया है।                


जल्दः ब्याज पर ब्याज में छूट पर निर्णय

अकांशु उपाध्याय


नई दिल्ली। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मोरेटोरियम के दौरान स्थगित ईएमआई में ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है और दो या तीन दिनों के भीतर फैसला आ सकता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया है कि मुद्दे सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं, और दो या तीन दिनों के भीतर निर्णय लिए जाने की संभावना है। मेहता ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि वह गुरुवार तक हलफनामा सर्कुलेट करने का प्रयास करेंगे और मामले की सुनवाई सोमवार को हो सकती है।         


कश्मीरः मुठभेड़ में घायल युवक ने तोड़ा दम

श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के सिरहामा में शुक्रवार को मुठभेड़ स्थल पर एक जिंदा ग्रेनेड के अचानक फटने से घायल हुए एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी। मिली जानकारी के अनुसार, मुठभेड़ स्थल पर गोलीबारी खत्म होने के बाद वहां गए यासीन अहमद राथर, एक जिंदा ग्रेनेड के अचानक फटने से घायल हो गया था।


अनंतनाग के एसएसपी संदीप चौधरी ने बताया, “आतंकवादियों ने तीन ग्रेनेड दागे थे। दो विस्फोट हुए, जबकि तीसरे को मलबे से बरामद नहीं किया जा सका। घायल व्यक्ति को वह ग्रेनेड मलबे से मिला था और वह उठाते समय फट गया।”                 


गाजियाबाद में मिले 229 नए संक्रमित

अश्वनी उपाध्याय


गाज़ियाबाद। जिले में 229 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों की अवधि में गाज़ियाबाद में 117 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गाज़ियाबाद में वर्तमान सक्रिय मरीजों की संख्या 1,861 है। मरने वाले व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष थी और वह चिप्याना गाँव के रहने वाले थे।  उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत होने पर 4 दिन पहले एल-3 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तकनीकी कारणों से इस मौत को नोएडा के खाते में दर्ज किया जाएगा।


अब देह व्यापार अपराध नहींः हाईकोर्ट

मुंबई। देह व्यापार अब अपराध नहीं क्योंकि कोई भी वयस्क महिला जीवनयापन के लिए अपना पेशा चुन सकती है | मुंबई हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से देश में नई बहस छिड़ गई है | मुंबई हाई कोर्ट ने देह व्यापार में शामिल तीन युवतियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें सुधारगृह से रिहा करने के आदेश दिए। अदालत ने तीन महिलाओं से जुड़े देह व्यापार के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, किसी भी वयस्क महिला को अपना पेशा चुनने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि किसी भी वयस्क महिला को उसकी सहमति के बिना लंबे समय तक सुधारगृह में नहीं रखा जा सकता। मामले की सुनवाई के बाद फैसला देते हुए अदालत ने तीन युवतियों को सुधारगृह से रिहा करने का आदेश दिया | न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि इममॉरल ट्रैफिकिंग कानून 1956 (अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम) का उद्देश्य देह व्यापार को खत्म करना नहीं है। इस कानून के अंतर्गत ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो वेश्यावृत्ति को स्वयं में अपराध मानता हो अथवा देह व्यापार से जुडे़ हुए को दंडित करता हो। इस कानून के तहत सिर्फ व्यवसायिक उद्देश्य के लिए यौन शोषण करने व सार्वजनिक जगह पर अशोभनीय हरकत को दंडित माना गया है।           


डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभाकक्ष में ...