राणा ओबराय
हाइकोर्ट से फैसला खिलाफ आने के बाद भी जयतीर्थ से वापस नहीं ली जाएंगी प्राप्त सुविधाएं: स्पीकर कंवरपाल
चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया की सदस्यता रद्द किए जाने पर स्पीकर कंवर पाल गुज्जर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जयतीर्थ दहिया की सदस्यता तो रद्द कर दी है, लेकिन इंदरजीत दहिया की घोषणा अभी तक नहीं की है। उन्होंने कहा कि अभी तक का नियम तो यही है कि वह अब तक कि जो भी सुविधाएं जयतीर्थ दहिया को मिलती रही हैं, उसके बदले उन्होंने काम किए हैं।
स्पीकर ने कहा कि अब 14 तारीख को आने वाले कोर्ट के फैसला अगर जयतीर्थ दहिया के खिलाफ आता है तो उनको पेंशन और पूर्व विधायक के मिलने वाली सभी सुविधाओं को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जो सुविधाएं उनको मिल चुकी हैं उसे वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसके बदले उन्होंने काम किया है।
गौरतलब है कि राई विधानसभा सीट से 2014 के विधानसभा चुनाव में 3 वोटों से जीते कांग्रेसी उम्मीदवार विधायक जयतीर्थ दहिया की जीत को इनेलो उम्मीदवार इंद्रजीत दहिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से 9 बूथों के ईवीएम को हाईकोर्ट में मंगवाया गया था, यह देखने के लिए की डबल वोट किसको गए हैं और डेड वोट किसे गए हैं। हाई कोर्ट में इलेक्शन कमिशन की तरफ से एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया था जिसने डिकोडिंग की थी और रिजल्ट हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान रेकॉर्ड का विश्लेषण के दौरान दहिया की वोट संख्या घट गई जबकि इंद्रजीत को दहिया से चार अधिक वोट माना गया। कोर्ट ने पाया कि दहिया को 36694 वोट मिले हैं जबकि इंद्रजीत को 36698। इस तरह इंद्रजीत को चार वोट अधिक दी गई है। लेकिन, बेंच ने जबर सिंह केस का उदाहरण देते हुए इंद्रजीत को विजयी नहीं घोषित किया बल्कि दहिया का चुनाव अमान्य भी माना है। दूसरी ओर, बेंच ने दहिया की एक याचिका पर इंद्रजीत व चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। दहिया ने अपनी उक्त याचिका में चुनाव के दौरान इंद्रजीत पर अपने गांव में बूथ पर कब्जा करने का आरोप लगाया है।