शुक्रवार, 13 दिसंबर 2019

जाने क्या है नागरिकता, कैसे मिलती है?

जाने क्या है? नागरिकता कैसे मिलती है ?:-आमिर हुसैन एडवोकेट
  अविनाश श्रीवास्तव


गाजियाबाद! नागरिकता अधिकारों का गट्ठर है, जो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। भारत में मौलिक अधिकारों और कई वैधानिक अधिकारों का उपभोग भारतीय नागरिकता होने पर निर्भर हैं। जन्म और वंश से नागरिकता दुनिया भर के देश नागरिकता की दो अवधारणाओं का पालन करते हैं: 1-'jus soli' (मिट्टी का अधिकार) या जन्मसिद्ध नागरिकता 2-'jus sanguinis' (रक्त का अधिकार) या वंश द्वारा नागरिकता। पहले मॉडल में, माता-पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना उन सभी को नागरिकता दी जाती है] जो देश की सीमा के भीतर पैदा हुए हैं। दूसरे मॉडल में, जन्म की जगह की परवाह किए बिना, माता-पिता दोनों में से किसी एक या दोनों की राष्ट्रीयता के आधार पर नागरिकता दी जाती है। भारत अपने नागरिकता कानूनों में इन दोनों मॉडलों का उपयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार, भारत में रह रहा व्यक्ति भारतीय नागरिक है, यदि: 1- वह भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ है, या 2- उनके माता-पिता में से किसी का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो। तो, जन्म या वंश के साथ जुड़ा अधिवास नागरिकता का मुख्य कारक है। यह ध्यान रखना दिलचस्प होगा कि संविधान के निर्माण के दौरान, कुछ सदस्यों ने धर्म को नागरिकता प्रदान करने के कारक के रूप में शामिल करने का तर्क दिया, लेकिन इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने खारिज कर दिया, जिसने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिकल्पित किया था। संविधान में पाकिस्तान से पलायन करने वालों को कुछ शर्तों (अनुच्छेद 6) के आधार पर नागरिकता देने का भी प्रावधान था। संविधान ने यह भी कहा कि नागरिकता पर संसद द्वारा बनाए गए कानून का संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 11) पर अधिभावी प्रभाव पड़ेगा। 1955 में संसद द्वारा पारित नागरिकता कानून ही वह कानून है। इस कानून में किए गए विभिन्न परिवर्तनों ने भारतीय नागरिकता के 'jus soli' के सिद्धांत को कमजोर कर दिया है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के चार तरीके हैं: 1-जन्म से नागरिकता 2-वंश द्वारा नागरिकता 3-पंजीकरण द्वारा नागरिकता 4-प्राकृतिकिकरण द्वारा नागरिकता। जन्म से नागरिकता (सेक्शन3) नागरिकता अधिनियम की धारा 3 जन्म से नागरिकता से संबंधित है। जब पहली बार 1955 में कानून बनाया गया था, तब इस धारा में कहा गया था कि वे सभी जो 1 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए हैं, भारतीय नागरिक होंगे।1986 में इसमें संशोधन किया गया और जन्मजात नागरिकता को उन लोगों तक सीमित किया गयाजो 1 जनवरी, 1950 और 1 जनवरी, 1987 के बीच भारत में पैदा हुए थे। कानून में एक शर्त ये जोड़ी गई कि 1 जनवरी, 1987 के बाद भारत में पैदा हुए लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए, माता-पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसने, उन लोगों को, भारत में जिनके दादा-दादी पैदा हुए थे,माता-पिता नहीं, उन्हें 'भारतीय मूल' के दायरे से बाहर रखकर, भी परिभाषा में बदलाव किया। 2003 के संशोधन के बाद जन्मसिद्ध नागरिकता की शर्त को और कठोर कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि 3 दिसंबर, 2004 के बाद पैदा हुए वो लोग, जिनके माता-पिता में से एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, वे भारतीय नागरिकता के पात्र होंगे। वंश द्वारा नागरिकता (धारा 4) भारत के बाहर पैदा हुआ ऐसा व्यक्ति, जिसके माता-पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे, वंश द्वारा भारत का नागरिक होगा। हालांकि ये एक शर्त के अधीन है कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में उसके पंजीयन होना चाहिए, साथ ही एक घोषणा हो कि वह किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रखता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता (धारा 5) यह साधन उन विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता का द्वार खोलता है, जो विवाह या कुल के माध्यम से भारतीय नागरिक के साथ संबंध रखते हैं। आवेदक को इसके लिए भारत में रहने की निर्धारित अवधि की शर्तों को पूरा करना होता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसी तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी। प्राकृतिकिकरण द्वारा नागरिकता (धारा 6) यह उन व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता पान का रास्ता है, जिनका रक्त, मिट्टी या विवाह के माध्यम से भारत के साथ कोई संबंध नहीं है। अधिनियम की तीसरी अनुसूची में प्राकृतिककरण की शर्तों का उल्लेख किया गया है। आवेदक को (अवैध प्रवासी नहीं) आवेदन करने से पहले 12 महीनों तक की अवधि के लिए भारत में अविराम निवास करना चाहिए। 