नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को क्रिप्टोकरेंसी और बिटक्वाइन को पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकिंग लेनदेन में क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह रोक लगाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी बैंक बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की लेन-देन शुरू कर सकते हैं।
न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय दिया और इसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे। अब देश के सभी बैंक क्रिप्टोकरेंसी की लेन-देन शुरू कर सकते हैं।
बता दें कि आरबीआई ने साल 2018 में एक सर्कुलर जारी कर क्रिप्टोकरेंसी कारोबार को बैन दिया था। सुनवाई के दौरान आईएएमएआई ने कहा था कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से क्रिप्टोकरेंसी में होने वाली वैध कारोबारी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से पाबंदी लग गई है, जिसके जवाब में आरबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। आरबीआई ने कहा कि उसने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लाउंड्रिंग और टेरर फंडिंग के खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है।