रतन सिंह चौहान
पलवल। मुख्य न्याय दंडाधिकारी एवं सचिव श्री पीयूष शर्मा के आदेश अनुसार आज गांव अहरवां में मोबाईल वैन स्वराज माजदा के द्वारा गाँव क़ानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता हंसराज द्वारा किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के गरीब व् कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना व इस वैश्विक महामारी के समय जरूरतमंद लोगों को हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके।उपस्थित लोगों को कोविड19 महामारी से बचाव , लोगों के विवादों को मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से निपटाने, जो कि जिला न्यायालय पलवल के वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र पलवल में स्थित है, व हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे तथा स्थाई लोक अदालत बारे तथा उपस्थित लोगों को भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार व 11 मूल कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से कोविड-19 वैश्विक महामारी में इस समय हमें सरकार द्वारा निर्धारित नियम व क़ानूनों का पालन करना है यदि कोई व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।