12 महीनों के उक्त अवधि से पहले आवेदक को चौदह वर्ष की अवधि में, कुल 11 साल तक भारत में निवास करना चाहिए। हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया थ, यह अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की गई है। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी और दलाई लामा ऐसे उदाहरण हैं, जिन्हें धारा 6 के तहत भारत की नागरिकता दी गई है। केंद्र के पास किसी व्यक्ति को, जिसने उसकी राय में विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति और मानव प्रगति के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान की है, नागरिकता प्रदान करने के लिए प्राकृतिककरण की सभी शर्तों को समाप्त करने की शक्ति है। जो लोग पंजीकरण और प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें वफादारी की शपथ की घोषणा करनी होती है और उन्हें अपनी पिछली नागरिकता का त्याग करना होता है। के कृष्णा बनाम भारत संघ और अन्य जेटी 2007 (7) एससी 258 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक व्यक्ति प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता का दावा नहीं कर सकता है। नागरिकता देना या न देना भारत सरकार की मरजी पर निर्भर है। अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार नहीं एक अवैध प्रवासी को प्राकृतिक तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 2 (1) (बी) के अनुसार, अवैध प्रवासी एक विदेशी है, जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है, या भारत में दस्तावेजों में अनुमत समय अधिक अवधि तक रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए ये शर्त समाप्त कर दी है। 2019 के संशोधन ने धारा 2 (1) (बी) में कहा है कि 31 दिसंबर, 2014 से पहले इन देशों से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। भारतीय नागरिकता खोना एक भारतीय नागरिक तीन तरीकों से अपनी नागरिकता खो सकता है: 1-त्याग, 2-समाप्ति 3-अभाव। त्याग ( सेक्‍शन 8) निर्धारित प्राधिकरण के पास, एक व्यक्ति ये घोषणापत्र देकर कि वो अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर रहा है, नागरिकता का त्याग कर सकता है। घोषणापत्र देने के बाद, व्यक्ति और उसकी नाबालिग संतान की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हालांकि संतान के पास बालिग होने पर, बा‌लिग होने के एक वर्ष के भीतर संबंधित प्राधिकरण को आवेदन देकर अपनी भारतीय नागरिकता को फिर से शुरू करने का विकल्प होता है। समाप्ति (धारा 9) चूंकि भारतीय कानून दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है, इसलिए एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते ही भारतीय नागरिक नहीं रह जाता। वंचन ( धारा10) केवल पंजीकरण या प्राकृतिककरण के जरिए प्राप्त की गई है नागरिकता को ही रद्द किया जा सकता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करने का आदेश पारित कर सकती है: 1- पंजीकरण या प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र धोखाधड़ी, गलत बयानी या छिपाव के माध्यम से प्राप्त किया गया था। 2- उस व्यक्ति ने भारत के संविधान के प्रति अरुचि या अप्रसन्नता दिखाई है। 3- व्यक्ति ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ संवाद किया है। 4- उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पांच साल के भीतर किसी देश में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 5- व्यक्ति 7 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए भारत के बाहर एक साधारण निवासी रहा है (जब तक कि निवास का उद्देश्य अकादमिक या सरकारी सेवा नहीं था)। भारत की विदेशी नागरिकता जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारतीय कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। हालांकि, भारतीय मूल के व्यक्तियों, जिन्होंने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है, की लंबे समय से चली आ रही मांगों के मद्देनजर, भारत की ‌विदेशी नागरिकता की अवधारणा को 2005 में नागरिकता अधिनियम में किए गए के संशोधन में पेश किया गया था। भारतीय मूल के व्यक्तियों को ओसीआई कार्ड प्रदान करने के लिए अधिनियम में धारा 7 ए को डाला गया था। ओसीआई भारत की वास्तविक नागरिकता नहीं है। यह एक स्थिति है, जो कुछ विशेषाधिकार प्रदान करती है, जैसे कि बहु-प्रवेश और बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन वीजा, फॉरेनर्स एक्ट के तहत पंजीकरण से छूट, नॉन रेजिडेंट इंडियन के साथ समानता। हालांकि इसकी कई सीमाएं हैं, जैसेकि ओसीआई धारकों को मतदान का अधिकार नहीं है, संवैधानिक कार्यालयों को रखने का अधिकार नहीं और कृषि संपत्तियों को खरीदने का अधिकार नहीं है


