बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। जिला न्यायालय के वकीलों ने सीएमओ द्वारा हॉटस्पॉट के संबंध में दी गई रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। बृहस्पतिवार को सीएमओ द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही प्रभारी जिला जज ने न्यायिक कार्य स्थगित कर अग्रिम आदेश तक के लिए शुक्रवार से जिला न्यायालय बंद कर दिया है।
अधिवक्ता संघ के मंत्री राकेश कुमार दुबे का कहना है कि सीएमओ द्वारा 11 जून को जिला जज को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पुराना कटरा में कोविड-19 के चार पॉजिटिव मामले पाए जाने के बाद संपूर्ण क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कंटेनमेंट जोन के लिए गृह विभाग द्वारा 17 मई को जारी गाइड लाइन का हवाला देते हुए कहा है कि शहरी क्षेत्र में एक पॉजिटिव केस पाए जाने पर 250 मीटर के रेडियस और एक से अधिक पाए जाने पर 500 मीटर के रेडियस में कंटोनमेंट जोन और बफर जोन किया जाता है। पुराना कटरा में चार पॉजिटिव केस पाए जाने पर उक्त क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। सीएमओ ने रिपोर्ट में जिला न्यायालय को भी इसकी परिधि में बताया है। मंत्री सहित अन्य अधिवक्ताओं ने सवाल उठाया है कि जिला न्यायालय परिसर अगर हॉटस्पॉट की परिधि में आ रहा है, तो पुराना कटरा से लगा हुआ कचहरी पोस्ट ऑफिस, सदर तहसील, विकास भवन, कोषागार कार्यालय, पीडब्ल्यूडी , एसएसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट परिसर को क्यों छोड़ दिया गया जबकि शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सहित सभी कार्यालय खोले गए और मुख्य सड़क पर आवागमन भी जारी रहा।
मंत्री का कहना है कि यह पक्षपात पूर्ण रिपोर्ट है और संक्रमण का खतरा पूरे क्षेत्र में है। उन्होंने जिलाधिकारी से तत्काल संज्ञान लेकर उचित कदम उठाने की मांग की है और कहा है कि अगर संपूर्ण क्षेत्र हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित है तो अन्य कार्यालयों को भी बंद करके रोकथाम की जाए ताकि बाहर से आनेवाले कर्मचारियों और फरियादियों को संक्रमण का खतरा न रहे।