पोंजी स्कीम से लाखों के साथ की थी ठगी, ईडी ने जब्त की 261 करोड़ की प्रॉपर्टी
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय ने एक पोंजी स्कीम चलाने वाली कंपनी के दो डायरेक्टर और उनके परिजनों की 261 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत की गई है। ईडी के मुताबिक इस प्रॉपर्टी के तहत आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि, आलीशान मकान शामिल हैं।इस मामले में आरोपी मेसर्स फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशक राधेश्याम और बंसीलाल हैं। यह संपत्तियां हिसार, आदमपुर, कुलाम, दिल्ली और चंडीगढ़ में हैं। इसके अलावा कंपनी के उक्त अधिकारियों और उनके सहयोगियों के बैंक खातों में जमा रकम भी जब्त कर ली गई है।
गौरतलब है कि तेलंगाना राज्य पुलिस ने मेसर्स फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ आम जनता से धोखाधड़ी करने के लिए एफआईआर दर्ज किया था। इस एफआईआर के आधार पर ही प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत जांच शुरू की है।कंपनी ने भोले-भाले लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर अपने पोंजी पिरामिड स्कीम का सदस्य बनाया था और उन्हें हर महीने 20 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक कमाने का लालच दिया गया था। इस स्कीम के तहत लोगों को सिर्फ सूट लेंथ या खाने-पीने के सामान बेचने के लिए कहा जाता था। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया, 'उन्होंने अपने कमीशन मॉडल का जमकर प्रचार किया जिसके तहत नए सदस्य बनाने पर जमकर कमीशन दिया जाता था। ईडी का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि स्कीम के सब्सक्राइबर्स से जालसाजी करके फंड लिया गया और इस फंड को निदेशकों, उनके परिजनों और अन्य सहयोगियों के निजी खातों में ट्रांसफर कर दिया।