गाजियाबाद में भी विधेयक का विरोध

 तरीकत चौधरी


गाजियाबाद। जमीअत उलमा-ए-हिंद जिला इकाई ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में कलेक्ट्रेट पर शांतिपूर्वक धरना दिया । केंद्र सरकार ने CAB बिल लाकर संविधान का कत्ल किया है । यह बिल हिंदुस्तान के संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है ।


इस सिलसिले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद जिला गाजियाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देकर इस बात की मांग की कि इस बिल को वापस लिया जाए । क्योंकि यह बिल हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और मुसलमानों के भी खिलाफ है । जमीयत उलमा-ए-हिंद जिला गाजियाबाद के सदर मौलाना इब्राहिम ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्दी ही इस बिल को वापस लेना चाहिए । जमीअत उलमा-ए-हिंद जिला गाजियाबाद के महासचिव मौलाना असद ने कहा कि अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी तो  जमीयत उलेमा-ए-हिंद सड़कों पर उतरकर इस बिल का विरोध करेगी 


इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हुकूमत के मुखालिफ नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर संविधान बचाओ के नारे भी लगाए । इस दौरान प्रदर्शनकारियों में मौलाना शाबान, सदर जमीअत उलमा ए हिंद तहसील गाजियाबाद कारी तनवीर, मौलाना वासिफ, जमीअत उलमा ए हिंद यूथ क्लब तहसील गाजियाबाद के कन्वीनर  मुफ्ती फुरकान, अख्तर कासमी, कारी मुस्तफा हाफिज मुस्तकीम, कारी इंतजार के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे!


बॉयफ्रेंड में दोस्तों संग किया गैंगरेप

पटना! राजधानी में गैंगरेप का मामला सामने आया है! जहां 20 वर्षीय छात्रा के बॉयफ्रेंड ने उसे किसी बहाने से नेहरू नगर इलाके में स्थित अपने दोस्त के फ्लैट पर बुलाया! इस दौरान उसके तीन दोस्त वहां पहले से ही मौजूद थे! इसके बाद चारों ने लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया!


इस घटना के सामने आने के बाद से ही पटना में कई कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की! आज छात्र-छात्राओं का हुजूम सड़कों पर उतरा. छात्रों ने गैंगरेप का विरोध करते हुए बीएन कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया! पुलिस के मुताबिक पीड़िता के साथ अक्टूबर में भी उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था और उसका वीडियो बनाकर धमकी दी थी. महिला थाने की एसएचओ आरती जायसवाल ने कहा कि पीड़िता की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है. पीड़िता ने जिन लड़कों का नाम बताया उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है.


पुलिस ने फिलहाल धारा 164 के तहत कोर्ट में महिला का बयान दर्ज कराया है, जहां उसने अपने साथ गैंगरेप की बात कही है. पुलिस सभी आरोपियों के नाम और पता प्राप्त कर उनके घर पर छापेमारी कर रही है!इस पूरे मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है, जिसके फ्लैट में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया! गुरुवार को पुलिस ने पीड़ित छात्रा का अस्पताल में मेडिकल जांच भी करवाई, जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है!


जानकारी के मुताबिक घटना 9 दिसंबर की है, जब 20 वर्षीय छात्रा के बॉयफ्रेंड ने उसे किसी बहाने से नेहरू नगर इलाके में स्थित अपने दोस्त के फ्लैट पर बुलाया! इस दौरान उसके तीन दोस्त वहां पहले से ही मौजूद थे! इसके बाद चारों ने लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया!


2.1 फ़ीसदी की दर्ज की गिरावट

नई दिल्ली! लगातार दो महीनों की गिरावट के बाद अक्टूबर 2019 में देश के औद्योगिक उत्पादन के आंकडों ने भी निराश किया है! अगस्त और सितंबर के बाद अक्टूबर में भी औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है. यह लगातार तीसरा महीना है जब देश में आईआईपी के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है! अक्टूबर 2019 में औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा 3.8 फ़ीसदी गिर गया यानी पिछले साल की तुलना में इस बार देश में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार 3.8 फ़ीसदी धीमी पड़ गई है! घर के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो औद्योगिक उत्पादन के तीनों महत्वपूर्ण घटक खनन, निर्माण और बिजली क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है! अक्टूबर 2019 में खनन क्षेत्र में अक्टूबर 2018 के मुकाबले 8 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की गई है! वहीं, बात अगर निर्माण क्षेत्र की करें तो यहां पर अक्टूबर 2018 के मुकाबले अक्टूबर 2019 में 2.1 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की गई है जबकि बिजली क्षेत्र में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है! बिजली क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में इस बार 12.2 फ़ीसदी की गिरावट रिकॉर्ड की गई है!


अक्टूबर से पहले सितंबर 2019 में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों ने बेहद निराश किया था! सितंबर 2019 में आईआईपी में सितंबर 2018 के मुकाबले 4.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी! यह गिरावट बीते 7 साल की सबसे बडी गिरावट थी! वहीं, सितंबर 2019 में आईआईपी की गिरावट लगातार दूसरे महीने थी क्योंकि इससे पहले अगस्त में औद्योगिक उत्पादन में 1.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी. वहीं, अगर बात मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल—सितंबर 2019 के आईआईपी के आंकडों की करें तो इसमें महज 1.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान बीते अप्रैल—सितंबर 2018 के मुकाबले आईआईपी में सिर्फ 1.3 फीसदी की बढ़ोतरी बताती है कि देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की रफ्तार बेहद धीमी है! 


आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आसान भाषा में ऐसा समझा जा सकता है कि यह वह सूचकांक है जिससे देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बढ़ोतरी दर का आंकलन किया जाता है! इसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनन, बिजली उत्पादन और निर्माण आदि में हो रही बढ़ोतरी का आंकलन किया जाता है! इन प्रमुख क्षेत्रों के आंकलन से पता चलता है कि देश में औद्योगिक उत्पादन की रफतार आखिर किस दिशा में और कितनी तेजी से बढ रही है!


इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग वेटेज दिया जाता है! इस वेटेज के आधार पर हर क्षेत्र के उत्पादन की महीने दर महीने गणना होती है. फिर इस आंकड़े को बीते साल की समान अवधि के मुकाबले देखा जाता है! जिससे पता चलता है कि बीते साल की समान अवधि के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है या गिरावट दर्ज की गई है!


विटामिन B12 सेहत के लिए जरूरी

नई दिल्लीः विटामिन बी 12 सेहत के लिए बहुत आवश्यक है! इसकी कमी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है! शाकाहारियों में विटामिन बी 12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि यह ज्यादातर मांस, अंडे और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है! विटामिन बी 12 तंत्रिका तंत्र की रक्षा करता है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, विभाजन में मदद करता है और आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है!


आपका शरीर अपने आप विटामिन बी 12 नहीं बना सकता है, इसलिए आपके लिए इसे अपने आहार और पूरक आहार से प्राप्त करना महत्वपूर्ण है!


दूध – एक कप दूध का सेवन लगभग 20 प्रतिशत विटामिन बी 12 प्रदान करता है. प्रोटीन कम किए बिना कैलोरी को कम करते हुए टोंड या डबल टोंड दूध का विकल्प चुना जा सकता है! दूध में मौजूद विटामिन बी 12 अन्य आहार के अधिक शरीर में बेहतर अवशोषित होता है!
 दही – दही में विटामिन बी 12 का उच्चतम अवशोषण होता है – 51 प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच! तो, अपने दैनिक भोजन में अपने पसंदीदा दही का एक कप शामिल करना न भूलें.पनीर – शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होने के अलावा,


 पनीर – विटामिन बी 12 के लिए भी एक अच्छा स्रोत है! हर 30 ग्राम में 36 प्रतिशत के साथ विटामिन बी 12 में मिल्क पनीर सबसे समृद्ध है!


 न्यूट्रिशनल यीस्ट – न्यूट्रिशनल यीस्ट (पोषण खमीर)  में प्रति चम्मच 5 मिलीग्राम विटामिन बी 12 होता है, जो वयस्कों के लिए अनुशंसित मात्रा से दोगुना है! इस प्रकार, पोषण खमीर विटामिन बी 12 का सबसे अच्छा स्रोत बनाता है! आप पॉपकॉर्न में न्यू्ट्रिशनल यीस्ट छिड़क सकते हैं, अंडे में मिला सकते हैं, इसे अपने सूप के साथ मिला सकते हैं, सलाद पर छिड़क सकते हैं या इसे पास्ता में साथ ले सकते हैं!



कांग्रेस का नारा 'मोदी है तो मंदी है'

नई दिल्ली! दिल्‍ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की 'भारत बचाओ रैली' को हिट कराने के लिए पार्टी हर मोर्चे पर काम कर रही है! एक तरफ जहां पार्टी ने रैली में भीड़ जुटाने के लिए सभी प्रदेश के अध्यक्षों को टारगेट दे दिया है तो, वहीं दूसरी तरफ रैली के स्लोगन से लेकर सोशल मीडिया के जरिये भीड़ जुटाने तक का काम चल रहा है!


 कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए मुद्दों की पूरी लिस्ट तैयार की है! इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरेगी! पार्टी का कहना है कि देश बदलाव के लिए तैयार है, हर वर्ग बीजेपी की नीतियों से परेशान है! जीडीपी गिरती जा रही है और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है¡ देश में बेरोजगारी व्याप्त है! मंदी के इस दौर में महंगाई ने देश की जनता को और संकट में डाल दिया है! किसानों पर अत्याचार हो रहा है! पार्टी सूत्रों का कहना है कि क़रीब बीस हज़ार राहुल गांधी के मुखौटे तैयार किए गए हैं! इसे यूथ कांग्रेस के लड़के पहन कर रैली में मौजूद रहेंगे! इतना ही नही बीजेपी के स्लोगन “मोदी है तो मुमकिन है” की भी कांग्रेस पार्टी ने काट ढूंढ ली है! पार्टी के रणनीतिकार ने क़रीब बीस हज़ार टी शर्ट बनवाई है जिसपर लिखा है “मोदी है तो मंदी है”!


हालांकि, इस रैली का आयोजन सोनिया गांधी के नेतृत्व में होना है लेकिन इसका मकसद कांग्रेस के भीतर एक बार फिर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना है! रैली में सभी कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्‍यमंत्री, सभी वरिष्ठ नेता और सभी राज्यों के प्रभारियों को मंच पर जगह दी जाएगी! कोशिश होगी कि सभी राज्यों के सीएम का भाषण भी 10 मिनट का कराया जाए ताकि सरकार के खिलाफ माहौल को दिल्ली में एक अखिल भारतीय स्वरूप दिया जा सके!


करोड़ों रुपए के घोटाले में ईडी ने की पूछताछ

रायपुर। करोड़ों रुपए के 10 घोटाले के मामले में ईड़ी जमीन कारोबारी प्रकाश कलश से पूछताछ की है। 11 व 12 दिसंबर को ईडी ने होटल ज़ोन बाय द पार्क के संचालक प्रकाश कलश के वीआईपी रोड स्थित निवास पर दबिश दी थी और छानबीन की थी। ईडी ने ये कार्रवाई होटल कारोबारी सुभाष शर्मा के लोन प्रकरण में मारे गए छापे की कड़ी में की थी। प्रकाश कलश को ईडी ने अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया और उससे पूछताछ की। भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी से यह पता चला है कि अब तक मिले दस्तावेजों की जांच में ये खुलासा हुआ कि सुभाष शर्मा ने बैंकों से लिए हुए लोन मे से करोड़ों रुपए मनी लांड्रिंग के जरिए कलश परिवार को को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं।उस रकम की वापसी नहीं हुई है इसलिए ईडी की जांच इस पर भी केंद्रित हो गई है। कुछ सालों पहले बने होटल जोन बाय द पार्क में सुभाष शर्मा ने मनी लांड्रिंग के जरिए करोड़ों रुपए के अलावा और कितना रुपया निवेश किया है।


इसकी भी जांच हो रही है। यहां यह बताना जरूरी नहीं होगा के होटल जोन बाय द पार्क पर लोन देने वाले बैंक ने भी पूर्व में लोन नहीं पाने के कारण नोटिस चस्पा कर दी थी। हैरानी की बात तो यह है प्रकाश कलश धरमपुरा वीआईपी रोड में एक जमीन घोटाले में पत्नी समेत आरोपी है। धोखाधड़ी का यह मामला बैंक में बंधक जमीन को बेचने का है। करोड़ों रुपए कि उस धोखाधड़ी में उसके खिलाफ जुर्म दर्ज है। और उसके खिलाफ कभी पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं किया। अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर वह बचता आया है। पुलिस की कमज़ोरी के कारण वो जमानत लेने में भी सफल होता आया है। भाजपा सरकार में अपनी पहुंच के कारण बचने वाला प्रकाश कलश मजे की बात है कि कांग्रेस सरकार में भी आराम से खुलेआम घूम रहा है। हालांकि उसने हाई कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जहां उसकी जमानत याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आया है। प्रकाश कलश के मामले में चर्चा है कि उसके गिरफ्तारी से पुलिस भी घबराती है और पुलिस पर उसके कुछ करीबी मित्र उसके खिलाफ कार्रवाई ना करने के लिए दबाव भी बनाते हैं। बहरहाल किसी भी दबाव से परे ईडी ने अपना शिकंजा उस पर कस दिया है। यहां पर राज्य के बड़े से बड़े लोगों का प्रभाव नहीं चलने वाला और इसीलिए प्रकाश कलश को खुद चलकर एडी के दफ्तर में पेश होना पड़ा।


कौशाम्बी: 'संपूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन

कौशाम्बी: 'संपूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन  गणेश साहू  कौशाम्बी। जिले के सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया ग...